Tuesday, April 16, 2024

पतन की पराकाष्ठा पर पहुंच गयी है न्यायपालिका: कपिल सिब्बल

उच्चतम न्यायालय उन मामलों को उठाने में विफल रहा है, जिनकी तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामलों में देरी हो रही है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने उस आदेश को अब तक प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके जर‌िए राज्य में धारा 144 लागू की गई थी। डिमोनेटाइजेशन को दी गई चुनौती 2016 से लंबित है, जो अब तक नहीं सुनी गई। कोविड-19 महामारी से संबंधित मुद्दों को तुरंत नहीं सुना गया। न्यायालय ने न्यायपालिका की ओर से खामियों के बीच सरकार को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय योजना को रिकॉर्ड पर रखने के लिए अभी भी नहीं कहा है, जिससे ये धारणा बनती है कि संस्थान की स्वतंत्रता के साथ समझौता किया जा रहा है। ये जनचौक नहीं बल्कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल कह रहे हैं।  

कपिल सिब्बल का तो यहाँ तक आरोप है कि न्यायपालिका से समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वालों को न्याय नहीं मिल रहा है। सरकार के दबाव में न्यायपालिका है इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर अव्वल तो सुनवाई नहीं करती और यदि करती है तो अनंत काल के लिए लटका देती है। पिछले एक हफ्ते में कपिल सिब्बल दूसरे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिन्होंने न्यायपालिका के रवैये की कड़ी आलोचना की है। इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायिक कार्यप्रणाली की धज्जियां उड़ा दी थीं। 

उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एडवोकेट जे रविंद्रन द्वारा आयोजित वेबिनार को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्तमान शासन विशेष ने यह सुनिश्चित किया है कि न्यायपालिका महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार न करे। मुझे लगता है कि हम एक ऐसे बिंदु पर पहुँच गए हैं जहाँ न्यायपालिका अपनी पतन की पराकाष्ठा पर पहुंच गयी है जहाँ निरंकुशता और स्वतंत्रता के बीच की दूरी पर न्यायपालिका की कार्रवाइयों का असर होता है ।

न्यायिक प्रणाली का उद्देश्य राज्य(सरकार )से भी अधिक समाज में हाशिए पर रहने वाले नागरिकों  के अधिकारों की रक्षा करना होता है। राज्य एक ऐसी शक्तिशाली इकाई है, इसे परेशान नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, यह इतना शक्तिशाली है, यह नागरिकों को परेशान कर सकता है। न्यायाधीशों को सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर यानि हाशिये पर रहने वाले नीचे के नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक उदार रवैया रखना चाहिए।  

न्यायिक स्वतंत्रता के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक व्यक्ति के रूप में जज की विशेषताओं की परिकल्पना और निष्पक्ष होने की उनकी क्षमता के बारे में धारणा से शुरुआत की। “एक जज को संतुलनकारी दावे और साम्य को देखने और उसके अनुसार शासन करने की आवश्यकता है। जब हम किसी न्यायाधीश के पास जाते हैं तो हमारी अपेक्षा यह होती है कि वह संतुलन रखेगा।

यह कहते हुए कि एक न्यायाधीश में दोनों पक्षों को समान रूप से सुनने की क्षमता होनी चाहिए, सिब्बल ने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी मामले की सुनवाई की प्रक्रिया के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होता है। प्रक्रिया में निष्पक्षता की आवश्यकता होती है और निष्पक्षता का अर्थ यह है कि न्यायाधीश को दोनों पक्षों को स्पष्ट रूप से सुनना चाहिए और दोनों पक्षों को अवसर दिया जाना चाहिए ताकि कोई प्रक्रियात्मक अनुचितता न हो। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधीश की एक और महत्वपूर्ण विशेषता उसकी सुनने की क्षमता है। 

सिब्बल ने न्याय की मांग के लिए न्यायालय के दरवाजे खटखटाने वालों का विश्वास न्यायपालिका पर बनाए रखने के लिए संस्था की अखंडता की धारणा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण न्यायिक संरचना की संस्थागत अखंडता होनी चाहिए।”, सिब्बल ने कहा कि मामले कैसे तय किए जाते हैं, विशेषकर ट्रायल कोर्ट स्तर पर, यह जनता के विश्वास को हिलाकर रख देते हैं। न्यायाधीशों की निष्ठा की गारंटी के लिए वित्तीय स्वायत्तता की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हम पाते हैं कि न्यायालयों में न्याय करने वाले न्यायाधीशों में ईमानदारी होती है, लेकिन कभी-कभी बेंच के वरिष्ठ सदस्यों का आचरण अपेक्षित नहीं होता है, जिसके उदाहरण भी हैं।

सिब्बल ने दावा किया कि बार से कुछ भी छिपा नहीं है।न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर, सिब्बल ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली आन्तरिक संघर्ष का कारण बनती है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीशों का बंद दरवाजों के पीछे होने वाली नियुक्तियों पर पूरा नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालयों में आने के बाद, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की लॉबी, प्राथमिकताएं और नापसंद के साथ आते हैं।

