Saturday, April 20, 2024

नोटबंदी का जिन्न बोतल से बाहर निकला, केंद्र से सम्बन्धित दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट ने मांगा

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने बुधवार को 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों के 2016 के विमुद्रीकरण के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए कानूनी तर्कों की जांच करने का फैसला किया, केंद्र के इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि यह मुद्दा अब केवल अकादमिक है। पांच जजों, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी. रामसुब्रमण्यम और बीवी नागरत्न की संविधान पीठ ने बुधवार को साफ किया कि वह सरकार के नीतिगत फैसलों की न्यायिक समीक्षा को लेकर लक्ष्मण रेखा से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन वह 2016 के नोटबंदी के फैसले की समीक्षा अवश्य करेगा। नोटबंदी की संवैधानिक वैधता पर संविधान पीठ ने केंद्र से सवाल पूछा है। संविधान पीठ ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भविष्य के लिए कानून तय नहीं करना चाहिए? क्या आरबीआई एक्ट के तहत नोटबंदी की जा सकती है? नोटबंदी के लिए अलग कानून की जरूरत है या नहीं। जिस तरह से नोटबंदी को अंजाम दिया गया इस प्रक्रिया के पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है।

दरअसल वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्‍त मंत्री पी चिदंबरम ने अपनी जोरदार दलीलों से संविधान पीठ को नोटबंदी के जिन्न को बोतल से बाहर निकलने पर विवश कर दिया। चिदंबरम की दलीलों के बाद नोटबंदी के खिलाफ कोल्ड स्टोरेज में पड़ी 58 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। संविधान पीठ ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कानून तय किया जा सकता है। संविधान पीठ का कर्तव्य है कि वो मुद्दे में उठे सवालों का जवाब दे।

दरअसल, संविधान पीठ शुरू में एसजी तुषार मेहता की इस टिप्पणी को स्वीकार कर याचिकाओं को निपटारा करना चाहती थी कि मामला निष्प्रभावी हो गया है और केवल अकादमिक हित का रह गया था। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व वित्त मंत्री और एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम ने कहा कि1978 की नोटबंदी एक अलग कानून था। अध्यादेश के बाद एक कानून लाया गया यह अकादमिक नहीं है, यह एक लाइव इश्यू है। हम इसे साबित करेंगे। यह मुद्दा भविष्य में उत्पन्न हो सकता है। इसके बाद पीठ का प्रथम दृष्ट्या विचार था कि इस मुद्दे को और जांच की जरूरत है। इसके बाद केंद्र और RBI से विस्तृत हलफनामा मांगा गया।

पी.चिदंबरम ने उन घटनाओं की श्रृंखला का एक संक्षिप्त विवरण देते हुए अपनी दलीलें रखीं, जिनके कारण अंततः बैंकनोट विमुद्रीकरण हुआ। उन्होंने बताया कि माना जाता है कि वे दिल्ली में मिले थे और एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें सिफारिश की गई थी कि इन मूल्यवर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण किया जा सकता है। वह प्रस्ताव या सिफारिश कैबिनेट को प्रेषित की जाती है, जो पहले से ही बैठक कर रही है और कैबिनेट कक्ष में प्रतीक्षा कर रही है। यह सिफारिश स्वीकार की जाती है और प्राप्ति के कुछ मिनटों के भीतर अधिसूचना जारी की जाती है।

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात लगभग 8 बजे टेलीविजन पर विमुद्रीकरण की घोषणा करने जाते हैं, जबकि उनके कैबिनेट सहयोगी कैबिनेट कक्ष में प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनसे वहां इंतजार करने का अनुरोध किया गया था। यह सिफारिश स्वीकार की जाती है और प्राप्ति के कुछ मिनटों के भीतर अधिसूचना जारी की जाती है।

वरिष्ठ अधिवक्ता चिदम्बरम ने सवाल उठाया कि क्या यह प्रक्रिया 26 (रिज़र्व बैंक अधिनियम की) में विचार की गई है, यह मानते हुए कि आप धारा के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? विमुद्रीकरण के रूप में इतना गंभीर और इतना महत्वपूर्ण मामला, जो प्रभावी रूप से 86.4% मुद्रा को हटा देगा, क्या 7 नवंबर के बीच 24 घंटे के मामले में यह तय किया जा सकता है कि आरबीआई को पत्र प्राप्त हुआ था और 8 नवंबर की शाम, जब विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी? यदि यह कानून के तहत प्रक्रिया है तो क्या यह तर्कसंगत है?

