Friday, March 29, 2024

ट्रांसफर की धमकी मिलने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने सुप्रीम कोर्ट की अर्जी पर एसीबी मामले की सुनवाई टाली

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने कर्नाटक के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और उसके प्रमुख सीमांत कुमार सिंह द्वारा जस्टिस संदेश द्वारा की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर विचार करते हुए मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस एचपी संदेश से अनुरोध किया कि वह कर्नाटक की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के खिलाफ जारी मामले की सुनवाई को तीन और द‌िनों के लिए टाल दें। जिसे स्वीकार करते हुए जस्टिस एचपी संदेश ने सुनवाई टाल दी है।

दरअसल जस्टिस संदेश ने हाल के दिनों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के खिलाफ कई प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं और निर्देश दिए हैं। जस्टिस संदेश ने कल एक आदेश पारित किया था, जिसमें उन्होंने दर्ज किया था कि उन्हें एक सिटिंग जज ने अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांसफर की धमकी दी है, अगर उन्होंने एसीबी प्रमुख के खिलाफ आदेश पारित किया तो। हालांकि आदेश अभी तक अपलोड नहीं किया गया है।

पीठ ने आदेश में कहा है कि हम विद्वान जज से 11 जुलाई को पारित आदेश पर गौर करने के लिए सुनवाई को तीन दिन के लिए टालने का अनुरोध करते हैं। मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध करें।

एसीबी प्रमुख एडीजीपी सीमांत कुमार सिंह पिछले हफ्ते तब विवाद का केंद्र बन गए थे, जब हाईकोर्ट के जस्टिस एचपी संदेश ने खुली अदालत में एक सनसनीखेज बयान दिया कि एसीबी के खिलाफ कई निर्देश पारित करने के बाद उन्हें तबादले की अप्रत्यक्ष धमकी मिली थी।

जस्टिस संदेश ने सोमवार को एक लिखित आदेश में एसीबी जांच की निगरानी के लिए प्राप्त ट्रांसफर की धमकी को दर्ज किया। उपायुक्त (शहरी) से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में एसीबी की जांच पर गहरी निराशा व्यक्त करते हुए, जस्टिस संदेश ने एसीबी को उसके द्वारा दायर सभी क्लोजर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने के लिए कई आदेश पारित किए थे।

सुनवाई के दरम्यान आज कर्नाटक राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता पेश हुए, जिन्होंने कहा, सिंगल जज को कल आदेश पारित करने से बचना चाहिए था, जब सुप्रीम कोर्ट को आज विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करनी थी। एसजी ने अनुरोध किया कि मामला कार्यवाहक चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंपा जाए।

एसजी ने कहा कि भ्रष्टाचार के एक मामले में एक आरोपी की नियमित जमानत अर्जी पर विचार करते हुए निर्देश दिए गए हैं। हालांकि हाईकोर्ट के पास किसी मामले में जांच की निगरानी करने की शक्ति है, लेकिन धारा 439 सीआरपीसी के तहत जमानत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय ऐसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

एसजी ने कहा कि उचित तरीका यह होगा कि इसे एक जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत किया जाए और इसे जनहित याचिकाओं से निपटने वाली पीठ को हस्तांतरित किया जाए, एसजी ने प्रस्तुत किया। यह कहते हुए कि ‌सिंगल जज ने मामले को कल पोस्ट कर दिया है, एसजी ने अनुरोध किया कि सुनवाई कम से कम दो दिनों के लिए स्थगित कर दी जाए।

एडीजीपी सीमांत कुमार सिंह की ओर से पेश वकील ने कहा कि जज ने उनकी बात सुने बिना ही उनके खिलाफ सख्ती की। उन्होंने कहा कि अधिकारी के एसीआर को खुली अदालत में पढ़ा गया और सुनवाई का मौका दिए बिना उनके खिलाफ कई मौखिक टिप्पणियां की गईं। वकील ने कहा कि मेरी बात सुने बिना मेरे खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। 2009 से मेरी एसीआर खुली अदालत में पढ़ी जा रही है। मुझे कल भी बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी और मेरे पद पर भी विचार करने के निर्देश दिए गए हैं।

जस्टिस संदेश ने पहले मौखिक रूप से कहा था कि एडीजीपी एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं और हाईकोर्ट के एक जज ने उन्हें ऐसे ही हस्तक्षेप के कारण एक अन्य जज का तबादला होने का उदाहरण दिया था। जस्टिस संदेश ने ये मौखिक टिप्पणी उपायुक्त, बेंगलुरु (शहरी) से संबंधित एक मामले में जांच पर असंतोष व्यक्त करने के बाद की थी। जज ने पहले एसीबी को निर्देश दिया था कि वह अपनी स्थापना के बाद से दायर सभी क्लोजर रिपोर्ट पेश करे।

