Tuesday, March 19, 2024

कॉलिजियम मामले में जस्टिस नरीमन ने कहा-अदालत के फैसले को मानना कानून मंत्री का कर्तव्य

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू पर तीखा हमला किया है। जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने कानून मंत्री रिजिजू को याद दिलाया कि अदालत के फैसले को स्वीकार करना उनका (मंत्री) ‘कर्तव्य’ है, चाहे वह ‘सही हो या गलत’। जस्टिस नरीमन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नाम लिए बिना, उन पर भी निशाना साधा। उपराष्ट्रपति ने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर सवाल उठाया था। पूर्व जज ने कहा कि बुनियादी ढांचा तो रहेगा। भगवान का शुक्र है कि यह रहेगा। 

जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन खुद अगस्त 2021 में रिटायर हुए थे, उस समय तक वो भी कॉलिजियम का हिस्सा थे। जस्टिस नरीमन शुक्रवार को 7वां एमसी छागला स्मृति व्याख्यान “दो संविधानों की कहानी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका” पर व्याख्यान दे रहे थे। न्यायपालिका पर कानून मंत्री की सार्वजनिक टिप्पणी को उन्होंने अदालत की निंदा बताया।

कॉलिजियम द्वारा भेजे गए नामों को केंद्र के “लटकाने” पर, उन्होंने कहा कि यह “लोकतंत्र के लिए खतरनाक” है। जस्टिस नरीमन ने सुझाव दिया कि सरकार को जवाब देने के लिए 30 दिनों की समय सीमा दी जाए। अगर सुझाव नहीं आएं तो उन्हें अपने आप मंजूर माना जाए।

जस्टिस नरीमन ने कहा कि हमने कॉलिजियम के खिलाफ मौजूदा कानून मंत्री की निंदा सुनी। मैं कानून मंत्री को बताना चाहता हूं कि दो बुनियादी संवैधानिक मूलभूत सिद्धांत हैं जिन्हें उन्हें जानना चाहिए। यूएसए में पांच अनिर्वाचित जजों की बेंच होती हैं जो वहां के संविधान के अनुच्छेद 145(3) की व्याख्या करती है। यूएस में भारत जैसी बेंच नहीं होती।

जस्टिस नरीमन ने कहा कि भारत में कम से कम 5 जजों की बेंच, जिसे हम संविधान पीठ भी कहते हैं, संविधान की व्याख्या करने के लिए विश्वसनीय हैं। एक बार उन पांच या अधिक ने संविधान की व्याख्या कर दी, तो यह उस निर्णय का पालन करने के लिए अनुच्छेद 144 के तहत एक अथॉरिटी के रूप में आपका कर्तव्य है। अब, आप एक नागरिक के रूप में इसकी आलोचना कर सकते हैं। मैं एक नागरिक के तौर पर इसकी आलोचना कर सकता हूं, कोई बात नहीं। लेकिन आप कभी ये मत भूलें कि मेरे उलट आप आज एक अथॉरिटी हैं, आप उस फैसले से बंधे हैं, वो फैसला सही हो या गलत हो।

जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने शुक्रवार को कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के सभी ढीले सिरों को बांधने के लिए पांच-न्यायाधीशों की पीठ का गठन करना चाहिए और सरकार को कॉलेजियम के प्रस्तावों का जवाब देने के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। अन्यथा यह लिया जाना चाहिए सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और नियुक्तियां की जानी चाहिए।

जस्टिस नरीमन ने कहा कि नामों को रोकना बेहद घातक और लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि और उस संविधान पीठ को मेरी विनम्र राय में एक बार और सभी के लिए यह निर्धारित करना चाहिए कि एक बार कॉलेजियम द्वारा सरकार को एक नाम भेजा जाता है, अगर सरकार के पास 30 दिनों की अवधि के भीतर कहने के लिए कुछ नहीं है तो यह होगा मान लीजिए कि इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यह नाम रोकना इस देश में लोकतंत्र के खिलाफ बहुत घातक है।