वरिष्ठ न्यायाधीशों या न्यायपालिका के उच्च सदस्यों के आचरण के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए सिब्बल ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के उदाहरण का उल्लेख किया, जब विशेष बैठक बुलाकर गोगोई के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के साथ-साथ उनके पूर्ववर्ती सीजेआई दीपक मिश्रा के कृत्यों को भी सुनते थे, जिसके कारण राज्य सभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव चलाया गया था। सिब्बल ने कहा ये न्यायपालिका के उच्च सदस्यों के संदिग्ध आचरण के दो गंभीर उदाहरण हैं। 

न्यायपालिका में लिए गए प्रशासनिक निर्णयों की चर्चा करते हुए पूर्व कानून मंत्री सिब्बल ने सवाल किया कि विशिष्ट दलों से जुड़े मामलों को केवल विशिष्ट पीठों के समक्ष ही रखा गया है। उन्होंने कहा कि पीठों को मामलों का आवंटन में विवेक का तत्व कानून के अनुरूप नहीं है। यह एक प्रशासनिक निर्णय है, जिसे चुनौती दी जा सकती है। यह चिंता का विषय है।

न्यायपालिका में राजनीति के हस्तक्षेप की समस्या के बारे में पूछे जाने पर, और क्या न्यायपालिका के लिए अपनी स्वतंत्रता स्थापित करना संभव होगा, इस संबंध में सिब्बल ने स्थिति के बारे में गंभीरतापूर्वक कहा कि इसमें कुछ समय लगेगा। यह आरोप लगाते हुए कि मुख्यधारा का मीडिया राज नेताओं द्वारा वित्त पोषित है और यह सत्ता की प्रमुख आवाजों का समर्थन करता है। सिब्बल ने कहा कि ऐसे रुझान मीडिया की जिम्मेदारी के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि आपको समाचारों से विचारों को अलग करना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि मीडिया पर जो प्रसारित किया जा रहा है वह ‘फ्री स्पीच’ नहीं, बल्कि ‘कमर्शियल स्पीच’ था, जिसे अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संरक्षित नहीं किया गया है, इसके बजाय स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया गया है।

सिब्बल ने जस्टिस मुरलीधर का दिल्ली उच्च न्यायालय से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने के साथ-साथ गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने प्रशासन के खिलाफ तीखी टिप्पणी करने के बाद, फेरबदल का उदाहरण देते हुए  सिब्बल ने कहा कि इस तरह की कार्यवाही न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करती है । सिब्बल ने न्यायमूर्ति अकील कुरेशी की नियुक्ति (विशेष रूप से उनका नाम लिए बिना) पर विवाद के बारे में भी चर्चा की ।

यह कहते हुए कि एक न्यायाधीश में दोनों पक्षों को समान रूप से सुनने की क्षमता होनी चाहिए सिब्बल ने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी मामले की सुनवाई की प्रक्रिया के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित की जाती है। प्रक्रिया में निष्पक्षता की आवश्यकता होती है और निष्पक्षता का अर्थ यह है कि न्यायाधीश को दोनों पक्षों को स्पष्ट रूप से सुनना चाहिए और दोनों पक्षों को अवसर दिया जाना चाहिए ताकि कोई प्रक्रियात्मक अनुचितता न हो। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधीश की एक और महत्वपूर्ण विशेषता सुनने की क्षमता है। 

महामारी से संबंधित मुद्दों को तुरंत चिन्हित नहीं किया गया था। कानून अधिकारी का यह कथन कि सड़क पर कोई भी प्रवासी नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय ने आसानी से स्वीकार कर लिया। संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह करते हुए, सिब्बल ने कहा कि यह राज्य धीरे-धीरे एक निरंकुश अधिनायकवादी राज्य की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि यह घोषित किया जा रहा है। निरंकुशता और स्वतंत्रता के बीच की दूरी इस पर निर्भर करती है कि न्यायपालिका इसके लिए क्या करती है। इस समय हम निरंकुशता की ओर जा रहे हैं, और न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में भूमिका निभानी चाहिए।

सिब्बल ने कहा कि जो कोई भी राजनीतिक बयान देता है, उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए। कानून के मामलों से निपटने के दौरान, यदि कोई सदस्य खुद को राजनीति से जुड़ा या संबद्ध करता है, तो बार (स्थानीय बार शामिल) को कार्रवाई करनी चाहिए। मीडिया में रिपोर्ट किए गए मामलों के बारे में सार्वजनिक धारणा के एक महत्वपूर्ण मुद्दे का उत्तर देते हुए, और यह कि न्यायाधीशों को कैसे प्रभावित करता है, वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायालयों से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया ताकि मुक्त भाषण को बरकरार रखा जा सके, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।

बाहरी तौर पर यह कहते हुए कि जज जनता की धारणा से प्रभावित होते हैं, क्योंकि मीडिया पर क्या है सिब्बल ने दावा किया कि पत्रकारों, छात्रों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और दलितों पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है क्योंकि अधिनियम के तहत, आतंकवादियों का नाम लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हालांकि, अदालत हस्तक्षेप नहीं करती है क्योंकि सरकार ऐसा कहती है।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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