Wednesday, April 24, 2024

बीमार मां से मिलने के लिए पत्रकार सिद्दीक कप्पन को 5 दिनों की अंतरिम जमानत

उच्चतम न्यायालय ने  हाथरस गैंगरेप केस में यूपी पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए पत्रकार सिद्दीक कप्पन को कुछ शर्तों के साथ 5 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। सिद्दीक कप्पन को बीमार मां का हालचाल जानने केरल जाने के लिए यह राहत दी गई है। जमानत के 5 दिनों के दौरान यूपी पुलिस के जवान उन पर निगरानी के लिए साथ रहेंगे।

कप्पन ने अपनी बुजुर्ग मां की तबियत खराब होने का हवाला देते हुए उनका हाल जानने के लिए जमानत की मांग की थी। सिद्दीक कप्पन की मां की हालत ठीक नहीं है और उन्होंने दावा किया है कि उनकी मां मौत के कगार पर हैं, जिसने आधार पर उच्चतम न्यायालय ने सिद्दीक कप्पन को पांच दिन की जमानत देकर मां से मिलने की अनुमति दी है। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ सिद्दीक कप्पन की जमानत को मंजूरी दी है। कप्पन के वकील कपिल सिब्बल ने सरकार में उनका पक्ष रखते हुए कहा कि पत्रकार की मां की सेहत काफी खराब है और डॉक्टरों का कहना है कि शायद वह अब ज्यादा दिन न जी पाएं।

याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एसए बोबडे की पीठ ने कप्पन को केरल जाने के लिए जमानत दे दी। हालांकि पीठ ने यह भी कहा कि 5वें दिन उन्हें यूपी वापस आना होगा। पीठ ने कहा कप्पन को जमानत देते हुए कहा है कि इन 5 दिनों के दौरान वह किसी मीडिया संस्थान को इंटरव्यू नहीं देंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी ऐसा नहीं करेंगे। अपने रिश्तेदारों के अलावा अन्य लोगों से मिलने की इजाजत भी नहीं होगी। मां के इलाज से जुड़े डॉक्टरों से वह मुलाकात कर सकेंगे। पीठ की ओर से दी गई इन शर्तों को उनके वकील कपिल सिब्बल ने स्वीकार किया है।

पीठ के समक्ष में कप्पन का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा था कि उनकी मां की सेहत काफी खराब है। यहां तक कि वह अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बोल भी नहीं सकती हैं। वह जिस जेल में बंद हैं, वहां की अथॉरिटी की ओर से वीडियो कॉल पर बात कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनकी मां बोल नहीं सकीं। हालांकि कोर्ट में यूपी सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेल की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मां की सेहत की बात करके न्यायिक प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है।

अक्टूबर, 20 में हाथरस गैंगरेप केस की रिपोर्टिंग के लिए जाते वक्त यूपी पुलिस ने सिद्दीक कप्पन को गिरफ्तार कर लिया था। सिद्दीक को अतिवादी संगठन पीएफआई से संबंधों के आरोप में अरेस्ट किया गया था। पुलिस का आरोप है कि उनके पास से शांति भंग करने वाले साहित्य की बरामदगी की गई है। यही नहीं यूपी पुलिस का कहना था कि कप्पन का पत्रकारिता से फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है और उनके आईडी कार्ड की वैलिडिटी काफी समय पहले ही समाप्त हो चुकी है।

जनचौक से जुड़े

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Latest Updates

Latest

Related Articles