नई दिल्ली। महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने कल यानी 27 नवंबर को फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है। यह परीक्षण कल शाम को पांच बजे होगा। सदन के संचालन के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा और पूरे सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होगा। और यह बहुमत परीक्षण ओपेन बैलेट के जरिये होगा। जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस रमना ने कहा कि बहुमत परीक्षण की प्रक्रिया को तेज करना बहुत जरूरी है। संविधान दिवस के मौके पर यह लोकतंत्र के लिए यह एक बड़ा तोहफा साबित हुआ है। जस्टिस रमना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ज्यूडिशियरी की भूमिका को लेकर विवाद है। ज्यूडिशियरी के बगैर हस्तक्षेप के संस्थाओं को बरकरार रहना चाहिए।
इस बीच खबर आ रही है कि शिवसेना फडनवीस को कोई नीतिगत निर्णय लेने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। ऐसा उसने उपमुख्यमंत्री अजित पवार को सिंचाई घोटाले में क्लीन चिट दिए जाने के फैसले के बाद किया है।
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