Tuesday, March 19, 2024

अदालतों की बेबसी, केंद्र का टालमटोल

केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोगों का न्यायिक व्यवस्था में बहुत कम विश्वास है, अगर अदालतें तकनीकी कारणों से सब कुछ खारिज कर देती हैं तो जो विश्वास बचा है वह भी खत्म हो जायेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा तकनीकी आधार पर किसी मामले में विलम्ब करने के प्रयास के रूप में इस पर  कड़ी आपत्ति जताई। वर्तमान याचिका के संबंध में, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने 1.5 करोड़ खर्च किए हैं और अपने 15,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए कोविड के खरीदे हैं, लेकिन सरकार की लालफीताशाही के कारण, अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

जस्टिस पीबी सुरेश कुमार कि एकल पीठ ने सरकार द्वारा देरी के कारण मामले को कई बार स्थगित कर दिया था, ने तकनीकी मुद्दा उठाने के लिए सरकार को कड़ी फटकार लगाई जबकि न्यायालय आदेश पारित करने के लिए तैयार है। एकल पीठ ने यह भी कहा कि न्यायिक प्रणाली में लोगों का विश्वास बहुत कम है और अगर तकनीकी आधार पर मामलों को विलंबित या खारिज कर दिया जाता है तो यह भी खत्म हो जाएगा। एकल पीठ ने कहा कि अगर हम तकनीकी बातों पर मामलों को खारिज करना शुरू कर देते हैं, तो लोगों का इस प्रणाली पर से विश्वास उठ जाएगा। उन्हें पहले से ही बहुत कम विश्वास है और हम उसे भी खो देंगे।

एकल पीठ किटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दो खुराक के बीच 84 दिनों के अंतराल की प्रतीक्षा किए बिना अपने कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक देने की मांग की गई थी। उनका तर्क था कि वे पहले ही वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक खरीद चुके हैं।

केंद्र सरकार के वकील दयासिंधु श्रीहरि ने तर्क दिया कि याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि किसी भी कर्मचारी ने खुराक के बीच अंतर के संबंध में किसी भी शिकायत के साथ सीधे सरकार या न्यायालय से संपर्क नहीं किया था। श्रीहरि ने तर्क दिया कि मैं केवल इतना कह रहा हूं कि कोई भी सरकार के पास नहीं आया है और उन्हें परमादेश के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले ऐसा करना चाहिए था। हम विशेषज्ञ निकाय से इस मामले पर विचार करने के लिए कहते।

 एकल पीठ ने कहा कि सरकार और विशेषज्ञ निकाय ने पहले ही व्यक्तियों को 84 दिनों के अंतराल की प्रतीक्षा किए बिना वैक्सीन लेने की अनुमति दे दी है, जहां लोगों को रोजगार या अध्ययन के लिए विदेश जाना पड़ा था और हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए जाना था।इसलिए, एकल पीठ ने कहा कि अगर सरकार वास्तव में याचिकाकर्ता और उनके कर्मचारियों के अनुरोधों पर विचार करेगी और जल्द से जल्द आदेश पारित करेगी, तो कोर्ट को मामले को निपटाने में कोई हिचक नहीं होगी।पीठ ने कहा कि वह सरकार पर पूर्ण विश्वास रखती है और तुरंत आदेश पारित करेगी । लेकिन कुछ होना चाहिए। इस मामले में देरी हो रही है और इसे केवल और देरी करने और काम में बाधा डालने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।

एकल पीठ ने कहा कि तकनीकी आधार पर मामलों में देरी करने की प्रथा न्याय वितरण प्रणाली के लिए हानिकारक है।आखिरकार लोगों को न्याय देने के लिए सिस्टम है। वकीलों को किसी मामले में देरी करने के लिए कई कारण मिलेंगे, आपको कोई कारण या तकनीकी नुक्ता मिल जायेगा।मैं वकीलों को दोष नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपको उस उद्देश्य के लिए किसी और द्वारा भुगतान किया जाता है, लेकिन क्या ये सभी दलीलें अदालत द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए या नहीं, आप नहीं कह सकते।कोर्ट ने कहा कि सभी को न्याय दिलाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कानून का विकास होना चाहिए।

