Saturday, April 20, 2024

अर्णब गोस्वामी जेल में ही रहेंगे, नहीं मिली जमानत

छह घंटे तक चलने वाले मैराथन सुनवाई सत्र के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी एवं अन्य आरोपियों द्वारा दायर किए गए आवेदनों पर आदेश सुरक्षित रखा, जिन्होंने 2018 में आत्महत्या के मामले में  हिरासत से मुक्त करने की प्रार्थना की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे द्वारा गोस्वामी को जमानत देने के लिए दी गयी गई दलीलों के बावजूद जस्टिस एसएस शिंदे और एमएस कार्णिक ने अंतरिम राहत के लिए तत्काल आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। गोस्वामी 4 नवंबर से न्यायिक हिरासत में हैं। आदेश सुरक्षित रखते हुए खंडपीठ ने टिप्पणी की कि अगर हम राहत देते हैं, तो हर कोई उच्च न्यायालय में आ जाएगा। खंडपीठ ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

साल्वे के अनुरोध को ठुकराते हुए जस्टिस शिंदे ने कहा कि हम आज आदेश पारित नहीं कर सकते। अभी शाम के छह बज रहे हैं। इस बीच हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि  याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को सत्र न्यायालय से जमानत के लिए कोई रोक नहीं होगी और यदि इस तरह का आवेदन दायर किया जाता है, तो इसे 4 दिनों के भीतर निस्तारित किया जाना चाहिए। पीठ ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय में मामले की पेंडेंसी याचिकाकर्ताओं के लिए संबंधित अदालत के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत नियमित जमानत लेने के लिए बाधा नहीं होगी। खंडपीठ ने आदेश दिया की यदि ऐसा कोई आवेदन किया जाता है, तो उसी को संबंधित अदालत द्वारा दाखिल करने के चार दिनों के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए।

जब साल्वे ने बार-बार जोर दिया कि -अंतरिम राहत दी जाए, तो जस्टिस शिंदे ने संकेत दिया कि कोर्ट आदेशों को सुरक्षित रखेगा और आने वाले सप्ताह में किसी दिन सुनाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि अदालत जल्द से जल्द फैसला सुनाएगी।खंडपीठ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका और गोस्वामी द्वारा दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अंतरिम रिहाई की मांग की गयी थी। खंडपीठ ने इस मामले में सह-अभियुक्त एमएस शेख और प्रवीण राजेश सिंह के लिए अधिवक्ता विजय अग्रवाल और निखिल मेंगड़े को भी सुना।

राज्य सरकार ने याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाया। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने तर्क दिया कि जमानत के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं पोषणीय नहीं हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया  कि रिमांड के न्यायिक आदेश के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं पोषणीय नहीं है। देसाई ने तर्क दिया कि यदि किसी व्यक्ति को न्यायिक रिमांड के पालन में हिरासत में रखा गया है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की कोई रिट दायर नहीं की जा सकती है। देसाई ने तर्क दिया की यदि ऐसी याचिकाओं को सुना गया तो पहले से ही चरमरा रही न्यायिक प्रणाली और ज्यादा चरमराने लगेगी।

उनके पास कानून में उनके वैकल्पिक उपाय हैं। हम कानून में उपलब्ध उनके उपायों के रास्ते में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को मजिस्ट्रेट से नियमित जमानत की मांग करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम तसनीम सिद्दीकी 2018() एससीसी 745 का हवाला दिया। अर्णब गोस्वामी मजिस्ट्रेट के 4 नवंबर के आदेश के तहत हिरासत में हैं। मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र को चुनौती नहीं दी गई है। न्यायिक आदेश होने के नाते, यह विशेष याचिका नहीं ठहरेगी। देसाई ने तर्क दिया कि अर्णब गोस्वामी “गैरकानूनी हिरासत” के तहत नहीं हैं। वह एक न्यायिक आदेश के आधार पर हिरासत में हैं ।

देसाई ने खंडपीठ को बताया कि गोस्वामी ने मूल रूप से मजिस्ट्रेट के सामने जमानत की अर्जी दायर की थी, लेकिन राज्य की कोई गलती नहीं होने के बावजूद उसे वापस ले लिया गया, जिसमें कहा गया कि मजिस्ट्रेट ने इस पर कोई समय निर्धारित नहीं किया या। जमानत अर्जी वापस लेने के फैसले में राज्य की कोई गलती नहीं है। हम लंबे समय तक स्थगन की तलाश में नहीं हैं। हम इस बात से भी अवगत हैं कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला शामिल है।

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का पूरा मामला अवैध गिरफ्तारी के आरोप पर आधारित है और उन्होंने “अवैध हिरासत” के किसी भी मुद्दे को नहीं उठाया है, क्योंकि उन्होंने रिमांड आदेश को चुनौती नहीं दी है। देसाई ने कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने किसी व्यक्ति को पेश किए जाने से पहले गिरफ्तारी होती है। न्यायिक रिमांड के बाद गिरफ्तारी का सवाल प्रासंगिक नहीं होता है।

उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी का मुद्दा हिरासत के मुद्दे से अलग है। अपराध का खुलासा नहीं करने के लिए एफआईआर को रद्द करने का सवाल, अवैध गिरफ्तारी का सवाल और हिरासत का सवाल अलग है। एफआईआर का सवाल यह नहीं है कि अंतरिम रिहाई के लिए प्रासंगिक नहीं है क्योंकि उन्होंने न्यायिक रिमांड के आदेश को चुनौती नहीं दी है।

