Saturday, April 20, 2024

क्रिकेट मैच फिक्सिंग आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी नहीं है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कर्नाटक प्रीमियर लीग (केपीएल), 2019 के दौरान कथित तौर पर हुई मैच फिक्सिंग के कृत्यों को आईपीसी के तहत धोखाधड़ी नहीं माना जाएगा और दो क्रिकेटरों के खिलाफ दायर आरोप पत्र को भी रद्द कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि क्रिकेट मैच फिक्सिंग धोखाधड़ी के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए कथित अपराधियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार की एकल पीठ ने कहा कि यह सच है कि यदि कोई खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में शामिल होता है तो एक सामान्य भावना पैदा होगी कि उसने खेल प्रेमियों को धोखा दिया है। लेकिन, यह अपराध की सामान्य भावना को जन्म नहीं देती।

पीठ ने आरोपी अबरार काजी और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं की अनुमति दे दी। उक्त आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2019 में कर्नाटक प्रीमियर लीग मैचों को कथित रूप से फिक्स करने के लिए आईपीसी की धारा 420 और धारा 120 (बी) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हशमत पाशा, एएस पोन्नाना, अमर कोरिया, अक्षय प्रभु, लीला पी देवडिगा, अर्नव बगलवाड़ी और प्रतीक चंद्रमौली ने कहा कि मैच फिक्सिंग कोई अपराध नहीं है और न ही इसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी भी कानून और आईपीसी की धारा 420 के तहत उक्त अपराध को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोपित नहीं किया जा सकता, आरोप पत्र में उक्त अपराध के गठन के लिए आवश्यक तत्व नहीं हैं।

यह दलील भी दी गयी कि भले ही यह मान लिया जाए कि याचिकाकर्ता मैच फिक्सिंग में शामिल थे, यह अपराध नहीं होगा। सबसे अच्छा यह बीसीसीआई द्वारा खिलाड़ियों के लिए निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन है। बीसीसीआई द्वारा इस पर कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में क्रिकेट बोर्ड ने कुछ याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जो खिलाड़ी हैं। इस दृष्टि से आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र टिकाऊ नहीं है और इसी कारण साजिश का अपराध आईपीसी की धारा 120बी के तहत दंडनीय भी नहीं है।

यह दलील भी दी गयी कि किसी आरोपी द्वारा दिए गए बयान का उपयोग सह-अभियुक्त के खिलाफ या यहां तक कि उस व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं किया जा सकता है जिसने बयान में प्रकृति में अपराध किया है। चूंकि एफआईआर दर्ज करना आरोपी के इकबालिया बयानों पर आधारित होता है, इसलिए एफआईआर में कानून का गलत प्रयोग किया गया है।

अतिरिक्त महाधिवक्ता ध्यान चिनप्पा ने कहा कि बीसीसीआई द्वारा निर्धारित भ्रष्टाचार विरोधी संहिता आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए एक बार नहीं है और इस मामले में आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लिए सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं।उन्होंने कहा कि लोग मैच देखने के लिए टिकट खरीदते हैं। उनके मन में यह धारणा रहती है कि वे एक निष्पक्ष खेल देखने जा रहे हैं जिसका परिणाम न्यायसंगत होगा। यदि मैच फिक्सिंग होती है तो परिणाम पूर्व निर्धारित होता है और कोई खेल निष्पक्ष नहीं होता है। इस प्रकार लोगों को धोखा दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध को लागू करने के लिए इस प्रकार के मामले में शामिल संपत्ति वह पैसा है जो लोग टिकट खरीदने के लिए भुगतान करते हैं। उन्हें फेयर प्ले के लिए टिकट खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है और मैच फिक्सिंग होने की स्थिति में निश्चित रूप से धोखे का एक तत्व बनाया जा सकता है और इस प्रकार यह आईपीसी की धारा 420 आकर्षित होती है।

एकल पीठ ने कहा कि एफआईआर का पंजीकरण अपने आप में अंत नहीं है और यह सबूत का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा भी नहीं है। इस तरह से एफआईआर दर्ज करने से आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जांचकर्ता को स्वतंत्र साक्ष्य एकत्र करना होगा और अभियोजन को आगे बढ़ाना होगा। उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में सक्षम होना चाहिए।

एकल पीठ ने अभियोजन पक्ष द्वारा आईपीसी की धारा 420 के संबंध में दी गई दलीलों को खारिज कर दिया। एकल पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध को लागू करने के लिए उपस्थित होने के लिए आवश्यक सामग्री धोखे, किसी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को देने या किसी मूल्यवान सुरक्षा के पूरे या किसी हिस्से को बदलने या नष्ट करने के लिए बेईमानी है। बेशक पैसा संपत्ति है, लेकिन यह तर्क कि वे (दर्शक) टिकट खरीदने के लिए प्रेरित हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्हें लग सकता है कि वे एक निष्पक्ष खेल देखने जा रहे हैं, लेकिन वे स्वेच्छा से टिकट खरीदते हैं। इसलिए, टिकट खरीदने के लिए प्रेरित करने के सवाल से इंकार किया जा सकता।

एकल पीठ ने कहा कि मैच फिक्सिंग किसी खिलाड़ी की बेईमानी, अनुशासनहीनता और मानसिक भ्रष्टाचार को इंगित कर सकता है और इस उद्देश्य के लिए बीसीसीआई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है। यदि बीसीसीआई के उप-नियम किसी खिलाड़ी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का प्रावधान करते हैं। इस तरह की कार्रवाई की अनुमति है लेकिन इस आधार पर एफआईआर दर्ज करने की अनुमति नहीं है कि आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध किया गया है। भले ही पूरे आरोप पत्र को उनके अंकित मूल्य पर सही माना जाता है, वे नहीं करते हैं अपराध बनता है।

एकल पीठ ने यह भी कहा कि यदि कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 2 (7) को देखा जाता है तो इसकी व्याख्या बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि मौका के खेल में कोई एथलेटिक खेल या खेल शामिल नहीं है। क्रिकेट एक खेल है और इसलिए सट्टेबाजी होने पर भी यह कर्नाटक पुलिस अधिनियम में पाए जाने वाले ‘गेमिंग’ की परिभाषा के दायरे में नहीं लाया जा सकता।

एकल पीठ ने कहा कि साजिश के इस अपराध को लागू करने के लिए आरोप पत्र में पाए गए आरोपों को एक अपराध का गठन करना चाहिए जिसके संबंध में साजिश का आरोप लगाया गया है। आरोप पत्र में पाए गए आरोप आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध नहीं हैं इसलिए अपराध आईपीसी की धारा 120बी के तहत तथ्यों और परिस्थितियों में आरोप नहीं लगाया जा सकता। तदनुसार एकल पीठ ने कर्नाटक क्रिकेट के पूर्व कप्तान सीएम गौतम, दो खिलाड़ियों अबरार काजी और अमित मावी और बेलागवी पैंथर्स टीम के मालिक असफाक अली थारा के खिलाफ दायर आरोपपत्र को रद्द कर दिया है।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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