Friday, April 19, 2024

नोटबंदी पर सुनवाई से भाग रही है मोदी सरकार; हलफनामे के लिए वक्त मांगा, कोर्ट ने बताया ‘शर्मनाक’

सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी पर सुनवाई से मोदी सरकार भाग रही है। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने कहा कि यह शर्मनाक है। इसकी वजह यह रही कि केंद्र सरकार ने हलफनामा देने के लिए और समय मांगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सरकार को 4 हफ्ते का समय इसके लिए पहले ही दे चुका था। इस मामले की सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी। 8 नवंबर, 2016 को सर्कुलर पारित होने के छह साल बाद संविधान पीठ द्वारा चुनौती पर सुनवाई की जा रही है, जिसने प्रभावी रूप से भारत के कानूनी निविदा के 86 प्रतिशत को अमान्य कर दिया। 

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों जस्टिस एस. अब्दुल नजीर, जस्टिस बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. रामसुब्रमण्यम, और बी.वी. नागरत्ना की संविधान पीठ ने जैसे ही इस मामले की सुनवाई शुरू की, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा। जस्टिस नागरत्ना ने हलफनामे के लिए और समय मांगने पर असंतोष जताते हुए कहा कि आम तौर पर, एक संविधान पीठ इस तरह कभी स्थगित नहीं होती है। हम एक बार शुरू करने के बाद कभी भी इस तरह नहीं उठते हैं। यह इस अदालत के लिए बहुत शर्मनाक है।

जस्टिस नजीर ने कहा कि केंद्र के पास मामले में अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय था। जो समय आपको दिया गया है, उसे कम या अपर्याप्त समय नहीं कहा जा सकता है।

इसी मामले में एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि संविधान पीठ से स्थगन की मांग करना बेहद असामान्य है। अधिवक्ता पी चिदंबरम ने भी कहा कि यह अदालत के लिए शर्मनाक स्थिति है। मैं इसे इस अदालत के विवेक पर छोड़ता हूं।

मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में 500 और एक हजार के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था। सरकार ने इन नोटों को यह कह कर अमान्य किया था कि ब्लैक मनी का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है। ब्लैक मनी के जरिए आतंकवाद को फंडिंग की जा रही है। नोटबंदी से ब्लैक मनी वापस आएगी और आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। नोटबंदी के बाद 2,000 रुपये के नोट और 500 रुपये के नोट नए डिजाइन के साथ पेश किए गए। बहरहाल, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। छह साल बाद संविधान पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही है।

12 अक्टूबर को, वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने केंद्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में एक “व्यापक हलफनामा” दाखिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचा था। जिसके बाद बेंच ने केंद्र को निर्देश दिया और आरबीआई से भी प्रतिक्रिया मांगी। लेकिन बुधवार को केंद्र ने व्यापक हलफनामा दायर करने के लिए और समय मांगा तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 24 नवंबर के लिए स्थगित कर दी।

इस मामले में पिछली तारीखों में सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के इस अनुरोध को ठुकरा दिया था कि इस मामले की सुनवाई बंद कर दी जाए। केंद्र सरकार ने इसे निष्फल और एक अकादमिक प्रैक्टिस घोषित करते हुए बंद करने की याचिका दायर की थी। अदालत ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है जिसमें अपनाई गई प्रक्रिया की वैधता पर केंद्र और आरबीआई से विस्तृत जवाब की जरूरत होगी।

जस्टिस एस. ए. नज़ीर की पीठ ने सरकार से यह भी कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी सरकार के नोटबंदी अभियान की घोषणा करने से पहले से संबंधित गोपनीय फाइलें तैयार रखे। अदालत ने वेंकटरमणि को 7 नवंबर 2016 से 8 नवंबर 2016 के बीच सरकार और आरबीआई के बीच पत्राचार दिखाने के लिए एजेंडा दस्तावेज और निर्णय पत्र अपने पास रखने को कहा। सरकार ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट को खुद को एक ऐसे मामले में नहीं उलझाना चाहिए जो एक अकादमिक गतिविधि की तरह है।

पी. चिदंबरम ने 12 अक्टूबर को भारतीय संघ या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दायर “व्यापक हलफनामा” की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला, जिन्होंने इस मामले को शुरू किया, जिसके बाद पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया और आरबीआई अपनी प्रतिक्रिया दे। हालांकि, अटॉर्नी-जनरल ने बुधवार को बेंच से अनुरोध किया कि वह हलफनामे को अंतिम रूप देने के लिए उन्हें एक और सप्ताह का समय दें, जबकि सभी ने देरी के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि हम हलफनामा तैयार नहीं करा सके। हमें लगभग एक सप्ताह के समय की बहुत ही कम समय की आवश्यकता है। हलफनामा हम सभी के लिए कुछ संरचित तरीके से आगे बढ़ने के लिए उपयोगी होगा। अन्यथा, कार्रवाई का रास्ता अनियंत्रित हो सकता है। मैं प्रस्तुत करूंगा बुधवार या गुरुवार तक… इसके लिए मुझे गहरा खेद है।

सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने बताया कि इस तरह का स्थगन अदालत की स्थापित प्रथा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता है कि जब एक संविधान पीठ बैठती है तो इस न्यायालय की प्रथा स्थगन के लिए पूछने की नहीं है। हर कोई इसके बारे में जानता है। संविधान पीठ की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए इस तरह का अनुरोध असामान्य है। मैं अजीब स्थिति में हूं और मुझे नहीं पता कि कैसे प्रतिक्रिया दूं। दीवान ने आगे अनुरोध किया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिए जाने की अनुमति दी जाए, जो पहले से ही लंबे समय से प्रतीक्षा में है।

उन्होंने अनुरोध किया कि आइए हम अपना सबमिशन खोलें और पूरा करें। ये पुराने मामले हैं और तथ्य निर्विवाद हैं। एक उचित संतुलन पर यह सही होगा। इसके बाद वे अपना सप्ताह ले सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। वे जो भी स्टैंड लेना चाहते हैं उन्हें लेने दें। हम उनके हलफनामे के जवाब में तर्क पर जोर नहीं देंगे, सिवाय हमारे प्रत्युत्तर के, जहां हम उनके सबमिशन से निपटेंगे।

अटॉर्नी-जनरल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि दीवान द्वारा किया गया इस तरह का सबमिशन समस्याग्रस्त है। उन्होंने स्वीकार किया कि हम सभी जानते हैं कि हम संविधान पीठ के समक्ष इस तरह का अनुरोध नहीं करते हैं। कुछ गंभीर और गंभीर समस्याएं हैं। मुझे अदालत को संबोधित करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए। इसलिए मैंने यह अनुरोध किया है।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि नोटबंदी ने नागरिकों के कई संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, जैसे संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 300 ए), समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), किसी भी व्यापार, व्यवसाय या व्यवसाय को चलाने का अधिकार (अनुच्छेद 19) और जीवन का अधिकार और आजीविका का अधिकार (अनुच्छेद 21)।

विचार-विमर्श के बाद संविधान पीठ ने मामले को 24 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का फैसला किया।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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