Thursday, March 28, 2024

बेदखल झुग्गीवासियों के पुनर्वास की योजना तैयार करे सरकार,नगर निगम:सुप्रीमकोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों और नगर निगमों को गुजरात और हरियाणा में रेलवे ट्रैक से सटे झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के पुनर्वास के संबंध में योजना तैयार करने के लिए कहा। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ गुजरात और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के बेदखल करने के आदेशों के खिलाफ दायर एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि आप में से हर एक एक-दूसरे की प्रतीक्षा कर रहा है। निगम आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, राज्य निगम की प्रतीक्षा कर रहा है और आप सभी एक-दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परियोजना को लागू करने की आवश्यकता है। आपने कितने मामले दर्ज किए हैं? कृपया हमें बताएं। आप समस्या का समाधान कैसे ढूंढ रहे हैं? क्या आपने उन लोगों की पहचान की है जो योजना के लिए पात्र हैं?”

लाइव लॉ के अनुसार पीठ ने कहा कि आपको कुछ समाधान खोजना होगा। परियोजना को आगे बढ़ना है। योजनाओं और बजटीय व्यवस्था का मजाक बनाया जा रहा है। अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए एक कानून जरूरी है। आप को इसका आह्वान करना चाहिए। 29 नवंबर, 2021 को उच्चतम न्यायालय ने आवास और शहरी विकास मंत्रालय (“एमओएचयूए”) को अपना स्टैंड रखने के लिए कहा था कि क्या गुजरात और हरियाणा में रेलवे ट्रैक से सटे झुग्गियों में रहने वालों के लिए कोई नीति है।

उच्चतम न्यायालय ने 24 अगस्त को गुजरात राज्य को राज्य में 10000 झुग्गियों के विध्वंस के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया। शीर्ष अदालत ने 25 नवंबर, 2021 को बेदखल झुग्गी-झोपड़ियों के लिए पुनर्वास नीति के संबंध में शीर्ष न्यायालय सहित विभिन्न फोरम के समक्ष विरोधाभासी रुख अपनाने के लिए रेल मंत्रालय को फटकार लगाई थी।

जब मामले को सुनवाई के लिए लाया गया तो केंद्र की ओर से उपस्थित एएसजी केएम नटराज ने कहा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के पास रेलवे संपत्तियों के संबंध में पुनर्वास के लिए कोई विशिष्ट नीति नहीं है, जो याचिका या गुजरात या हरियाणा राज्य में किसी अन्य संपत्ति की विषय वस्तु है।

हलफनामे में कहा गया है कि भूमि और उपनिवेश राज्य के विषय हैं। इसलिए संबंधित राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को अपनी आबादी की आवास की जरूरतों को पूरा करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि एमओएचयूए के माध्यम से केंद्र सरकार 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू) योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में समाज के ईडब्ल्यूएस की आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से राज्य के प्रयास को बढ़ा सकती है।

यह सवाल करते हुए कि एमओएचयूए पीएमएवाई यू के माध्यम से झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को कैसे समायोजित करेगा, पीठ ने टिप्पणी की, “आप उन्हें उस योजना में कैसे समायोजित करने जा रहे हैं? आपको हमें यह बताना होगा। राज्य, रेलवे और निगमों को एक साथ बैठकर योजना तैयार करनी चाहिए। हम इसे रिकॉर्ड में लेंगे और आपको निर्देश जारी करेंगे।”

एएसजी नटराज ने प्रस्तुत किया कि रेल मंत्रालय के पास पुनर्वास के लिए कोई नीति नहीं है और रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 पर भरोसा करने के लिए यह प्रस्तुत करने के लिए कि इस धारा के तहत किसी भी प्रकार का अतिक्रमण और भूमि पर कब्जा एक अपराध है।

पीठ ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई करने में रेल मंत्रालय की विफलता पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि क्या आपने कुछ किया? क्या आपने सार्वजनिक परिसर अधिनियम लागू किया? आपने कोई कार्रवाई नहीं की है, हम नहीं जानते। आप समस्या का समाधान कैसे ढूंढेंगे, हमें बताएं। अगर उन्हें कोई अधिकार नहीं है, तो बहस करें। हमें कोई कठिनाई नहीं है।

एएसजी केएम नटराज ने तर्क दिया कि योजना को लागू करने के लिए झुग्गीवासियों के लिए इसके लिए पात्र होना महत्वपूर्ण है। पीठ ने पूछा कि क्या मंत्रालय ने उन लोगों की पहचान की है, जो पीएमएवाई-यू के लिए पात्र हैं। पीठ ने मामले को मंगलवार के लिए स्थगित करते हुए टिप्पणी की कि हां, हम समझते हैं। जो पात्र हैं वे प्राप्त कर सकते हैं। फरीदाबाद मामले में भी यही हुआ है। यह आपकी संपत्ति है और आप अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर रहे हैं। अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई करना वैधानिक कर्तव्य है। आपको सार्वजनिक परिसर अधिनियम लागू करना चाहिए। यह आपकी संपत्ति है। आप इस मुद्दे को कैसे हल करने जा रहे हैं?

 (वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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