Saturday, April 20, 2024

सीएए विरोधी कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी पर वकीलों, बुद्धिजीवियों ने जताया रोष, कहा- दिल्ली दंगों की हो स्वतंत्र आयोग से जांच

(सीएए विरोधी आंदोलन में शामिल एक्टिविस्टों और ख़ासकर महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने को लेकर दिल्ली के एक हिस्से में बड़ा रोष है। इन आंदोलनों में शामिल महिला समेत कई कार्यकर्ताओं को यूएपीए जैसे काले क़ानूनों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही इनमें से कई को नार्थ-ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों से जोड़ दिया गया है। पुलिस के इस रवैये पर तमाम वकील, बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कड़ा एतराज़ ज़ाहिर किया है। आज वेबनार के ज़रिये आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में भी यही बात दिखी। सभी ने एकसुर में सरकार के इस फ़ासिस्ट कदम की निंदा की और केंद्र को अपने रवैये से बाज आने की चेतावनी दी। इस वेब प्रेस कांफ्रेंस में राज्यसभा सांसद मनोज झा, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़, लेखक व प्रोफेसर अपूर्वानंद, सामाजिक कार्यकर्ता कविता कृष्णन,  जमायत के सेक्रेटरी  डॉक्टर सलीम इंजीनियर शामिल थे। इन सभी ने मिलकर एक साझा बयान जारी किया है। पेश है उनका पूरा बयान-संपादक)  

महामारी और तालाबंदी के बीच में दिल्ली पुलिस द्वारा सीएए के विरोधी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला रुक नहीं रहा है। सफूरा ज़ारगर, मीरान हैदर और शिफा उर रहमान के बाद, दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया के एक और छात्र आसिफ इकबाल को गिरफ्तार किया है। 16 मई को, आसिफ इकबाल तहना को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन 17.05.2020 को अपराध शाखा, चाणक्यपुरी, दिल्ली द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 15.12.2019 को जामिया के पास हिंसा से संबंधित मामले में उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। सनद रहे कि वे जामिया के छात्र थे, जिन्होंने उस भयानक रात में हिंसा का खामियाजा उठाया था जब पुलिस ने विश्वविद्यालय और पुस्तकालय परिसर में घुसकर छात्रों के साथ अभद्रता की थी।

पुलिस ने आसिफ को गिरफ्तार किया और पुलिस हिरासत की मांग की। न्यायाधीश ने पुलिस कस्टडी से इनकार कर दिया क्योंकि आसिफ से पहले ही कई दिनों तक पुलिस ने पूछताछ की थी और उस मामले में पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है जिसमें पुलिस ने उल्लेख किया है कि आसिफ की भूमिका के बारे में अभी भी पता नहीं चला है और इसलिए उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है ।

न्यायाधीश ने आसिफ को  14 दिनों की न्यायिक हिरासत दी। कपड़े देने के लिए क्राइम ब्रांच में उनसे मिलने गए आसिफ के दोस्तों ने बताया कि आसिफ को स्पेशल सेल पुलिस ने 16 मई, 20 को पीटा था। आसिफ ने आज अपने एक करीबी दोस्त को तिहाड़ जेल के भीतर एक मुंशी द्वारा महज  ‘जामिया का छात्र’ होने के कारण पीटे जाने की सूचना दी ।

19.5.20 को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आसिफ को फिर से गिरफ्तार किया और अब उसे एफआईआर नंबर 59 के तहत उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जोड़ा जा रहा है । उसे 7 दिनों की पुलिस हिरासत में ले लिया। यह पहली इस तरह की घटना नहीं है- यह पैटर्न बन गया है – पहले एक केस में गिरफ्तार करें जब अभियोगी की जमानत की संभावना दिखे तो उसे एफआईआर नंबर 59 में भी मुजरिम बना दिया जाए। यह काम दिल्ली पुलिस सीएए कार्यकर्ताओं के साथ लगातार कर रही है।

नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों की एफआईआर 59 का मामला: यह एफआईआर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में दायर की गई थी, जिसमें शुरुआत में 23-27 फरवरी के बीच सभी जमानती धाराएं थीं। 12 मार्च को गिरफ्तार किए गए तीन लोकप्रिय मोर्चा कार्यकर्ताओं मोहम्मद दानिश, परवेज आलम और मोहम्मद इलियास को 14 मार्च को जमानत दी गई थी और न्यायाधीश प्रभा दीप कौर ने गिरफ्तारी के दिन थाने से जमानत नहीं देने के लिए आईओ को फटकार लगाई। “यह एक सुलझा हुआ सिद्धांत है कि जमानती अपराधों में, प्रथम दृष्ट्या आरोपी व्यक्तियों को जमानत देना IO का कर्तव्य है। IO द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है कि उसने आरोपी व्यक्तियों को जमानत क्यों नहीं दी थी।” अदालत ने कहा कि संवैधानिक और प्रक्रियात्मक जनादेश के अनुसार पहला उदाहरण है।

इस विशेष प्राथमिकी को फिर से रद्द कर दिया गया जब खुरेजी से गिरफ्तार एक वकील इशरत जहां को पिछले मामले में 21.0120 को जमानत दे दी थी। खालिद सैफी के साथ उसे इस विशेष प्राथमिकी के तहत फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था, इस  बार 302 जैसे कुछ और कड़ी धाराएँ एफआईआर में जोड़ दी गयीं और इशरत की जमानत बाद में खारिज कर दी गई थी।

