Thursday, March 28, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है ।

पीठ ने कहा कि हमें इस याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता है। पूरी याचिका पूरी तरह से गलत है। इस प्रकार खारिज कर दिया गया। चीफ जस्टिस ललित के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किए जाने के बाद मामला आज दोपहर 12.45 बजे सूचीबद्ध हुआ।

वकील मुरसलिन असिजीत शेख द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बारह मौकों पर सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठों के बाध्यकारी उदाहरणों की जानबूझकर अवहेलना की और योग्य वादियों को न्याय से वंचित किया।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपने बेटे के मुवक्किल से संबंधित एक मामला उठाया और राज्य सरकार सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए बिना एकतरफा आदेश पारित किया।याचिका में कहा गया कि दूसरे मुद्दे को पहले ही एक आरके पठान ने सीजेआई और भारत के राष्ट्रपति को शिकायत के माध्यम से उजागर किया था।

याचिका में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के खिलाफ अदालत की अवमानना और अन्य आपराधिक कार्रवाई की मांग के अलावा केंद्र सरकार को उन्हें सीजेआई के रूप में नियुक्त करने से परहेज करने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी ।

पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि किसी न्यायाधीश द्वारा पारित न्यायिक आदेश उसकी नियुक्ति को चुनौती देने का आधार नहीं हो सकते।जस्टिस भट ने कहा कि आप यहां बहस नहीं कर सकते या इस तरह के मुद्दे नहीं उठा सकते।इसलिए पीठ ने याचिका खारिज कर दी।

डीके शिवकुमार की याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को चुनौती दी गई थी।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ ने ईडी को याचिका पर जवाब देने के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया।हालांकि, अदालत ने शिवकुमार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का कोई आदेश पारित नहीं किया, यह देखते हुए कि इसके लिए कोई आवेदन नहीं था।

शिवकुमार ने यह तर्क देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया कि ईडी उसी अपराध की फिर से जांच कर रहा है जिसकी उसने 2018 में उसके खिलाफ दर्ज पिछले मामले में पहले ही जांच की थी।याचिका में कहा गया है कि 2018 में विधेय अपराध में आरोप लगाया गया था कि शिवकुमार ने कर्नाटक राज्य में मंत्री और विधायक के रूप में कार्य करने की अवधि के दौरान अर्जित अवैध धन को लूटने की साजिश रची थी।इसने तर्क दिया कि दूसरे ईसीआईआर में विधेय अपराध याचिकाकर्ता द्वारा 2013 से 2018 की अवधि के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के अधिग्रहण का आरोप लगाता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पीएमएलए अपराध के तहत जांच दोनों मामलों में समान है।

याचिका में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (संशोधन) एक्ट, 2009 की धारा 13 को भी चुनौती दी गई थी, जिसमें पीएमएलए के तहत विधेय अपराध की सूची में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) की धारा 13 शामिल थी। पीसी अधिनियम की धारा 13 एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार से संबंधित है और एक लोक सेवक को अपने सार्वजनिक कार्यालय का उपयोग करके, संपत्ति का दुरुपयोग करने या आय के ज्ञात स्रोतों से परे संपत्ति के मालिक होने के लिए अवैध परितोषण प्राप्त करने के लिए दंडित करता है।

संशोधन प्रभावी रूप से यह प्रावधान करता है कि जिस आरोपी पर पीसी अधिनियम की धारा 13 के तहत अपराध करने का आरोप है, उसकी भी पीएमएलए की धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग) के तहत जांच की जा सकती है।

शिवकुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि धारा एक बहुत ही आकर्षक सवाल उठाती है क्योंकि एक बार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि संपत्ति आय से अधिक संपत्ति है, तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती है।

जज कृष्णकुमार का तबादला रद्द

केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोझीकोड के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस कृष्णकुमार के तबादले को रद्द कर दिया, जिन्होंने विवादास्पद “भड़काऊ पोशाक आदेश” पारित किया था। न्यायमूर्ति एके जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ न्यायाधीश की अपील पर फैसला सुनाया जिसमें उनके स्थानांतरण को बरकरार रखा गया था।

