नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम विवाद में दो साल की सजा सुनाए जाने के फैसले के खिलाफ सूरत सेशन कोर्ट में अपील दायर की है, और उन्होंने दोषी ठहराये जाने के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की मांग की है। सूरत सेशन कोर्ट 3 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगा।
अपील मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा के 23 मार्च के आदेश के खिलाफ है, जिसमें राहुल को उनकी 2019 की ‘मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी के बारे में मानहानि के मामले में दोषी ठहराया गया था। मजिस्ट्रेट ने उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि 15,000 रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत भी दे दी गई थी, और उन्हें अपील करने के लिए 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया गया।
राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने एक टिप्पणी को लेकर मानहानि का मामला दायर किया था। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा था कि ‘कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?’ राहुल गांधी ने कहा था कि ‘नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी चोरों का ग्रुप है।
‘आपकी जेब से पैसे लेते हैं, किसानों, छोटे दुकानदारों से पैसा छीनते हैं और उन्हीं 15 लोगों को पैसा देते हैं। आपको लाइन में खड़ा करते हैं। बैंक में पैसा डलवाते हैं और ये पैसा नीरव मोदी लेकर चला जाता है। इन सब चोरों के नाम मोदी-मोदी-मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और अभी ढूंढेंगे तो और मोदी निकलेंगे।’
राहुल के इसी टिप्पणी के खिलाफ सुशील कुमार मोदी ने भी मानहानि का मुकदमा दायर किया है। जिसमें पटना की एक अदालत ने कथित तौर पर कांग्रेस नेता को 12 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया है।