Tuesday, June 6, 2023

यूएपीए के दूसरे मामले में भी अखिल गोगोई बरी

गुवाहाटी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक अदालत ने गुरुवार को रायजर दल के अध्यक्ष और शिवसागर के विधायक कृषक नेता अखिल गोगोई के खिलाफ एजेंसी द्वारा नागरिकता विरोधी संशोधन अधिनियम (सीएए) के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज दूसरे मामले में आरोप मुक्त कर दिया। एनआईए द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक अन्य मामले में उन्हें पहले ही बरी कर दिया गया था।

एक प्रमुख किसान कार्यकर्ता गोगोई दिसंबर 2019 से असम में सीएए के विरोध प्रदर्शनों में अपनी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार हैं। कुछ महीनों से अस्वस्थ होने के कारण उन्हें फिलहाल गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (जीएमसीएच) में भर्ती कराया गया है।
“एनआईए अदालत ने गुवाहाटी के चांदमारी में दर्ज मामले में उन्हें बरी कर दिया”, गोगोई के वकील शांतनु बोरठाकुर ने कहा। उन्होंने कहा कि अदालत ने पहले उन्हें डिब्रूगढ़ जिले के चबुआ में एनआईए द्वारा दर्ज एक अन्य मामले में आरोपमुक्त कर दिया था।

एनआईए ने गोगोई के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन (यूएपीए) अधिनियम की कई धाराओं के तहत दो मामले दर्ज किए थे। उन्हें पिछले सप्ताह चबुआ मामले में बरी कर दिया गया था।मामले आपराधिक साजिश, देशद्रोह, धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ दावे, आतंकवादी संगठन को समर्थन आदि से संबंधित हैं।

गोगोई को चबुआ मामले में एनआईए अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में जमानत दी थी। लेकिन जांच एजेंसी ने जमानत आदेश को चुनौती देते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसी मामले के तीन अन्य आरोपियों धर्मा कोंवर, मानश कोंवर और बिटू सोनोवाल को भी गुरुवार को एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया। तीनों आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर हैं।

“गुरुवार को अदालत का फैसला एनआईए और गोगोई को निशाना बनाने के उसके प्रयासों के लिए एक झटका है। हम फैसले से अभिभूत हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी पार्टी अध्यक्ष को जल्द ही आजाद किया जाएगा, ”रायजर दल के कार्यकारी अध्यक्ष भास्को डी सैकिया ने कहा।
पिछले हफ्ते एनआईए अदालत ने गोगोई को कोरोना पीड़ित अपने बेटे साथ ही उनकी 84 वर्षीय मां से मिलने के लिए दो दिन के लिए पेरोल पर बाहर जाने की इजाजत दी थी।चांदमारी मामले में एनआईए ने मंगलवार को गोगोई के खिलाफ अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल की थी।
“अतिरिक्त आरोप पत्र में ज्यादा दम नहीं है क्योंकि गोगोई के खिलाफ कोई नई धारा दायर नहीं की गई है। हम जल्द ही उनकी रिहाई के लिए आशान्वित हैं, ”बरठाकुर ने कहा।

(गुवाहाटी से वरिष्ठ पत्रकार दिनकर कुमार की रिपोर्ट।)

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