Thursday, April 25, 2024

कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की आशंका पर प्रिवेंशन डिटेंशन नहीं हो सकता: सुप्रीमकोर्ट

निवारक नजरबंदी (प्रिवेंशन डिटेंशन) पर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की आशंका निवारक नजरबंदी का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस आरएफ नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था’ तो तभी भंग हो सकती है जब सार्वजनिक अव्यवस्था मौजूद हो। निश्चित रूप से सार्वजनिक अव्यवस्था व्यापक रूप से समाज को प्रभावित करती है। पीठ ने सोमवार को एक व्यक्ति के खिलाफ तेलंगाना सरकार का नजरबंदी का आदेश खारिज कर दिया। इस शख्‍स के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के कई मामले दर्ज हैं।

पीठ ने कहा कि ‘कानून और व्यवस्था’, ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ और ‘राज्य की सुरक्षा’ का अर्थ अलग-अलग है। कानून और व्यवस्था का संभावित उल्लंघन की आशंका नागरिकों को गिरफ्तार करने के लिए निवारक निरोध कानूनों को लागू करने के लिए “स्प्रिंगबोर्ड” प्रदान नहीं कर सकता है। पीठ ने कहा कि एक निवारक निरोध आदेश केवल तभी पारित किया जा सकता है जब आरोपी की गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था के रख रखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हों या प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की आशंका हो।

तेलंगाना प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट की धारा 2 (ए) के स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था को “नुकसान, खतरे या अलार्म या आम जनता या उसके किसी भी वर्ग के बीच असुरक्षा की भावना या व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। जीवन या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा। उन्होंने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया कि ‘कानून और व्यवस्था’, ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ और ‘राज्य की सुरक्षा’ एक दूसरे से अलग हैं।

यह स्वीकार करते हुए की कि “निवारक निरोध केवल सार्वजनिक अव्यवस्था को रोकने के लिए एक आवश्यक बुराई है, पीठ ने कहा कि अदालत ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ को एक संकीर्ण अर्थ में नहीं अपना सकती है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत गारंटीकृत नागरिक की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

पीठ ने कहा कि यह मानते हुए कि निवारक निरोध केवल सार्वजनिक अव्यवस्था को रोकने के लिए एक आवश्यक बुराई है, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके सामने लाए गए तथ्य सीधे और अनिवार्य रूप से आम जनता या किसी भी वर्ग के बीच बड़े पैमाने पर नुकसान, खतरे या अलार्म या असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं।

पीठ ने कहा कि तेलंगाना खतरनाक गतिविधि निरोधक अधिनियम (टीपीडीएए) के तहत नजरबंदी के आदेश को ध्यान से पढ़ने पर यह साफ होता है कि इसे व्यापक सार्वजनिक नुकसान, खतरे या अलार्म की किसी भी आशंका पर जारी नहीं किया गया था। बल्कि, केवल इसलिए जारी किया गया था क्योंकि आरोपी शख्स अपने खिलाफ सभी पांचों प्राथमिकियों में न्यायालयों से अग्रिम जमानत या जमानत पाने में सफल रहा था।

एक महिला ने टीपीडीडीए के तहत पति को हिरासत में लेने के आदेश के खिलाफ उसकी याचिका तेलंगाना हाईकोर्ट से खारिज होने को चुनौती दी थी। महिला के पति के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात को लेकर कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। लेकिन, उसे इन सभी मामलों में अग्रिम जमानत/जमानत हासिल करने में सफलता मिली है।

पीठ ने कहा कि हम इसलिए इस आधार पर नजरबंदी का आदेश रद्द करते हैं। इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील की ओर से बताए गए किसी दूसरे आधार की तह में जाना अनावश्यक है। आक्षेपित फैसले को दरकिनार किया जाता है। हिरासती व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। इसी के मुताबिक, याचिका को स्वीकार किया जाता है।

पीठ ने कहा कि इस मामले के तथ्य में साफ है कि ज्यादा से ज्यादा यह संभावित आशंका व्यक्त की गई है कि अगर हिरासत में लिए गए व्यक्ति को छोड़ा जाता है तो वह भोले-भाले लोगों को धोखा देगा जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति को खतरा होगा।

पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि सार्वजनिक व्यवस्था’ को भंग करने के लिए बदले में’सार्वजनिक अव्यवस्था होनी चाहिए। महज धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात जैसे कानून के उल्लंघन से निश्चित रूप से कानून-व्यवस्था प्रभावित होती है। लेकिन, इससे पहले कि इसे सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कहा जाए, इसे व्यापक रूप से समुदाय या आम लोगों को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। पीठ ने कहा कि यह राज्य के लिए दिए गए जमानत आदेशों के खिलाफ अपील करने और/या उन्हें रद्द करने के लिए एक अच्छा आधार हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से यह एहतियाती नजरबंदी कानून के तहत आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता।

गौरतलब है कि निवारक नजरबंदी से तात्पर्य बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया से नजरबंदी से हैं। यह अपराधी को दंडित करने से नहीं बल्कि अपराध करने से रोकने की प्रक्रिया है। निवारक निरोध का प्रावधान है कि  जब राज्य को यह अनुमान हो कि किसी व्यक्ति से जो अपराध करने वाला है राज्य की सुरक्षा को खतरा हो या खतरे की धमकी मिल रही हो तो राज्य सीमित अवधि के लिए बिना जांच किये बंदी बना सकता है।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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