13.04.2020 को जामिया मिलिया इस्लामिया की एक छात्रा सफूरा ज़ारगर को जाफराबाद में हिंसा के लिए गिरफ्तार किया गया था। जब उसे इस मामले में जमानत दी गई तो पुलिस ने उसे इस विशेष प्राथमिकी एफआईआर 59 में फिर से गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह, छात्र और एंटी-सीएए कार्यकर्ता गुलफिशा को जाफराबाद में हिंसा के संबंध में गिरफ्तार किया गया था और उस मामले में जमानत मिलने के बाद उसे इस एफआईआर 59 प्राथमिकी में फिर से शामिल किया गया था। 

अब आसिफ इकबाल के साथ भी हमने यही पैटर्न देखा है। एफआईआर 59 में सफूरा और मीरान हैदर की गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने आगे खुलासा किया कि उन्होंने इस प्राथमिकी में बर्बर यूएपीए की चार धाराएँ ओर जोड़ दी हैं, हालांकि वे यह बताने के लिए भी तैयार नहीं हैं कि सभी को यूएपीए के तहत फंसाया गया है या कुछ एक को।

 इस एफआईआर के तहत सभी बंदियों को अब संभावित रूप से यूएपीए के तहत फंसाया जाता है। जामिया एलुमनी एसोसिएशन के शिफा उर रहमान को भी इस एफआईआर के तहत दर्ज किया गया था। इसलिए घटनाक्रम से बहुत स्पष्ट है: पहले किसी व्यक्ति को किसी मामले के तहत गिरफ्तार किया जाता है, और जब वह मामले में जमानत पाने वाला होता है या होती है, तो उन्हें एफआईआर 59 विशेष प्राथमिकी में फंसा दिया जाता है।

यह प्राथमिकी जो सभी जमानती अपराधों के साथ शुरू हुई थी, अब लगभग एक आतंकवाद-रोधी मामले में बदल गई है और यह विशेष रूप से -CAA विरोधी कार्यकर्ताओं और छात्रों को निशाना बना रही है और उन्हें ‘खूंखार आतंकवादी’ के रूप में आरोपित ठहरा रही है, जो उत्तरपूर्व दिल्ली के दंगों के लिए ‘जिम्मेदार’ थे । इसके अलावा, एफआईआर सबसे अस्पष्ट शब्द है और व्यापक सामान्यीकरण और आरोप लगाता है जिससे किसी के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल करना आसान हो जाता है।

यह नोट करना आवश्यक है कि हालांकि दिल्ली के दंगों में पीड़ितों में से अधिकांश, जो अपनी जान और आजीविका खो चुके थे, मुस्लिम थे, इस प्राथमिकी के तहत अब तक गिरफ्तार सभी लोग भी मुस्लिम हैं। यह स्पष्ट रूप से दिल्ली पुलिस के पूर्वाग्रही व्यवहार को दर्शाता है और कैसे वे दिल्ली के दंगों के बहाने सीएए विरोधी -एक्टिविस्टों को निशाना बनाने, फंसाने और शिकार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।

दिल्ली पुलिस की असंवेदनशीलता इस तथ्य से स्पष्ट है कि उन्होंने तीन महीने की गर्भवती सफूरा को गिरफ्तार किया और उसे रिहा करने से मना कर रही है। महामारी और तालाबंदी के दौरान, दिल्ली पुलिस जामिया के छात्रों और सीएए के अन्य विरोधी कार्यकर्ताओं को पूछताछ के लिए बुलाती रही। लॉकडाउन के दौरान बार-बार इसे रोकने की अपील की गई थी। दिल्ली पुलिस ने अपने हेड कांस्टेबल को कोरोना पोजिटिव पाए जाने के बाद भी बाहर से विशेष सेल कार्यालय में कार्यकर्ताओं को बुलाना जारी रखा। हमें यह भी पता चला है कि दिल्ली पुलिस लगातार कार्यकर्ताओं पर दबाव बना रही है और उन्हें परेशान कर रही है ताकि वे पुलिस की तरफ से झूठी गवाही देने को तैयार हो जाएँ -जिन्हें वायदा माफ गवाह कहा जाता है इससे पता चलता है कि उनके पास इन गिरफ्तारियों के लिए कोई सबूत नहीं है और वे नकली कहानी को सच बताने के लिए सीएए के खिलाफ मुखर लोगों को डरा-धमका कर गवाह बनाना चाहते हैं ।

हम एंटी-सीएए कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और बेवजह फंसाने  की कड़ी निंदा करते हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा लोगों से कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने या अप्रूवर बनने के लिए दबाव बनाने का कार्य उनकी हताशा को दर्शाता है और यह गैरकानूनी कृत्य है। इससे पता चलता है कि दिल्ली पुलिस दंगे के केस का इस्तेमाल केवल कार्यकर्ताओं को तंग करने के लिए कर रही है।

हम इन सभी छात्रों और कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की मांग करते हैं। शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन के छात्रों और कार्यकर्ताओं को डराने के लिए यूएपीए जैसे भयानक कानून का उपयोग घृणित और अत्यधिक निंदनीय है।

दिल्ली दंगों की जाँच के लिए स्वतंत्र आयोग की मांग है जो निम्न बिंदुओं पर जांच करे 

1. दंगा जिस दिन हुआ उस दिन बंद और सड़क की अपील किसने की थी ? क्या उस संगठन से कोई पूछताछ हुई ? 

2. सौ दिन से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे सीएए विरोधी आंदोलन को दंगा जैसी हिंसा कि जरूरत ही नहीं थी तो वे कौन लोग थे जिन्होंने भीड़ को उकसाया।

3. सोशल मीडिया के सभी वीडियो की जांच हो, उनको बनाने वालों से समय स्थान और उसमें शामिल लोगों के चेहरे पहचानने का उपक्रम हो 

4. छात्रों ओर कार्यकर्ताओं को झूठा फंसने की साजिश में शामिल पुलिस व अन्य लोगों के विरुद्ध जांच हो।

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