Thursday, April 25, 2024

नागरिकों के स्वतंत्र अभिव्यक्ति को आपराधिक मामलों में फंसाकर दबाया नहीं जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने कठोर टिप्पणी करते हुए कहा है कि देश के नागरिकों के स्वतंत्र अभिव्यक्ति को आपराधिक मामलों में फंसाकर दबाया नहीं जा सकता है, जब तक कि इस तरह के भाषण में सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने की प्रवृत्ति न हो। यही नहीं सरकारी निष्क्रियता की अस्वीकृति को विभिन्न समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में नहीं लिया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी शिलांग टाइम्स की सम्पादक पैट्रिशिया मुकीम द्वारा मेघालय में गैर-आदिवासी लोगों पर हिंसा के खिलाफ फेसबुक पोस्ट पर दर्ज एफआईआर को खारिज करते हुए की।

जस्टिस एल नागेश्वर और जस्टिस एस रविंद्र भट की पीठ ने कहा कि फेसबुक पोस्ट मेघालय के मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और क्षेत्र के डोरबोर शनॉन्ग द्वारा उन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए दिखाई गई उदासीनता के खिलाफ थी, जिन्होंने गैर-आदिवासी युवाओं पर हमला किया। पीठ ने कहा कि सरकारी निष्क्रियता की अस्वीकृति को विभिन्न समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

मुकीम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 500 (मानहानि की सजा) और 505 (सार्वजनिक उपद्रव के लिए बयान करने वाले बयान) के तहत अपराध का मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस  रवींद्र भट की पीठ ने 16 फरवरी 2021 को याचिकाकर्ता और राज्य द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

लाइव ला वेबसाइट के अनुसार पीठ ने मुखीम द्वारा दायर अपील को मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने की वाली याचिका को अनुमति दी जिसने प्राथमिकी को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और 505 (1) (सी) का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा कि केवल जहां लिखित या बोले गए शब्दों में सार्वजनिक अव्यवस्था या कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी या सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने की प्रवृत्ति है, कानून द्वारा इस तरह की गतिविधि को रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है।

पीठ ने कहा कि अव्यवस्था या लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का इरादा धारा 153 ए आईपीसी के तहत अपराध की योग्यता है और अभियोजन को सफल होने के लिए मन: स्थिति के अस्तित्व को साबित करना होगा। धारा 153 ए आईपीसी के तहत अपराध का सार विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच दुश्मनी या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देना है। इस आशय को मुख्य रूप से लेखन के हिस्से की भाषा और उन परिस्थितियों से जाना जाता है जिनमें यह लिखा और प्रकाशित किया गया था।

पीठ ने कहा कि  धारा 153 ए के दायरे में शिकायत में सारी बात को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। कोई भी आरोप साबित करने के लिए शब्द की कठोरता और अलग मार्ग पर भरोसा नहीं कर सकता है और न ही वास्तव में एक वाक्य यहां से और एक वाक्य वहां से लिया जा सकता है और उन्हें अनुमानात्मक तर्क की एक सावधानीपूर्वक प्रक्रिया द्वारा जोड़ा कर सकता है। मुखीम द्वारा की गई फेसबुक पोस्ट का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि मेघालय राज्य में रहने वाले गैर-आदिवासियों की सुरक्षा और उनकी समानता के लिए उनकी प्रबल दलील को, किसी भी तरह की कल्पना से, हेट स्पीच के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने प्रस्तुत किया था कि पूरे विवाद की जड़ याचिकाकर्ता की फेसबुक पोस्ट है। पूर्वी खासी हिल्स में एक समुदाय डोरबोर शनॉन्ग द्वारा 6 जुलाई को पोस्ट के खिलाफ शिकायत की गई थी और 7 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि, ग्रोवर ने आरोप लगाया कि उसके पोस्ट की सामग्री को संपादित किया गया और शब्दों को बदलकर पुलिस के सामने रखा गया। पूरी पोस्ट के बजाय चुनिंदा रूप से शब्दों को पुलिस के सामने रखा गया था। पोस्ट का उद्देश्य किसी भी तरह का सौहार्द बिगाड़ना नहीं था, बल्कि इसके ठीक विपरीत था। इस पोष्ट पर दो समुदायों या समूहों का आह्वान नहीं किया गया, बल्कि अल्पसंख्यक पर किए गए अत्याचारों की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को निशाना बनाया गया था।

मुखीम की वकील ने कहा था कि फेसबुक पोस्ट केवल एक टिप्पणी कर रहा है कि गैर आदिवासी लड़कों को हिंसक रूप से लक्षित किया गया है और राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है। ग्रोवर के अनुसार, दो समूहों के बीच झड़प का चित्रण निषिद्ध नहीं है और इसकी अनुमति है। इसलिए अगर दो समूहों के बीच कोई विवाद है, तो कोई भी पत्रकार उस बारे में लिखेगा।

मेघालय उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 500 और 505 (सी) के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था। याचिका में कहा गया था कि मेघालय उच्च न्यायालय ने एक त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया था, जिसमें उसने पूर्ववर्ती निपटारे को नजरअंदाज कर दिया था और धारा 482 सीआरपीसी के तहत निहित शक्तियों के अभ्यास से मना कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कथित रूप से उत्पीड़न, प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति दी थी और कानून और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 21 के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों को भी एफआईआर को चुनौती देने को खारिज कर नजरअंदाज किया। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटी के रूप में अपने मौलिक अधिकार के प्रयोग में, सच बोलने और घृणा अपराध के अपराधियों के खिलाफ कानून के नियम को लागू करने के लिए उत्पीड़न का सामना कर रही है। उसके फेसबुक पोस्ट का एक सादा पाठ यह स्पष्ट करता है कि इस पोस्ट का उद्देश्य और लक्ष्य कानून के शासन के निष्पक्ष प्रवर्तन के लिए अपील करना, सभी नागरिकों का कानून के समक्ष समान उपचार; अल्पसंख्यक समूह के सदस्यों के खिलाफ लक्षित हिंसा की निंदा; हिंसा की असुरक्षा का अंत और इस तरह समुदायों और समूहों के बीच शांति और सद्भाव सुनिश्चित करना है।

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