सोमवार को मामले में एक अन्य घटनाक्रम में, जस्टिस संदेश ने सिटिंग जज से मिली ट्रांसफर की धमकी को एक लिख‌ित आदेश में दर्ज किया। जस्टिस  एचपी संदेश ने सोमवार को अपने आदेश में राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) [महेश पीएस बनाम कर्नाटक राज्य] द्वारा नियंत्रित किए जा रहे कुछ मामलों की निगरानी के लिए स्थानांतरण के खतरे का विवरण दर्ज किया। न्यायाधीश ने इससे पहले 4 जुलाई को उन्हें मिली धमकियों के बारे में मौखिक टिप्पणी की थी। हालांकि, उन्होंने इसे रिकॉर्ड में नहीं रखा था। कल पारित अपने आदेश में, न्यायाधीश ने विस्तार से खुलासा किया कि क्या हुआ था।

इसके मुताबिक, वह 1 जुलाई 2022 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के विदाई भोज में शामिल हो रहे थे, तभी हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज ने उनके बगल में बैठकर धमकी दी। इस बीच, माननीय मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के कारण, इस न्यायालय द्वारा 01जुलाई, 2022 को विदाई देने के लिए एक रात्रिभोज की व्यवस्था की गई थी। एक माननीय वर्तमान न्यायाधीश मेरे पास आकर बैठे और कहा कि वह दिल्ली से एक कॉल आया (नाम का खुलासा नहीं किया) और कहा कि जिस व्यक्ति ने दिल्ली से फोन किया, उसने मेरे बारे में पूछताछ की और तुरंत मैंने जवाब दिया कि मैं किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हूं । माननीय न्यायाधीश ने इसे वहीं नहीं रोका और आगे कहा कि एडीजीपी उत्तर भारत से हैं और वह शक्तिशाली हैं और इस न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने का एक उदाहरण भी दिया और बताया कि उनकी ओर से कोई गलती नहीं होने के कारण, उनका तबादला कर दिया गया।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति संदेश ने मौखिक रूप से 7 जुलाई के आदेश में जारी समन के पीछे अपना तर्क समझाया, जो अब उच्चतम न्यायालय  के समक्ष चुनौती का विषय है। उन्होंने कहा कि अदालत के कामकाज को खतरा होने के कारण उन्होंने यह आदेश पारित किया है।उन्होंने कहा कि अदालत को कोई खतरा नहीं हो सकता।मैंने खतरे के बारे में संबंधितों को सूचित कर दिया है। यह निश्चित रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा और न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप के समान है।

जब एक पक्ष की ओर से पेश हुए एक वरिष्ठ वकील ने जोर देकर कहा कि न्यायाधीश उस मौजूदा न्यायाधीश के नाम का खुलासा करें जिसने उसे धमकी दी थी, तो न्यायमूर्ति संदेश ने स्पष्ट किया कि नाम का खुलासा पहले ही उचित व्यक्ति को किया जा चुका है। हालांकि, ओपन कोर्ट में इसका खुलासा नहीं किया जाएगा।

एसीबी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 7 जुलाई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें न्यायमूर्ति संदेश ने एसीबी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) सीमांत कुमार सिंह के खिलाफ अपनी मौखिक टिप्पणियों का कारण बताते हुए कहा था कि वे संस्था के हित में काम नहीं कर रहे हैं।

आज उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संदेश द्वारा कल पारित आदेश को भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत के संज्ञान में लाया। एसजी मेहता ने कहा कि किसी ने नियमित जमानत के लिए आवेदन किया था। उसे जमानत दी जा सकती थी या मना किया जा सकता था। न्यायाधीश ने कहा कि विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा है और 2016 से भी सारांश रिपोर्ट का विवरण मांगा।

पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि यह नोट किया जाता है कि भले ही हमारी अदालत ने आज मामले को सूचीबद्ध किया था, न्यायाधीश [जस्टिस संदेश] ने कल मामले की सुनवाई का निर्देश दिया और कुछ बोलने वाले आदेश भी पारित किए। इसे ध्यान में रखते हुए, हमें लगता है कि विद्वान न्यायाधीश से अनुरोध करना उचित है सुनवाई को 3 दिन के लिए टाल दें।

इस प्रकार मामले को गुरुवार, 14 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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