एकल पीठ ने कहा कि हमने ऐसी तकनीकी चीजों के कारण पहले सैकड़ों रिट याचिकाओं को विलंबित और खारिज कर दिया है। कानून को विकसित और विकसित करना होगा और आपको संस्था के उद्देश्य को सुनिश्चित करना होगा, जो अंततः न्याय प्रदान करना है, न कि तकनीकी आधार पर मामले को लटकाए रखना। अदालत ने कुछ दिन पहले इसी मामले में इसी तरह की टिप्पणी की थी जब सरकारी वकील ने जवाब देने के लिए कुछ और हफ्तों का समय मांगा था जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।

एकल पीठ ने दोहराया कि उसे इस मामले में देरी नहीं करनी चाहिए जो संभवतः उन लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है जो कोविड टीके की दूसरी खुराक प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसके लिए भुगतान करने में सक्षम हैं।एकल पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि तय किया जाने वाला मुख्य बिंदु यह है कि क्या कोई नागरिक 84 दिनों तक प्रतीक्षा करके वायरस से अधिकतम सुरक्षा प्राप्त करने के बीच चयन कर सकता है, जैसा कि सरकार निर्धारित करती है या पहले की तारीख में दूसरी खुराक प्राप्त करके जल्दी सुरक्षा प्राप्त करती है। खुराक के बीच के 84 दिनों में, किसी व्यक्ति के संक्रमित होने की संभावना उस व्यक्ति की तुलना में अधिक होती है, जिसके पास दोनों खुराकें होती हैं। यदि यह ऐसा व्यक्ति है जिसे लगता है कि उनके संक्रमित होने का अधिक जोखिम है और वे टीके के लिए भुगतान करते हैं, तो क्या वे नहीं चुन सकते हैं अधिकतम सुरक्षा पर शीघ्र सुरक्षा?

11वीं की परीक्षा स्थगित

केरल में कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने 11वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है। राज्य सरकार ने वह परीक्षा ऑफ़लाइन कराने का फ़ैसला लिया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केरल में कोरोना की स्थिति ख़तरनाक है इसलिए इसने एक हफ़्ते तक परीक्षा को टाल दिया है। राज्य के हालात से चिंतित न्यायालय ने कहा कि कम उम्र के बच्चों को कोरोना से संपर्क में आने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय का यह फ़ैसला तब आया है जब पिछले कई दिनों से केरल में लगातार 30 हज़ार से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। गुरुवार को भी देश भर में आए कुल क़रीब 45 हज़ार मामलों में से 32 हज़ार से ज़्यादा तो अकेले केरल राज्य में आए हैं। राज्य में पॉजिटिविटी दर 18 फ़ीसदी से ज़्यादा है। राज्य में अब तक कुल मिलाकर 41 लाख से भी ज़्यादा मामले आ चुके हैं और 21 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

इन हालातों के बीच ही राज्य में कक्षा 11 की ऑफलाइन परीक्षा 6 सितंबर से शुरू होने वाली थी। सरकार के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के ऑफ़लाइन परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव में हस्तक्षेप नहीं करने का फ़ैसला किया था। इसके बाद इसको उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई।

जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि केरल में एक ख़तरनाक स्थिति है। देश में आ रहे मामलों के 70 प्रतिशत से अधिक मामले राज्य में आ रहे हैं, हर रोज़ क़रीब 35,000 मामले। कोमल उम्र के बच्चों को इसके संपर्क में आने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता है।

केंद्र सरकार की खिंचाई

उच्चतम न्यायालय ने कोरोना से जान गँवाने वालों के परिवारों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने में देरी पर शुक्रवार को नाराज़गी जताई। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की दो सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार को 11 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल इलाहाबाद में रहते हैं।)

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