चिदम्बरम ने कहा कि यह प्रक्रिया का विकृत उलट था क्योंकि सुझाव सरकार के बजाय आरबीआई से उत्पन्न होना चाहिए था। उन्होंने तर्क दिया कि निर्णय लेने की प्रक्रिया अत्यधिक त्रुटिपूर्ण थी। आरबीआई अधिनियम की धारा 26 के अनुसार सुझाव रिजर्व बैंक की ओर से बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श के बाद आना चाहिए था। इस तरह के विचार-विमर्श में अनुभवजन्य डेटा नियोजित होना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप विस्तृत सिफारिश होनी चाहिए।

चिदंबरम ने कहा कि सरकार को इस तरह का आदेश पारित करने से पहले एक या दो दिन में इस पर विचार करना चाहिए था। यह सब 24 घंटों में किया गया था। 86.4% मुद्रा वापस ले ली गई थी। और उन्होंने सार्वजनिक डोमेन में प्रासंगिक रिकॉर्ड नहीं रखे हैं। क्या इस तरह से निर्णय लिया जा सकता है? क्या यह एक उचित, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया है?

विमुद्रीकरण का उन लक्ष्यों से कोई लेना-देना नहीं है जिन्हें हासिल करने की कोशिश की जा रही है। चिदंबरम ने 2016 के विमुद्रीकरण के उद्देश्यों को रेखांकित किया, जो उन्होंने कहा था कि मुद्रा के विमुद्रीकरण की नीति के वास्तविक आर्थिक उद्देश्य थे। नोटबंदी का उद्देश्य उपयोग में न आने वाले करेंसी नोटों को बाहर निकालना और दायित्व को समाप्त करना है, या अति मुद्रास्फीति के मामलों में बेकार करेंसी नोटों को मूल्य की नई मुद्रा के साथ बदलना है। उन्होंने जिन उद्देश्यों को इंगित किया है वे काला धन और नकली मुद्रा हैं। टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने बाद में भ्रष्टाचार को जोड़ा, लेकिन आरबीआई की अधिसूचना ने इन तीन कारणों के बारे में बताया।

आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यक्तिगत मुद्रा नोटों में से केवल 0.0027 प्रतिशत नकली नोट पाए गए। अब जहां तक काले धन का संबंध है, दिनों के भीतर और इस अधिसूचना के हफ्तों बाद, आयकर विभाग, राजस्व खुफिया निदेशालय ने 2000 रुपये के नए नोटों में बेहिसाब धन जब्त किया। आतंकी फंडिंग पर, बांदीपुर में हफ्तों के भीतर, मारे गए दो आतंकवादियों के शवों पर, उन्हें 2000 रुपये के नकली नोट मिले।

उन्होंने कहा कि एक प्रतिशत से अधिक का एक अंश वापस नहीं आया। तत्कालीन अटॉर्नी-जनरल ने तत्कालीन चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की पीठ से कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि 3 लाख करोड़ वापस नहीं किए जाएंगे, और यह आरबीआई की बैलेंस शीट के देयता पक्ष से समाप्त हो जाएगा। यह आरबीआई के लाभ के रूप में लिया जाए और सरकार को लाभ पर लाभांश मिलेगा। बाद में, यह आंकड़ा बढ़ाकर 4 लाख करोड़ कर दिया गया, और कहा गया कि सरकार को 4 लाख करोड़ का बोनस मिलेगा। चिदंबरम ने खुद आरबीआई की उन रिपोर्टों का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि 99% से अधिक प्रतिबंधित नोट वापस आ गए। प्रभावी रूप से, हर नोट का आदान-प्रदान किया गया था। उन्होंने संविधान पीठ के समक्ष दो विकल्प प्रस्तुत किए या तो धारा 26(2) को पढ़ लें या इसे समाप्त कर दें।

इस मौके पर जस्टिस नागरत्न ने हस्तक्षेप किया और कहा कि नीति के औचित्य के आधार पर आनुपातिकता का परीक्षण किया जाना चाहिए, न कि अपने आप। इस पर सहमति जताते हुए, चिदंबरम ने जवाब दिया कि हां, लेकिन वास्तव में कोई भी उद्देश्य हासिल नहीं हुआ था।

संविधान पीठ ने पूछा कि अगर पैसे के आदान-प्रदान की अनुमति दी गई तो पूर्वाग्रह कहां है? पीठ ने पूछा कि क्या नोटों को बदलने की अनुमति देने से कोई पूर्वाग्रह हुआ है। चिदंबरम ने जवाब दिया कि निर्णय के कारण मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों तरह की कठिनाइयाँ हुईं। 2300 करोड़ नोटों की कीमत 15.44 लाख करोड़ रुपये है, जो सभी मुद्रा के 86.4% के बराबर है, रातों-रात वापस ले ली गई, जिसके भयानक परिणाम हुए।

चिदंबरम द्वारा आम लोगों के सामने आने वाली मौद्रिक और गैर-मौद्रिक कठिनाइयों पर प्रकाश डालने के बाद, जस्टिस नागरत्ना ने पूछा कि किसी भी कानून का आम लोगों के एक वर्ग पर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि यह सच है कि विमुद्रीकरण कठिनाइयों का कारण बना, क्या ऐसी कठिनाइयों का संवैधानिक मुद्दे पर असर पड़ सकता है?

