Thursday, June 1, 2023

दिल्ली के उप-राज्यपाल के खिलाफ आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर गुजरात HC ने रोक लगाई  

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के उप-राज्यपाल (एल-जी) विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। एलजी विनय सक्सेना ने अहमदाबाद मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। अहमदाबाद मजिस्ट्रेट अदालत ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे को स्थगित रखने से इनकार कर दिया था और कार्यवाही के आदेश दिए थे।

विनय सक्सेना ने मई 2022 में दिल्ली के एलजी के रूप में पदभार संभाला था। उन्होंने 1 मार्च को एक मजिस्ट्रेट अदालत के सामने उप-राज्यपाल के पद पर रहने तक अपने खिलाफ मुकदमे को स्थगित करने की मांग की थी और इस सिलसिले में एक आवेदन दायर किया था। अदालत ने 8 मई को उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था। 

मामला 7 अप्रैल, 2002 का है जब सक्सेना पर तीन लोगों के साथ मिलकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर पर हमला करने और गैरकानूनी तरीके से उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।  

मंगलवार को न्यायमूर्ति मोक्सा ठक्कर की अदालत के सामने बहस करते हुए, सीनियर एडवोकेट जल उनवाला ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत ने कानून के मुद्दे को संबोधित नहीं किया और प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 361 (2) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 (3) के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 361, जो राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज प्रमुखों के संरक्षण से संबंधित है, उप-धारा (2) में कहा गया है कि “राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रखी जाएगी।” वहीं उप-धारा (3) में कहा गया है कि “राष्ट्रपति, या किसी राज्य के राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया, उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत से जारी नहीं की जाएगी।”

उनवाला ने कहा कि भले ही अदालत परीक्षण के साथ आगे बढ़ती है, संविधान के अनुच्छेद 361 (3) के तहत उन्हें दी गई सुरक्षा के मद्देनजर एलजी सक्सेना को हिरासत में भेजने की स्थिति में नहीं होगी।

इसके अलावा, यह तर्क भी दिया कि भले ही कथित अपराध को सक्सेना की व्यक्तिगत क्षमता में किया गया कहा जाता है, फिर भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 365 में दी गई प्रतिरक्षा के मद्देनजर मुकदमे को स्थगित करने की जरूरत है। इसके अलावा उनवाला ने कहा कि 94 मौकों पर, शिकायतकर्ता मेधा पाटकर की तरफ से दायर स्थगन आवेदनों के कारण सुनवाई में देरी हुई। न्यायमूर्ति ठक्कर ने प्रतिवादी राज्य और शिकायतकर्ता पाटकर को भी नोटिस जारी किया और इसे 19 जून तक वापस करने योग्य रखा है।

विनय सक्सेना की तरफ से जब मेधा पाटकर पर कथित हमला हुआ था उस समय पाटकर गुजरात के साबरमती गांधी आश्रम में थीं और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की एक बैठक में शांति की अपील कर रही थीं। उस समय गुजरात सांप्रदायिक दंगों से गुजर रहा था। इस मामले में साबरमती पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें चार आरोपी  एलिसब्रिज के भाजपा विधायक अमित शाह, वेजलपुर के भाजपा विधायक अमित ठाकर, कांग्रेस नेता रोहित पटेल और सक्सेना पर दंगा करने, शांति भंग करने, आपराधिक धमकी देने और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे।

सक्सेना ने गुजरात हाई कोर्ट के सामने अपनी याचिका में मांग की कि मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से सक्सेना के खिलाफ मुकदमे को स्थगित रखने से इनकार को अलग रखा जाए। उच्च न्यायालय के सामने सक्सेना की याचिका ने इंगित किया है कि मजिस्ट्रेट अदालत ने संवैधानिक जनादेश के दायरे का उल्लंघन किया है और जबकि मजिस्ट्रेट अदालत ने सक्सेना के अनुरोध को खारिज करने के लिए एक आधार के रूप में देरी का हवाला दिया। 

सक्सेना की याचिका में कहा गया है कि जून 2005 में पाटकर को समन जारी करने के बाद, वह “अपना साक्ष्य दर्ज कराने के लिए 46 से अधिक बार उपस्थित नहीं हुईं” और केवल 2012 में पहली बार पेश हुईं। जब एक सह-अभियुक्त की ओर से पाटकर से जिरह की जा रही थी तब जुलाई 2015 और फरवरी 2023 के बीच, कुल 24 स्थगन या अनुपस्थिति दर्ज की गई।

(इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए इनपुट के आधार पर कुमुद प्रसाद की रिपोर्ट।)

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