कृष्णकुमार कोझीकोड में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, जब उन्हें कोल्लम जिले में श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया गया था।इस आशय का एक नोटिस 23 अगस्त को केरल उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था।नोटिस के अनुसार, स्थानांतरण न्यायिक अधिकारियों के नियमित स्थानांतरण और पोस्टिंग का हिस्सा था और तीन अन्य न्यायाधीशों का भी तबादला किया गया है।

हालांकि, यह ऐसे समय में आया है जब न्यायाधीश सिविक चंद्रन को जमानत देते हुए यौन उत्पीड़न के मामले में उनके द्वारा पारित एक आदेश के लिए जांच के दायरे में थे। आदेश में, न्यायाधीश ने कहा था कि यदि पीड़िता “यौन उत्तेजक पोशाक” पहनती है तो यौन उत्पीड़न का मामला प्रथम दृष्ट्या नहीं चलेगा।

राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देने के बाद उच्च न्यायालय ने बाद में उन टिप्पणियों को हटा दिया था।

हाईकोर्ट ने जज के तबादले को लेकर प्रशासनिक पक्ष पर फैसला भी लिया था।न्यायाधीश ने तब स्थानांतरण को चुनौती देने वाली वर्तमान अपील याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।याचिका में जज कृष्णकुमार ने तर्क दिया था कि स्थानांतरण आदेश अवैध, मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।यह भी तर्क दिया गया कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए एक न्यायाधीश द्वारा पारित एक गलत आदेश न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का आधार नहीं हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों की अवहेलना

एक महत्वपूर्ण फैसले में केरल हाईकोर्ट ने कहा कि हिदायतों का पालन न करना, जब तक कि वह जानबूझकर नहीं किया गया है, को न्यायिक अधिकारी की ओर से कदाचार के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

अदालत ने कहाकि जब उच्चतम न्यायालय की हिदायतों का पालन नहीं किया गया हो, और यह न्यायिक अधिकारी की अज्ञानता या गैर-समझ के कारण हुआ हो, तो इसे न्यायिक अधिकारी की अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में हुई गलती के रूप में देखा जाना चाहिए, और जिसे जूडिशियल हायरार्कि में उच्च न्यायालयों की ओर से दुरुस्त कराया जा सकता है। ऐसा नहीं होने पर न्यायिक अधिकारियों की विचार प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

कुलपतियों ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया

विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने पिछले महीने राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। नोटिस में कुलपतियों को यह बताने के लिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानदंडों के विपरीत वे अपने पदों पर कैसे बने रह सकते हैं।

विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति ने नोटिस में कहा कि कुलपति के पद पर रहने का कानूनी अधिकार कारण बताने में विफल रहने पर, कुलाधिपति उक्त पद पर नियुक्ति को अवैध और शुरू से ही शून्य घोषित कर सकते हैं। कुलपतियों ने तर्क दिया है कि नोटिस अधिकार क्षेत्र के बिना है और इसके रिकॉर्ड स्पष्ट त्रुटियों से भी दूषित है। कन्नूर विश्वविद्यालय के वीसी, डॉ गोपीनाथ रवींद्रन ने याचिका में प्रस्तुत किया है कि वह 23 नवंबर 2021 को अपनी मूल नियुक्ति की समाप्ति पर कन्नूर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10 (10) के अनुसार पुनर्नियुक्ति के बाद पद पर थे।

उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि जब उनकी पुनर्नियुक्ति को केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे बरकरार रखा गया था, और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि कुलाधिपति, जो केवल एक वैधानिक प्राधिकरण है, पुनर्नियुक्ति की वैधता या अन्यथा निर्णय नहीं ले सकता है। याचिका में कहा गया है कि सक्षम अदालत के फैसले के आधार पर ही फैसला किया जा सकता है।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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