चिदम्बरम ने कहा कि हाँ, इसका आनुपातिकता के सिद्धांत पर प्रभाव पड़ेगा। अंत में, चिदंबरम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास “घोषणात्मक राहत देने, कानून बनाने और राहतों को ढालने” की व्यापक शक्तियाँ थीं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से किए गए सबमिशन के जवाब में एक व्यापक जवाबी हलफनामा तैयार करने के लिए समय मांगते हुए, अटॉर्नी-जनरल ने कहा कि हमने इस न्यायालय के समक्ष जो कुछ भी रखा है वह केवल एक निश्चित मात्रा में चिंता के साथ है कि इस तरह के मामले को खोलने के बड़े निहितार्थ हैं। हालांकि, ऐसा नहीं है कि हम अदालत की सहायता करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। लेकिन ऐसी चिंताएं हैं जो एक अवधि में सामने आई हैं।

पीठ ने भारत संघ और रिजर्व बैंक को “व्यापक हलफनामा” दाखिल करने का निर्देश दिया। चिदंबरम ने अपनी प्रस्तुतियों के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा 7 नवंबर को रिज़र्व बैंक को उनके पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में अनिच्छा पर बल दिया था, जो अगले ही दिन रिज़र्व बैंक की बोर्ड बैठक का एजेंडा था। और निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव। यदि आवश्यक हो, तो हम इन दस्तावेजों को समन करने के लिए एक आवेदन दायर करेंगे। लेकिन, इस प्रकृति के मामले में, सरकार को इन दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष रूप से रखना चाहिए। सरकार को इन तीन दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया जा सकता है।

अटॉर्नी-जनरल ने तुरंत हस्तक्षेप किया लेकिन जस्टिस नज़ीर ने स्पष्ट रूप से कहा कि विचाराधीन दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम उन्हें देखना चाहते हैं। आप उन्हें हमसे दूर नहीं रख सकते। एक व्यापक हलफनामा भी दाखिल करें।

जस्टिस नज़ीर ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता मुद्रा नोटों को बंद करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26 को लागू करने की केंद्र सरकार की शक्ति पर सवाल उठा रहे थे। शीट एंकर धारा 26(2) है… केंद्र सरकार की सिफारिश पर। हमें दिखाएं कि केंद्र सरकार की सिफारिश कहां है। उसके बाद, रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया गया और आपका जवाब क्या था? ये हैं तथ्यों पर आपको तीन चीजों का उत्तर देना होगा। दूसरा, प्रावधान में ‘किसी’ शब्द की व्याख्या कैसे करें। चिदंबरम कहते हैं कि इसे पढ़ लें या विकल्प में, इसे रद्द करें। आपको इन्हें अपनी दलीलों में संबोधित करना चाहिए। सुनवाई नौ नवंबर को जारी रहेगी।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

जनचौक से जुड़े

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Latest Updates

Latest

अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है

भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।

ग्राउंड रिपोर्ट: रोजी-रोटी, भूख, सड़क और बिजली-पानी राजनांदगांव के अहम मुद्दे, भूपेश बघेल पड़ रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी पर भारी

राजनांदगांव की लोकसभा सीट पर 2024 के चुनाव में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और वर्तमान सांसद संतोष पांडेय के बीच मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। मतदाता सड़क, पानी, स्वास्थ्य, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को प्रमुखता दे रहे हैं, जबकि युवा बेरोजगारी और रोजगार वादों की असफलता से नाराज हैं। ग्रामीण विकासपरक कार्यों के अभाव पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं।

वामपंथी हिंसा बनाम राजकीय हिंसा

सुरक्षाबलों ने बस्तर में 29 माओवादियों को मुठभेड़ में मारे जाने का दावा किया है। चुनाव से पहले हुई इस घटना में एक जवान घायल हुआ। इस क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय माओवादी वोटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं और हमले करते रहे हैं। सरकार आदिवासी समूहों पर माओवादी का लेबल लगा उन पर अत्याचार कर रही है।

Related Articles

अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है

भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।

ग्राउंड रिपोर्ट: रोजी-रोटी, भूख, सड़क और बिजली-पानी राजनांदगांव के अहम मुद्दे, भूपेश बघेल पड़ रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी पर भारी

राजनांदगांव की लोकसभा सीट पर 2024 के चुनाव में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और वर्तमान सांसद संतोष पांडेय के बीच मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। मतदाता सड़क, पानी, स्वास्थ्य, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को प्रमुखता दे रहे हैं, जबकि युवा बेरोजगारी और रोजगार वादों की असफलता से नाराज हैं। ग्रामीण विकासपरक कार्यों के अभाव पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं।

वामपंथी हिंसा बनाम राजकीय हिंसा

सुरक्षाबलों ने बस्तर में 29 माओवादियों को मुठभेड़ में मारे जाने का दावा किया है। चुनाव से पहले हुई इस घटना में एक जवान घायल हुआ। इस क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय माओवादी वोटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं और हमले करते रहे हैं। सरकार आदिवासी समूहों पर माओवादी का लेबल लगा उन पर अत्याचार कर रही है।