नई दिल्ली/इलाहाबाद। पिछले दिनों प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह के ऊपर मेरठ की रहने वाली और सोशल मीडिया पर सक्रिय अर्चना गौतम के पिता ने कथित तौर अभद्रता करने पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मेरठ में मुक़दमा दर्ज कराया था। यह मुद्दा सोशल मीडिया और मीडिया में भी सुर्ख़ियां बना था।
मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह कहा कि यह प्रकरण रायपुर का है इसलिए मेरठ में FIR करना सही नहीं है। हाई कोर्ट के यह पूछने पर कि मामला यदि रायपुर का है तो मेरठ में FIR कैसे हो सकती है तो इसका जवाब न सरकारी वकील दे सके न ही अर्चना गौतम के वकील। कोर्ट ने कहा ऐसा करना चिंता का विषय है।
सिर्फ इतना ही नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में यूपी पुलिस चार्जशीट भी जमा नहीं कर सकती है न ही कोई गिरफ्तारी कर सकती है।
17 अप्रैल को संदीप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश विवेक कुमार बिरला ने आदेश दिया।
(जनचौक ब्यूरो की रिपोर्ट।)