जस्टिस नरीमन ने केशवानन्द भारती के मामले में निर्धारित बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के खिलाफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हालिया हमले का भी जवाब दिया और कहा कि इसे पूर्ववत करने के लिए कम से कम दो प्रयास किए गए लेकिन वे विफल रहे। जस्टिस नरीमन ने कहा कि सिद्धांत यहां रहने के लिए था। उन्होंने कहा, “तो हमें याद रखना चाहिए कि जब हम बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो यह सिद्धांत है, जिसका इस्तेमाल पहले अल्पसंख्यक न्यायाधीशों द्वारा किया गया। यह सिद्धांत है, जिसे दो बार पूर्ववत करने की मांग की गई और जिसे 40 साल पहले करने की मांग की गई। तो आइए हम स्पष्ट हो जाएं कि यह कुछ ऐसा है, जो रहने के लिए आया है। मैं अपने लिए बोल रहा हूं, भगवान का शुक्र है कि यह है।

जस्टिस नरीमन ने कहा कि सिद्धांत, जो संसद को संविधान की मूल संरचना में संशोधन या परिवर्तन करने से रोकता है, न्यायपालिका के हाथों में अत्यंत महत्वपूर्ण “हथियार” है। कई बार इसका उपयोग “कार्यपालिका की जांच करने के लिए किया गया, जब यह संविधान से परे कार्य करता है।

हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर सवाल उठाते हुए केंद्र का समर्थन किया और इशारों में कहा कि न्यायपालिका को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। उन्होंने एनजेएसी (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) अधिनियम को रद्द करने को संसदीय संप्रभुता को चुनौती जैसा मामला बताया। धनखड़ ने केशवानंद भारती मामले पर ऐतिहासिक 1973 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा – विधायिका बनाम न्यायपालिका की बहस का एक पुराना उदाहरण ‘गलत मिसाल’ है। धनखड़ ने कहा था – 1973 में, एक गलत परम्परा शुरू हुई। केशवानंद भारती मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना का विचार दिया, यह कहते हुए कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसकी मूल संरचना में नहीं।

जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा कि स्वतंत्र और निडर न्यायाधीशों के बिना न्यायपालिका गिर जाएगी और भारत नए अंधकार युग में प्रवेश कर जाएगा। यदि आपके पास स्वतंत्र और निडर न्यायाधीश नहीं हैं तो अलविदा कहें। कुछ भी नहीं बचा है। वास्तव में मेरे अनुसार, यदि अंत में यह गढ़ गिरता है, या इसे गिराया जाता है तो हम नए अंधकार युग के रसातल में प्रवेश कर जाएंगे।

जस्टिस नरीमन ने कहा कि ऐसी ही एक व्याख्या केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की सर्वोच्चता पर है। बुनियादी सिद्धांत के फैसले को पलटने का पहला प्रयास आपातकाल के दौरान “विनम्र” चीफ जस्टिस द्वारा किया गया। जस्टिस नरीमन ने कहा कि उन्होंने 13 सदस्यीय पीठ का गठन किया। उन्होंने कहा कि माननीय नानी पालकीवाला वहां गए और आठ न्यायाधीशों को आश्वस्त किया कि इस पीठ का गठन गलत तरीके से किया गया, क्योंकि पीठ का गठन केवल केशवानंद भारती और बुनियादी ढांचे को पूर्ववत करने के लिए किया गया। इसलिए यह प्रयास विफल रहा।

दूसरा प्रयास 42वें संशोधन के माध्यम से किया गया, जिसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में दो उप-अनुच्छेद जोड़े। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा कि उन उप-अनुच्छेदों का उद्देश्य यह है कि अदालतें किसी भी आधार पर संवैधानिक संशोधन को नहीं छू सकती हैं। संशोधन को मिनर्वा मिल्स मामले में चुनौती दी गई और सौभाग्य से हमारे लिए बहुसंख्यक और अल्पमत दोनों न्यायाधीशों ने इसे खारिज कर दिया। जस्टिस नरीमन ने समझाया, “चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ बहुमत के लिए बोल रहे हैं और जस्टिस भगवती अन्यथा अनुच्छेद 31 पर अल्पमत के लिए बोल रहे हैं, इसलिए दूसरा प्रयास भी विफल रहा।

अंत में, जस्टिस नरीमन ने कहा कि सिद्धांत का पहली बार अल्पसंख्यक न्यायाधीशों द्वारा उपयोग किया गया और 40 साल से अधिक समय पहले इसे पूर्ववत करने की मांग की गई। लेकिन सिद्धांत बना रहा।

पिछले लगभग तीन महीने से मोदी सरकार जजों की नियुक्ति में बड़ी भूमिका के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि 1993 से सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम या सबसे सीनियर जजों का पैनल जजों की नियुक्तियों के संबंध में फैसले लेता रहा है।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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