नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मनी लांडरिंग केस में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गयी है। यह केस ईडी ने दर्ज किया था। इस तरह से चिदंबरम को कुल 105 दिन जेल में बिताने पड़े। सीबीआई ने उन्हें 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
जस्टिस भानुमति के नेतृत्व वाली तीन जजों की बेंच ने जमानत देते हुए चिदंबरम को 2 लाख रुपये की श्योरिटी जमा करने का निर्देश दिया। साथ ही उसने केस के मामले में चिदंबरम को कोई भी साक्षात्कार देने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उसने सबूतों से छेड़छाड़ या फिर गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश से भी बचने की हिदायत दी है।
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने कहा कि आखिरकार सच की जीत हुई। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता है। यह बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था।
चिदंबरम के बेटे कार्ति ने ट्वीट कर कहा कि आखिर में 106 दिनों बाद राहत मिली।
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद चिदंबरम की जमानत के फैसले को सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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