दूसरी तरफ, साल्वे ने अर्णब गोस्वामी की ओर से पेश होकर, उत्तर प्रदेश के जगदीश अरोड़ा बनाम राज्य के उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल पत्रकार प्रशांत कनौजिया को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया था। साल्वे ने खंडपीठ से कहा कि यही दलील वहां भी दी गयी थी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पोषणीय नहीं है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे स्वीकार नहीं किया और प्रशांत कनौजिया को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया।

साल्वे ने कल आरोप लगाया था कि राज्य द्वेष के साथ काम कर रहा है। इस पर देसाई ने कहा कि कि मैलाफ़ाइड या द्वेष  के प्रश्न प्रासंगिक नहीं हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने रिमांड का आदेश पारित किया है।

देसाई ने कहा कि रिमांड का आदेश एक न्यायिक कार्य है। याचिकाकर्ता के पास उचित न्यायालय के समक्ष जमानत मांगने का प्रभावशाली उपाय है। भले ही एक रिमांड आदेश यांत्रिक रूप से पारित किया गया हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपाय नहीं है। कोर्ट के कई लेयरों अर्थात न्यायिक मजिस्ट्रेट फिर सत्र अदालत की सीढ़ियों के क़ानूनी पायदानों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता । देसाई ने इस सम्बन्ध में साल्वे की इन्हीं दलीलों का भी माकूल जवाब दिया।

शिकायतकर्ता की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए, जिसने अपने पिता और दादी को खो दिया था, देसाई ने कहा कि वह लगभग एक साल से न्याय के लिए दरवाजे खटखटा रही थीं। आज राज्य सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया में है। अनुच्छेद 14 पीड़ित पर भी लागू होता है। पीड़ित को निष्पक्ष और पूर्ण जांच का मौलिक अधिकार भी है। फरवरी से, पीड़ित (अदना नाइक) न्याय के लिए दरवाजे खटखटा रही है। पीड़ित ने केवल ट्विटर में क्लोजर रिपोर्ट की खोज की … याचिकाकर्ता के पास अधिकार है। इसके अलावा, पीड़ित के पास अधिकार है। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह पीड़ित और आरोपी के अधिकारों को संतुलित करे।

उन्होंने कहा कि जब जांच चल रही हो तो जांच को एक ठहराव में नहीं लाया जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि व्यक्तियों के नामों के साथ एक सुसाइड नोट है और इस प्रकार यह एक ऐसा मामला है जिसकी जांच की जानी चाहिए।

शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता सिरीश गुप्ते ने कहा कि अर्णब गोस्वामी को अभी रिहा करने के लिए जब जांच लंबित है, पीड़ित के साथ अन्याय है। उसे धारा 439 सीआरपीसी के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करने दें।साल्वे ने दलील दी कि नाइक परिवार को यह बताना होगा कि उन्होंने अब केवल अदालत से संपर्क किया था और वे अप्रैल 2019 और अब के बीच क्या कर रहे थे।

गुप्ते ने न्यायालय से यह भी पूछा कि क्या अर्जेंसी है कि तीन दिनों के लिए एक खंडपीठ द्वारा याचिकाकर्ता की सुनवाई की गयी, जब कोविड-19 के समय के दौरान कई याचिकाओं पर सुनवाई नहीं की जा रही है। इस बिंदु पर जस्टिस शिंदे ने स्पष्ट किया कि न्यायालय की दो पीठ ऐसे मामलों की सुनवाई कर रही हैं। जमानत पैरोल आदि मामलों का एक सप्ताह के भीतर निपटारा किया जाता है। आज हमने आम सहमति के आधार पर विशेष सुनवाई आयोजित की। गुप्ते ने स्पष्ट किया कि वह हरीश साल्वे के तर्क का जवाब दे रहे थे कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है तो क्या नुकसान होगा। पीड़ित को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा ।

कल, साल्वे ने तर्क दिया था कि गोस्वामी और मृतक के बीच कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था और वे केवल एक वाणिज्यिक लेनदेन में शामिल थे। उन्होंने यह भी कहा था कि आत्महत्या के लिए उकसाने या सहायता देने के लिए अभियुक्त की ओर से सकारात्मक कार्रवाई के बिना, धारा 306 आईपीसी की सामग्री पूरी नहीं होती है।इन तर्कों का उल्लेख करते हुए, देसाई ने जवाब दिया कि यह आरोपी के इरादे की जांच करने का चरण नहीं है, खासकर जब आत्महत्या नोट में उसके नाम का उल्लेख है।

उन्होंने खंडपीठ को बताया  कि मजिस्ट्रेट, जिसने मामले को बंद करने का आदेश पारित किया था, को एफआईआर को पुनरूज्जीवित करने की सूचना दी गई थी ताकि वह मामले की निगरानी कर सके। उन्होंने कहा कि मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 164 बयान भी दर्ज किए गए थे और उन बयानों की रिकॉर्डिंग की अनुमति देने का मतलब है कि मजिस्ट्रेट जांच के पुनरूज्जीवित के बारे में जानते हैं और उसी को मंजूरी दी है।

 गोस्वामी को बुधवार सुबह इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक की आत्महत्या के मामले में 2018 के अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया गया था। नाइक ने अपने सुसाइड नोट में गोस्वामी और दो अन्य लोगों का नाम लिया था और आरोप लगाया था कि वे नाइक की कंपनी द्वारा किए गए काम के लिए दिए गए पैसे का भुगतान करने में विफल रहे हैं। इस मामले को राज्य सरकार ने दो साल बाद फिर से खोल दिया।

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