राज्यसभा के लिए जयशंकर के चुनाव के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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उच्चतम न्यायालय राज्यसभा में आकस्मिक और नियमित सीटों पर उप चुनाव के बारे में अलग-अलग अधिसूचना जारी करने के निर्वाचन आयोग के अधिकार पर सुविचारित व्यवस्था देगा क्योंकि इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि एक से ज्यादा रिक्त स्थान होने पर चुनाव अलग-अलग या संयुक्त रूप से कराने के सवाल पर उच्चतम न्यायालय का कोई फैसला नहीं है। ये याचिकायें गुजरात से राज्यसभा की दो सीटों के लिए 2019 में हुए उप चुनाव से जुड़ी हैं। ये दोनों सीटें बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत ली थीं, जिसमें से एक पर विदेश मंत्री एस जयशंकर चुनाव जीते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के गुजरात से राज्यसभा के लिए चुने जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को नोटिस जारी किया। इन याचिकाओं में राज्य सभा में आकस्मिक और नियमित रिक्त स्थानों के उप चुनावों के लिए अलग-अलग अधिसूचना जारी करने के चुनाव आयोग के अधिकारों को चुनौती दी गई है। याचिकाओं में राज्यसभा में आकस्मिक और नियमित रिक्तियों के लिए उपचुनाव कराने के लिए अलग-अलग अधिसूचना जारी करने पर चुनाव आयोग की शक्ति का मुद्दा उठाया गया है। जयशंकर के चुनाव के खिलाफ कांग्रेस के गौरव पांड्या ने याचिका दायर की है।

चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया कि इन मामलों की सुनवाई के लिए एक तारीख तय की जाए। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि हम जल्दी की तारीख देंगे और इसे गैर नियमित सुनवाई वाले दिन सूचीबद्ध किया जाएगा। जयशंकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने नोटिस स्वीकार किया।

ये याचिकायें गुजरात से राज्यसभा की दो सीटों के लिए 2019 में हुए उप चुनाव से जुड़ी हैं। ये दोनों सीटें बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत ली थीं। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कहा था कि एक से ज्यादा रिक्त स्थान होने पर चुनाव अलग-अलग या संयुक्त रूप से कराने के सवाल पर उच्चतम न्यायालय का कोई फैसला नहीं है। गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्यसभा के लिये जयशंकर के निर्वाचन के खिलाफ चार फरवरी को कांग्रेस नेता गौरव पांड्या की याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने भाजपा प्रत्याशी जगलजी ठाकुर के चुनाव के खिलाफ भी कांग्रेस के नेताओं चंद्रिकाबेन चुडास्मा और परेश कुमार धनानी की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। चुडास्मा और धनानी ने उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

पिछले साल 5 जुलाई को गुजरात की दो सीटों के लिए उप चुनाव में जयशंकर और ठाकुर भाजपा के प्रत्याशी के रूप में विजयी हुए थे। ये स्थान गृह मंत्री अमित शाह और केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लोकसभा में निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिए जाने के कारण रिक्त हुए थे।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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