Tuesday, May 30, 2023

रकबर लिंचिंग मामले में चार लोग दोषी करार

नई दिल्ली। राजस्थान के अलवर की एक कोर्ट ने रकबर खान लिंचिंग मामले में चार लोगों को दोषी करार दिया जबकि एक को रिहा कर दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुनील कुमार गोयल सजा की मियाद की जल्द घोषणा करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जमानत पर बाहर रहने वाले चारों दोषियों को कस्टडी में ले लिया गया है।

सरकारी वकील अशोक शर्मा ने बताया कि “धर्मेंद्र यादव, परमजीत, विजय कुमार और नरेश कुमार को आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), और 341 (अवैध तरीके से बंधक) के तहत दोषी ठहराया गया है। जबकि साक्ष्यों के अभाव में नवल किशोर को छोड़ दिया गया है।”

शर्मा का कहना था कि इस मामले में आजीवन कारावास तक हो सकती है।

आपको बता दें कि रकबर अपने एक दोस्त असलम के साथ 20-21 जुलाई, 2018 की रात में गाय लेकर पैदल ही जा रहे थे। तभी अलवर में रामगढ़ पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले लालवंडी गांव के लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। इस घटना में ग्रामीणों ने रकबर को बुरी तरीके से पिटाई की। नतीजतन उसके कुछ घंटों बाद ही रकबर की मौत हो गयी। बाद में असलम किसी तरीके से अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। ये दोनों हरियाणा के कोलगांव के रहने वाले थे जो लालवंडी से तकरीबन 12 किमी दूर है।

रकबर की मौत को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया था जिसके चलते तत्कालीन गृहमंत्री गुलाब चंद्र कटारिया को मौके का न केवल दौरा करना पड़ा बल्कि उन्हें न्यायिक जांच भी घोषित करनी पड़ी। पुलिस प्रशासन को भी मामले को बेहद गंभीरता से लेना पड़ा। जिसका ही यह नतीजा रहा कि आज दोषियों को सजा मिल सकी। 

जनचौक से जुड़े

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Latest Updates

Latest

Related Articles

घर में नहीं हैं दाने, मामा चले हवाई तीर्थ कराके वोट भुनाने

बहुत ही घबराए और बिल्लियाये हुए हैं शिवराज सिंह चौहान और उतनी ही सिड़बिल्याई...

सत्ता और संपत्ति के भार से डगमग पत्रकारिता

हिन्दुस्तानियों के हित हेतु तथा उन्हें परावलंबन से मुक्ति दिलाकर स्वतंत्र दृष्टि प्रदान करने...