Tuesday, April 23, 2024

अक्षरधाम हमला फालोअप: निर्दोषों ने बिताए 11 साल जेल में, असली अपराधी अभी भी चंगुल से बाहर

गांधीनगर के प्रतिष्ठित अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले की आज 20वीं बरसी है। इस हमले से न सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे देश में कोहराम मच गया।

बंदूकधारियों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ब्लैककैट कमांडो को तैनात किया गया था। उन्होंने पूरी रात अभियान चलाया और दोनों हमलावरों की मौत के साथ अभियान समाप्त हो गया।

पुलिस ने दावा किया कि हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था और मृतक हमलावर इससे जुड़े थे। हमलावरों की सहायता करने और उन्हें उकसाने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।

हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने सभी छहों को बरी कर दिया और गुजरात पुलिस के इरादे पर गंभीर सवाल उठाए।

गोधरा कांड के बाद गुजरात में भड़के दंगे थम गए थे। छह महीने तक राज्य में शांति रही और सार्वजनिक जीवन सामान्य होने लगा। धीरे-धीरे लोग स्वतंत्र रूप से घूमने लगे। विधानसभा चुनाव करीब तीन महीने दूर थे, लेकिन सियासी माहौल गर्मा गया था और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा था।

24 सितंबर 2002 को मंगलवार था। सेना की वर्दी में दो लोग मंदिर परिसर में घुसे और एके-56 राइफल से अंधाधुंध फायरिंग करने के अलावा हथगोले भी फेंकने लगे।

शुरुआत में गुजरात पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन वे स्थिति को काबू न कर सके और एनएसजी की मदद लेने का फैसला किया। उसी शाम ब्लैककैट कमांडो की एक विशेष टुकड़ी अक्षरधाम मंदिर पहुंची और मोर्चा संभाला।

एनएसजी और दोनों हमलावरों के बीच पूरी रात झड़प हुई, जिसके बाद दोनों मारे गए लेकिन इससे पहले 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 80 से ज्यादा घायल हुए थे। मरने वालों में गुजरात पुलिस के जवान भी शामिल हैं। हमले में एक एनएसजी कमांडो सृजन सिंह भंडारी भी मारा गया। पहले अहमदाबाद सिविल अस्पताल और फिर अपने परिवार की इच्छा के बाद, उन्हें एम्स, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां मई 2004 में उनकी मृत्यु हो गई।

पुलिस ने दावा किया कि मारे गए पाकिस्तानी नागरिक मुर्तजा हाफिज यासीन और अशरफ अली मोहम्मद फारूक थे, जिन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद के इशारे पर हमला किया था। पुलिस का दावा था कि मनसुख आचार्य की सफेद कलर की एम्बेसडर कार में किराए पर राजू नामक ड्राइवर हमलावरों को कालूपुर स्टेशन से अक्षरधाम मंदिर तक ले गया था।

जुलाई 2006 में पोटा की एक विशेष अदालत ने आदम अजमेरी, शान मियां और मुफ्ती अब्दुल कय्यूम मोहम्मद सलीम शेख को उम्रकैद, अब्दुल मियां कादरी को 10 साल और अल्ताफ हुसैन को पांच साल जेल की सजा सुनाई थी।

सुरक्षा कारणों से अदालत साबरमती जेल में बैठी थी। इन लोगों पर हत्या, आपराधिक साजिश और हमलावरों की सहायता करने और उन्हें उकसाने का आरोप लगाया गया था।

उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के आदेश पर मुहर लगाने के बाद ही उसकी सजा लागू होती है। इसके अलावा दोषियों ने सजा के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। उच्च न्यायालय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता माजिद मेमन ने पत्र की भाषा पर सवाल उठाया। हाईकोर्ट ने मौत की सजा समेत तीनों की सजा बरकरार रखी, जिसके खिलाफ आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। दावा किया कि उसका कबूलनामा यातना के माध्यम से प्राप्त किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट में आरोपी की ओर से जाने-माने वकील केटीएस तुलसी ने केस लड़ा। उन्होंने जांच अधिकारी डीजी वंजारा और गुजरात सरकार की इच्छा पर सवाल उठाया और अदालत की निगरानी में किसी अन्य स्वतंत्र निकाय से जांच कराने की मांग की। वंजारा उस समय सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में जेल में थे। आगे चलकर तुलसी कांग्रेस में शामिल हो गये और राज्यसभा सांसद भी बने।

अक्षरधाम मामले में, सर्वोच्च अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने 281-पृष्ठ का फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि पोटा के मामले की सुनवाई करते समय, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मानवाधिकारों के उल्लंघन और असीमित शक्तियों के कारण कानून को निरस्त कर दिया जाता है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पोटा लगाने की अनुमति देने का राज्य सरकार का फैसला गलत था। गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह ने बिना सोचे समझे इसे मंजूरी दे दी। जांच अधिकारी से सलाह मशविरा करने के बाद यह फैसला लिया गया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि उन्हें केवल उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके सूचित किया जाना चाहिए था जिस पर ‘कबूलनामे’ के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। सीजेएम के समक्ष एक बयान के बाद, उन्हें न्यायिक हिरासत के बजाय पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, जिसे शीर्ष अदालत ने सीजेएम के पक्ष पर असंवेदनशीलता बताया। जिन तीन लोगों पर साजिश का आरोप लगाया गया और जिन्हें गवाह के रूप में पेश किया गया, उन्हें अदालत ने विश्वसनीय मानने से इंकार कर दिया।

पुलिस को हमलावरों की जेब से उर्दू में लिखे पत्र मिले, जिन्हें पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश किया था। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मृतकों के शरीर कीचड़ और खून से सने थे, जबकि जेब में रखे पत्र पर कोई निशान नहीं थे। पत्र के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं कहा गया था। हस्ताक्षर विशेषज्ञ भी उर्दू, अरबी और फारसी के बीच अंतर करने में विफल रहे। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि प्रत्येक आरोपी ने कहा कि वह पूरी साजिश से अवगत था, फिर भी प्रत्येक के बयान विरोधाभासी थे।

पुलिस और जांच एजेंसियों के कार्य पर भी सवाल उठाया और कहा कि इस घटना से कई कीमती जीवन नष्ट हो गए, जिसका इस्तेमाल वास्तविक अपराधियों को न पकड़ कर निर्दोष लोगों को फंसाने में किया गया।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2014 में आया था। हालांकि, छह आरोपियों ने पहले अपना 11 साल का जीवन कारावास में बिताया था। 20 साल बाद भी सवाल उठता है कि इस हमले के पीछे कौन था और निर्दोष लोगों को 11 साल तक नाहक जेल में क्यों रखा गया? मौत की सजा के मानसिक डर को सालों तक लटकाए रखने का क्या मतलब है?

(सलीम हाफेजी स्वतंत्र पत्रकार हैं और आजकल अहमदाबाद में रहते हैं।)

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