Thursday, April 18, 2024

सुप्रीम सफाई: बलात्कार के आरोपी से कभी पीड़िता से शादी करने को नहीं कहा

कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों…! दुष्यंत कुमार की ये लाइन उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की कथित टिप्पणी पर चरितार्थ हो गयी है। चीफ जस्टिस ने कहा है वे महिलाओं का सर्वोच्च सम्मान करते हैं, कभी नहीं दिया रेपिस्ट से शादी का प्रस्ताव, गलत रिपोर्टिंग की गयी। ‘उससे शादी करोगे’ टिप्पणी पर हुए विवाद पर सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि एक अदालत के तौर पर सर्वोच्च सम्मान है। पिछले हफ़्ते मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद अलग-अलग लोगों ने प्रतिक्रियाएँ दी थीं। सोशल मीडिया पर भी ज़बर्दस्त प्रतिक्रिया आई थी।

चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने पिछले सप्ताह बलात्कार के एक मामले की सुनवाई पूरी तरह से गलत तरीके से किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया, जिसमें उसने कथित तौर पर एक बलात्कार के आरोपी से पूछा था कि क्या वह पीड़िता से शादी करने जा रहा है। पीठ ने 14 वर्षीय एक लड़की बलात्कार पीड़िता द्वारा उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए दायर याचिका की सुनवाई के दौरान आज स्पष्टीकरण दिया।

सुनवाई की शुरुआत में चीफ जस्टिस बोबडे ने स्पष्ट किया कि हमने नारीत्व को सर्वोच्च सम्मान दिया है। हमने पूछा क्या आप शादी करने जा रहे हैं? हमने (उसे) शादी करने का आदेश नहीं दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI के बयान का समर्थन किया।

अधिवक्ता बीजू ने कथित गलत बयानबाजी को उच्चतम न्यायालय की छवि को धूमिल करने वाला करार दिये जाने के बाद, चीफ जस्टिस बोबडे ने एसजी मेहता से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 को पढ़ने के लिए कहा, जिसमें कहा गया है कि धारा 165 प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति — न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनका उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए, किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी साक्षी या पक्षकारों से, किसी सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न, जो वह चाहे, पूछ सकेगा तथा किसी भी दस्तावेज या चीज को पेश करने का आदेश दे सकेगा और न तो पक्षकार और न उनके अभिकर्ता हक़दार होंगे कि वे किसी भी ऐसे प्रश्न या आदेश के प्रति कोई भी आक्षेप करें, न ऐसे किसी भी प्रश्न के प्रत्युत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी साक्षी की न्यायालय की इजाजत के बिना प्रतिपरिक्षा करने के हकदार होंगे।

जब वकील बीजू ने कोर्ट की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए एक तंत्र का आह्वान किया, तो सीजेआई बोबडे ने कहा कि हमारी प्रतिष्ठा हमेशा बार के हाथों में होती है।पीठ ने अंततः लड़की के माता-पिता के साथ बात करने की इच्छा व्यक्त की और मामले को शुक्रवार 12 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।

चीफ जस्टिस द्वारा टिप्पणी, जिसने उच्चतम न्यायालय के लिए नकारात्मक दबाव उत्पन्न किया, पिछले सप्ताह एक अलग मामले में आया था जिसमें एक सरकारी कर्मचारी पर एक नाबालिग लड़की के साथ बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था।

चीफ जस्टिस ने आरोपी से पूछा था कि क्या वह बलात्कार पीड़िता से शादी करने जा रहा है। यह सवाल बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के एक फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई के दौरान लगाया गया था, जिसके द्वारा सेशंस कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने के आदेश को खारिज कर दिया गया था।

चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा था कि आप जानते थे कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, आपको जवान लड़की के साथ छेड़खानी और बलात्कार करने से पहले सोचना चाहिए था। इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उसे चार सप्ताह के लिए अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। इस बीच, याचिकाकर्ता को नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया था।

 (वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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