ज़सीमुद्दीन नामक एक मुस्लिम युवक को पीटने और चलती ट्रेन से नीचे फेंकने का मामला सामने आया है। घटना बानो सिमडेगा झारखंड की है।
ज़सीमुद्दीन के मुताबिक चलती ट्रेन में कुछ लोगों ने पहले उसका नाम पूछा और परेशान किया, उसे दो थप्पड़ मारा और उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जसीमुद्दीन ने नीचे फेंके जाने के बाद वहां से गुज़रते लोगों से पानी मांगा। पानी तो नहीं किसी ने उन्हें पटरी से उठाकर नजदीकी स्टेशन पहुंचा दिया। जहां से रेलवे पुलिस बल के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जसीमुद्दीन अभी रांची रिम्स में भर्ती हैं।
जसीमुद्दीन बताते हैं कि उन्हें ट्रेन से नीचे फेंकने वाले लोग राउरकेला के पास से परेशान करना शुरु किये। वो कहां से चढ़े थे ये नहीं पता। जसीमुद्दीन 57 नंबर सीट पर सफ़र कर रहे थे।
झारखंड गिरिडीह के रहने वाले जसीमुद्दीन केरल में मजदूरी करते थे, वहां काम न मिलने के चलते वो ट्रेन से वापस अपने गांव लौट रहे थे।
वहीं 21 अगस्त को राजस्थान के अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में मुस्लिम भिखारी और उसके दो बच्चों की मॉब लिंचिंग मामले में अजमेर पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है।
रामगंज के थाना अधिकारी सतेंद्र नेगी ने मीडिया को बताया है कि “ये पूरा मामला अजमेर के सुभाषनगर का है। मामला 21 अगस्त का बताया जा रहा है।
थाना अधिकारी ने आगे बताया कि मामले में पीड़ित परिवार की तलाश की गई लेकिन परिवार की पहचान नहीं हो सकी। इसलिए पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेते हुए मारपीट करने वाले ललित शर्मा सहित 5 लोगों को धारा 151 के तहत हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया है। पुलिस ने बताया कि मामले के मुख्य आरोपी ललित शर्मा को शुक्रवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं अन्य आरोपी शैलेंद्र टाक, तेजपाल, सुरेंद्र तथा रोहित को शनिवार को गिरफ्तार किया गया।
गौरतलब है कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में कुछ लोग मुस्लिम भिखारी से पाकिस्तान जाने की बात भी कहकर बर्बरतापूर्वक पिटाई कर रहे हैं। भिखारी पीटते हुए एक शख्स उससे ये कह रहा है, “जा तू पाकिस्तान चला जा, वहां मिलेगी भीख।”
वहीं मुस्लिम मामलों में पीड़ित को ही गुनाहग़ार बना देने वाली भाजपा आरएसएस के पेटेंट नुस्खे को शिवराज सरकार ने फिर से चल दिया है। दो दिन पहले खुद मॉब लिंचिंग का शिकार हुए 25 वर्षीय चूड़िहार सोमवार की शाम को चूड़ी बेचने वाले तस्लीम अली पर आईपीसी की धारा 354, 354 ए, 467,468,471,420, 506 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम 2012 की धारा 7 और 8 के तहत जालसाजी/धोखाधड़ी के अलावा छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज़ किया गया।
रविवार को दोपहर की घटना के 28 घंटे बाद छठी कक्षा की छात्रा की शिक़ायत पर उस चूड़ी विक्रेता के ख़िलाफ़ छेड़छाड़, जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज़ किया गया है। छठी कक्षा की छात्रा द्वारा मामले की रिपोर्ट करने में देरी को लेकर कारण लोक-लाज (सार्वजनिक शर्म/ शर्मिंदगी) बताया गया है।
नाबालिग लड़की ने शिक़ायत में आरोप लगाया है कि चूड़ी बेचने वाले के पास तीन अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड हैं। उसने अपना परिचय मोहर सिंह के बेटे गोलू के रूप में दिया और उसके साथ छेड़छाड़ की।
एफआईआर में आगे बताया गया है कि यह वारदात उसने तब की जब उसकी मां ख़रीदी गई चूड़ियों के लिए पैसे लेने के लिए घर के अंदर गई थी।
मामले में खुद मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंट्रेस्ट लिया है। कल एक प्रेस वार्ता में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ”यूपी के हरदोई के व्यक्ति जो चूड़ी का काम करते थे, अब चूड़ी तो हाथ में ही पहनाई जाएगी… जो विषय उठा हाथ पकड़ने को लेकर उठा, छेड़छाड़ की ओर चला गया… थाना बाणगंगा इसकी जांच भी कर रहा है… तब वहां भीड़ जुटने लगी… जब जांच हुई तो उसके पास तीन दस्तावेज पाए गए। पुलिस ने नामज़द एफआईआर की जिन्होंने पिटाई की फिर भी थाने को घेरा गया ये भी गंभीर मामला है।”