Thursday, April 25, 2024

93 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख लक्षद्वीप के घटनाक्रम पर जताई चिंता

93 पूर्व नौकरशाहों के एक समूह ने शनिवार 5 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में “विकास” के नाम पर “परेशान करने वाले घटनाक्रम” पर “गहरी चिंता” व्यक्त की है। नौकरशाहों ने पत्र में प्रधानमंत्री से सुरक्षित और सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और न्यायपूर्ण शासन तक पहुंच पर जोर देने के साथ लक्षद्वीपवासियों के परामर्श से एक उपयुक्त विकास मॉडल सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

लक्षद्वीप भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता में एक अद्वितीय स्थान रखता है, प्रधानमंत्री मोदी को ये याद दिलाते हुये नौकरशाहों के समूह ने दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के बाद पीके पटेल द्वारा पेश किए गए तीन नियमों के मसौदे पर प्रकाश डाला है। इनमें बीफ़ बैन, पंचायत चुनाव में उन लोगों के लड़ने पर पाबंदी, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, लोगों की गिरफ़्तारी और भूमि अधिग्रहण से जुड़े नए नियम शामिल हैं। ये सभी अभी ड्राफ़्ट हैं, जिन्हें अगर गृह मंत्रालय की मंज़ूरी मिल जाए, तो ये क़ानून की तरह लागू हो जाएँगे।

संवैधानिक आचरण समूह (सीसीजी) के तत्वावधान में पूर्व नौकरशाहों द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है, “ये मसौदा स्थानीय परामर्श के बिना पेश किए गए हैं और वर्तमान में आवश्यक अनुमोदन के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास हैं।

बता दें कि प्रफुल्ल कुमार पटेल दादरा और नगर हवेली और दमन व दीव के भी प्रशासक हैं। गौरतलब है कि लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ कोई विधानसभा नहीं है। राज्य की कमान राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त प्रशासक के हाथों में होती है। पटेल पर लक्षद्वीप के लोग “वहाँ की संस्कृति, रहने, खाने के तरीक़ों को नुक़सान पहुँचाने और बेवजह डर फैलाने” की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हाल के कई प्रस्तावित नियम “लोकतांत्रिक मर्यादा के ख़िलाफ़” हैं।

पत्र में नौकरशाहों ने लिखा है कि कार्यभार संभालने के बाद से, उन्होंने लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन (एलडीएआर), लक्षद्वीप असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम विनियमन (आमतौर पर पीएएसए या गुंडा अधिनियम के रूप में जाना जाता है), और लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन (एलएपीआर) के मसौदे पेश किये हैं। साथ ही लक्षद्वीप पंचायत विनियमों में संशोधन, जिसने बड़े पैमाने पर द्वीप और देश में व्यापक चिंता पैदा की है।

पत्र में कहा गया है, “हम आज आपको लक्षद्वीप के प्राचीन केंद्र शासित प्रदेश में ‘विकास’ के नाम पर हो रही परेशान करने वाली घटनाओं पर गहरी चिंता दर्ज करने के लिए लिख रहे हैं। लक्षद्वीप एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील प्रवाल द्वीपसमूह है जो मालाबार तट पर स्थित है जिसमें 36 द्वीप हैं (जिनमें से 10 बसे हुए हैं और एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है) 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। हिंद महासागर में, लगभग 65,000 की मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी के साथ, जो मातृवंशीय है, काफी हद तक समतावादी है, और जातीय रूप से केरल के करीब है, जहां से इसके अधिकांश इतिहास पर शासन किया गया था।

भूमि के बेदखली, हिंसक कॉर्पोरेट विकास और पर्यावरण के विनाश पर चिंताएं PASA के मसौदे से बढ़ गई हैं, एक निवारक निरोध विनियमन जो प्रशासक को सामान्य अपराधों (जैसे असामाजिक व्यवहार, तस्करी जैसे) प्रतिबंधित ड्रग्स और शराब, अनैतिक व्यापार में शामिल होना, भूमि हथियाना, साइबर अपराध, यौन अपराध या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना) के लिए किसी भी व्यक्ति को एक वर्ष तक हिरासत में रखने में सक्षम बनाता है।

पीके पटेल द्वारा लक्षद्वीप के खान पान को साम्प्रदायिक रंग देने का आरोप लगाते हुये नौकरशाहों ने पत्र में लिखा है कि एलएपीआर, अगर कानून में पारित हो जाता है, तो गोजातीय जानवरों की हत्या पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा देगा और एक द्वीप के वातावरण में मवेशियों के मांस की खपत, भंडारण, परिवहन या बिक्री पर रोक लगा देगा, जहां पशुधन विकास की अंतर्निहित सीमाएं हैं। प्रशासक द्वारा प्रस्तावित अन्य नियम स्थानीय द्वीपवासियों के भोजन और आहार संबंधी आदतों और धार्मिक निषेधाज्ञा को लक्षित करते हैं, जिनमें से 96.5% मुस्लिम हैं।

इसमें कहा गया है कि पूर्वोत्तर के कई राज्यों और यहां तक कि पास के केरल राज्य पर भी इस तरह का कोई प्रतिबंध लागू नहीं है। भारी मुस्लिम आबादी की धार्मिक संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध हटा दिया गया है, एक बार फिर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बीफ प्रतिबंध और शराब पर प्रतिबंध हटाने को एक संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में एक परिहार्य सांप्रदायिक रंग दिया गया है।

पत्र में कहा गया है कि ये मसौदा क्षेत्र में सांप्रदायिक वैमनस्य राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है। ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए लक्षद्वीप पंचायत विनियमन, 2021 द्वारा प्रस्तावित किए जा रहे परिवर्तन, जो ग्राम पंचायत के लिए दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर देंगे, बिना किसी स्थानीय परामर्श या स्थानीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किए गए हैं।

पत्र में कहा गया है, “इनमें से प्रत्येक उपाय विकास की नहीं बल्कि विदेशी और मनमानी नीति बनाने की बू आती है, जो लक्षद्वीप के पर्यावरण और समाज का सम्मान करने वाली स्थापित प्रथाओं का उल्लंघन है। और प्रशासक के कार्यों और दूरगामी प्रस्तावों को द्वीपवासियों के साथ उचित परामर्श के बिना, लक्षद्वीप समाज, अर्थव्यवस्था और परिदृश्य के बहुत ही ताने-बाने पर हमला करते हैं जैसे कि द्वीप पर्यटकों और पर्यटन के लिए अचल संपत्ति का एक टुकड़ा थे।

पूर्व नौकरशाहों ने कहा है कि हम आग्रह करते हैं कि इन उपायों को तुरंत वापस ले लिया जाए, केंद्र शासित प्रदेश को एक पूर्णकालिक, लोगों के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी प्रशासक प्रदान किया जाए, और एक उपयुक्त विकास मॉडल जो सुरक्षित और सुरक्षित स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यायपूर्ण शासन, खाद्य सुरक्षा तक पहुंच पर जोर देता हो। जो पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े आजीविका विकल्प, द्वीपवासियों के परामर्श से, अब तक की उपलब्धियों पर निर्माण करे ।

पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार, पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार टीकेए नायर और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह शामिल हैं। पत्र की एक प्रति गृह मंत्री अमित शाह और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भी भेजा गया है।

( सुशील मानव जनचौक के विशेष संवाददाता हैं।)

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