Friday, April 19, 2024

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिए मुख्यमंत्री रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार केस में सीबीआई जांच के आदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के खिलाफ फेसबुक पोस्ट लिखने के मामले में पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। साथ ही उमेश शर्मा द्वारा दाखिल याचिका में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के खिलाफ लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों का स्वत: संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सोमवार को सुनाये गये सुरक्षित फैसले में जस्टिस रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने प्राथमिकी को निरस्त कर दिया।

मामले के अनुसार सेवानिवृत्त प्रोफेसर हरेंद्र सिंह रावत ने 31 जुलाई को देहरादून थाने में उमेश शर्मा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग करने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोप था कि उमेश शर्मा ने सोशल मीडिया में खबर चलाई की प्रो. हरेंद्र सिंह रावत व उनकी पत्नी डॉ. सविता रावत के खाते में नोटबन्दी के दौरान झारखंड से अमृतेश चौहान ने पैसे जमा किए और यह पैसे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को देने को कहा। इस वीडियो में डॉ. सविता रावत को मुख्यमंत्री की पत्नी की सगी बहन बताया गया है। रिपोर्टकर्ता के अनुसार ये सभी तथ्य असत्य हैं और उमेश शर्मा ने बैंक के कागजात कूटरचित तरीके से बनाये हैं। उसने उनके बैंक खातों की सूचना गैर कानूनी तरीके से प्राप्त की है। इस बीच सरकार ने आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया था।

उमेश शर्मा ने इसके विरुद्ध उत्तराखंड हॉईकोर्ट में याचिका दायर किया था। उनकी ओर से उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल व अन्य ने पैरवी की थी। उनकी दलील थी कि नोटबन्दी के दौरान हुए लेन देन के मामले में उमेश शर्मा के खिलाफ झारखंड में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें वे पहले से ही जमानत पर हैं। इसलिये एक ही मुकदमे के लिये दो बार गिरफ्तारी नहीं हो सकती । पत्रकार उमेश कुमार व अन्य के खिलाफ देहरादून के अमृतेश चौहान द्वारा मामला दर्ज किया गया था। 

एकल पीठ ने कहा कि इस मामले में भी, सोशल मीडिया में, याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बेशक, उन्होंने आरोप लगाया कि उस राशि को सूचनाकर्ता और उनके रिश्तेदारों के खातों में मुख्यमंत्री रावत को रिश्वत के रूप में जमा किया गया था, जिसे याचिकाकर्ता स्वीकार करते हैं कि यह सच नहीं है। लेकिन, अन्य खाते भी थे। जमा पर्ची हैं जो सुपाठ्य हैं, उनकी जांच नहीं की गई है। क्या याचिकाकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री रावत द्वारा कथित रूप से अमृतेश सिंह चौहान को दिए गए विभिन्न खातों में पैसे जमा करने के संबंध में दावा सही है? किसी ने इसकी जांच नहीं की।

एकल पीठ ने कहा कि राज्य के अनुसार, जब सोशल मीडिया पर याचिकाकर्ता ने आरोपों को लगाया, तो लोगों ने बहुत गंदी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसने सूचनाकर्ता को नुकसान पहुंचाया। राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में इन प्रतिक्रियाओं को दर्ज किया है। राज्य के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आम जनता द्वारा की गई इन टिप्पणियों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने के इरादे से काम किया था। इन टिप्पणियों को देखने  से पता चलता है कि जिन लोगों ने टिप्पणी की, वे मामलों की स्थिति से बहुत दुखी थे, वे चाहते थे कि भ्रष्ट राज नेताओं को हटाया जाए।क्या लोगों ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं? यदि ऐसा है, तो यह देश के संवैधानिक शासन के इतिहास में सबसे बुरे दिनों में से एक होगा, जहां कानून का शासन कायम है।

लोगों को इस धारणा के तहत नहीं रहना चाहिए कि उनके प्रतिनिधि शुद्ध नहीं हैं। अगर कोई झूठे आरोप लगाता है जो कानून में कार्रवाई योग्य है, तो कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए। अगर उच्च पदों पर आसीन लोगों के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को समाज में बिना पूछताछ और मंजूरी के रखा जाता है, तो यह न तो समाज को आगे बढ़ने  में मदद करेगा और न ही राज्य कुशलता से कार्य करेगा।

एकल पीठ ने कहा कि इस मामले में, याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने व्हाट्सएप संदेश, रिकॉर्ड की गई बातचीत, बैंक जमा रसीदें दी हैं और यह भी आरोप लगाया है कि अमृतेश सिंह चौहान को कुछ जमीन दी गई थी, लेकिन इन मुद्दों की कभी जांच नहीं की गई।

एकल पीठ ने कहा कि तत्काल एफआईआर प्राथमिकी संख्या 100 /2018 में लगाए गए आरोपों की जांच की जा सकती है क्योंकि वे कथित रूप से उत्तराखंड राज्य में गड़बड़ी पैदा करने के लिए बड़ी साजिश का हिस्सा हैं, लेकिन याचिकाकर्ता ने इसका दूसरा पहलू उजागर किया है और कहा है कि पैसे विभिन्न बैंक खातों में जमा किए गए थे, जो नम्बर मुख्यमंत्री रावत द्वारा अमृतेश सिंह चौहान को उपलब्ध कराये गये थे ।

एकल पीठ ने कहा कि प्राथमिकी रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने भ्रष्टाचार के संबंध में उन आरोपों की कोई जाँच नहीं की है, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर लगाए थे, विशेष रूप से, उन आरोपों को, जिन्हें उन्होंने याचिका के पैरा 8 में लगाया है। एफआईआर में सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे एसएलपी नंबर 4189/2020  में चुनौती दी गई थी। एसएलपी को खारिज कर दिया गया था और याची को जाँच में सहयोग करने को कहा गया था । आरोपों की गंभीरता केवल सूचनाकर्ता से संबंधित झूठ के संबंध में नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार के आरोपों की भी गंभीरता है।

एकल पीठ ने कहा कि स्थापित कानून के मद्देनजर, एकलपीठ अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय को प्राप्त क्षेत्राधिकार दायरे जांच के याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के पैरा 8 में लगाये गये आरोपों की जाँच का आदेश दे सकता है। एकल पीठ का विचार है कि राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, सत्य को सामने लाना उचित होगा। यह राज्य के हित में होगा कि संदेह दूर हो जाएं। इसलिए, याचिका की अनुमति देते समय, यह न्यायालय जांच के लिए भी प्रस्ताव करता है।

एकल पीठ ने कहा कि आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, यह एकलपीठ का विचार है कि सीबीआई को तत्काल याचिका के पैरा 8 में लगाए गए आरोपों के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाना चाहिए और कानून के अनुसार मामले की जांच करनी चाहिए।

एकल पीठ ने तदनुसार पुलिस अधीक्षक, सीबीआई देहरादून को निर्देशित किया है कि याचिका 1187/2020  के पैरा 8 में लगाए गए आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करें। और कानून के अनुसार इसकी तत्परता से साथ जाँच करें।एकल पीठ ने कहा कि इस मामले का पूरा पेपर बुक पुलिस अधीक्षक, सीबीआई देहरादून ईमेल और हार्डकापी दोनों के माध्यम से दो दिन में भेजी जाए। याचिकाकर्ता की तीनों याचिकाओं को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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