Saturday, April 20, 2024

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कुरियन जोसेफ भी आए सामने, कहा-प्रशांत मामले की सुनवाई के लिए बने संविधान पीठ

सेवानिवृत्त जस्टिस कुरियन जोसेफ ने उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया है कि स्वत: संज्ञान अवमानना मामलों पर विचार करने के लिए भौतिक सुनवाई हो और पूरे मामले पर उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ विचार करे।

“ फिएट जस्टिटिया रुआत केइलम’ (न्याय किया जाना चाहिए, भले ही आकाश गिर जाए) न्यायालयों द्वारा न्याय के प्रशासन का मूलभूत आधार है। लेकिन अगर न्याय नहीं किया जाता है या न्याय की भ्रूणहत्या होती है तो आकाश निश्चित रूप से गिर जाएगा। उच्चतम न्यायालय को ऐसा नहीं होने देना चाहिए। जस्टिस कुरियन जोसेफ ने स्वत: संज्ञान अवमानना मामलों के फैसले में इंट्रा कोर्ट अपील का प्रावधान लागू करने का आग्रह करते हुए कहा कि न्याय की विफलता की जरा सी भी आशंका से बचें।

जस्टिस जोसेफ ने एक बयान जारी करके कहा है कि प्रशांत भूषण अवमानना मामलों में कानून के बड़े प्रश्न शामिल हैं। इसलिए संविधान पीठ को भौतिक न्यायालय में मामले की सुनवाई करनी चाहिए। ब्यान में कहा गया है कि निश्चित रूप से अधिक गंभीर मुद्दे हैं जिसमें भारत के संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के पर्याप्त प्रश्न शामिल हैं ।

जस्टिस जोसेफ ने यह बयान चीफ जस्टिस और न्यायपालिका के बारे में दो ट्वीट्स के लिए वकील प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराए गए उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले के सन्दर्भ में जारी किया है। उच्चतम न्यायालय  ने  20 अगस्त को अवमानना मामले में सजा पर भूषण की सुनवाई करने के लिए निर्धारित किया है। इस संदर्भ में न्यायमूर्ति जोसेफ ने सुझाव दिया है कि न्याय की विफलता की संभावना से भी बचने के लिए अंतर-न्यायालय अपील की सुरक्षा होनी चाहिए।

गौरतलब है कि इस बीच, वकील प्रशांत भूषण ने उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दायर करके अवमानना मामले के संबंध में उनकी सजा पर सुनवाई टालने का अनुरोध किया है। और कहा है कि वे इस संबंध में एक समीक्षा याचिका दायर कर रहे हैं और अदालत द्वारा जब तक समीक्षा याचिका पर विचार नहीं किया जाता है, तब तक सजा पर सुनवाई को टाल दिया जाए। गौरतलब है कि 14 अगस्त को शीर्ष अदालत ने वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना मामले में दोषी करार दिया था । जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने भूषण को अवमानना का दोषी ठहराते हुए कहा था कि इसकी सजा की मात्रा के मुद्दे पर 20 अगस्त को बहस सुनी जाएगी। 

जस्टिस जोसेफ ने कहा है कि जस्टिस सीएस कर्नन के खिलाफ मुकदमे में अवमानना का फैसला 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के महत्वपूर्ण मामलों को भौतिक  सुनवाई (फिजिकल हियरिंग) में विस्तृत रूप से सुना जाना चाहिए। जहां व्यापक चर्चा और व्यापक भागीदारी की गुंजाइश हो। उच्चतम न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायालय की अवमानना के दायरे और सीमा पर कुछ गंभीर प्रश्नों को सुनने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से अधिक गंभीर मुद्दे हैं, जिसमें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के पर्याप्त प्रश्न शामिल हैं।

उदाहरण के लिए क्या भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा एक स्वत: संज्ञान मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को अंतर-अदालत की अपील का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि आपराधिक मामलों में सजा की अन्य सभी स्थितियों में दोषी व्यक्ति के पास अपील के माध्यम से दूसरे अवसर का अधिकार है। अदालत अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 19 के तहत, एक अंतर-अदालत अपील का प्रावधान है, जहां उच्च न्यायालय के एकल पीठ द्वारा आदेश पारित किया जाता है तो मामले में खंडपीठ सुनवाई करती है जिसकी अपील भारत के उच्चतम न्यायालय में निहित है। यह सुरक्षा शायद न्याय के अंत की संभावना से बचने के लिए भी प्रदान की गई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या अन्य संवैधानिक न्यायालय, भारत के उच्चतम न्यायालय में भी इस तरह की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए, जब एक स्वत: संज्ञान आपराधिक अवमानना मामले में सजा हो? 

बयान में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के तहत, संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के पर्याप्त प्रश्नों से संबंधित किसी भी मामले को तय करने के लिए न्यूनतम पांच न्यायाधीशों का कोरम होगा। भारत के संविधान की व्याख्या पर कानून के पुख्ता सवालों और मौलिक अधिकारों पर गंभीर प्रतिध्वनित होने के मद्देनज़र दोनों स्वत: संज्ञान-संबंधी अवमानना मामलों को एक संविधान पीठ द्वारा सुने जाने की आवश्यकता है।

जस्टिस सी एस कर्नन के खिलाफ मुकदमा दायर करने के मामले में, यह उच्चतम न्यायालय की पूर्ण अदालत का सामूहिक विवेक था कि इस मामले को कम से कम सात वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाली पीठ को सुना जाना चाहिए। वर्तमान अवमानना मामला केवल एक या दो व्यक्तियों से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि न्याय से संबंधित देश की अवधारणा और न्यायशास्त्र से संबंधित बड़े मुद्दे हैं। इन जैसे महत्वपूर्ण मामलों को भौतिक सुनवाई में विस्तृत रूप से सुना जाना चाहिए जहां व्यापक चर्चा और व्यापक भागीदारी की गुंजाइश है। लोग आ सकते हैं और लोग जा सकते हैं, लेकिन देश के उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्याय के न्यायालय के रूप में हमेशा के लिए रहना चाहिए।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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