Tuesday, March 19, 2024

अगर आप आग लगाएंगे तो कढाही खौलेगी ही:कपिल सिब्बल ने एसआईटी और गुजरात सरकार के आरोप पर कहा

उच्चतम न्यायालय में मंगलवार 8 दिसंबर 21 को जाकिया जाफरी की याचिका पर गुजरात राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतिम दलीलें दीं, जिसमें गोधरा हत्याकांड के बाद राज्य द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों का बचाव किया गया। इसके बाद जाकिया जाफरी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलीले दीं और उन मुद्दों का विस्तृत जवाब दिया जिसे गुजरात सरकार और एसआईटी द्वारा उठाया गया था। 28 फरवरी, 2002 को अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी में हुई हिंसा के दौरान मारे गए कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने एसआईटी द्वारा नरेंद्र मोदी सहित 64 लोगों को क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती दी है। मोदी दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ के समक्ष सुनवाई में, सॉलिसिटर जनरल ने वर्तमान कार्यवाही में तीस्ता सीतलवाड़ (याचिकाकर्ता संख्या 2) की मंशा की आलोचना कर रहे थे, जिसका उन्होंने तर्क दिया कि यह केवल गुजरात राज्य को बदनाम करने के लिए था। इसके अलावा, सॉलिसिटर जनरल ने यह भी तर्क दिया कि साबरमती एक्सप्रेस को आग लगाने और आगामी दंगों के दौरान राज्य ने सभी उपाय किए थे जो संभवतः हो सकते थे। अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए, उन्होंने 2002 के दंगों के संबंध में राज्य द्वारा गठित जांच आयोग की रिपोर्ट पर भरोसा किया। सिब्बल ने एसआईटी द्वारा जांच की कमी पर जोरदार दलीलें दी और सॉलिसिटर जनरल के तर्कों का विस्तार से खंडन किया ।

सॉलिसिटर जनरल ने तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति द्वारा संचालित दो गैर सरकारी संगठनों को दान किए गए सार्वजनिक धन के गबन के आरोप पर गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, ताकि वर्तमान मामले को आगे बढ़ाने में उनकी मंशा को प्रदर्शित किया जा सके। उनकी दलीलों के अनुसार, सीतलवाड़ ने अपने निजी स्वार्थ के लिए गुजरात दंगों की पीड़ितों का शोषण किया। जाकिया द्वारा लगाए गए आरोपों को दोहराते हुए, मेहता ने पलटवार किया कि राज्य ने पूर्वव्यापी उपाय किए थे। उन्होंने जांच आयोग के निष्कर्षों के साथ एसआईटी रिपोर्ट को पूरक बताया, जिसमें राज्य द्वारा उठाए गए निवारक कदम शामिल थे।

आरोप यह है कि गोधरा ट्रेन जलने और दंगों के बाद, राज्य सरकार ने कदम नहीं उठाए। एसआईटी रिपोर्ट हैं। अतिरिक्त सामग्री के रूप में मैं इसका उल्लेख करता हूं। जांच अधिनियम के तहत इस माननीय न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया था। आयोग की शर्तों में से एक राज्य द्वारा उठाए गए निवारक कदम थे। उन्होंने भारी दस्तावेज एकत्र किए और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। मैं केवल निष्कर्ष का उल्लेख करूंगा। मेहता ने सुझाव दिया कि अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, यदि कोई और अभ्यास न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है तो यह जनता के व्यापक हित में नहीं होगा।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने एसआईटी और गुजरात राज्य द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन करते हुए अपनी दलीलें शुरू कीं। सबसे पहले, यह अदालत के ध्यान में लाया गया था कि सिब्बल ने केवल यह सुनिश्चित करने के लिए निर्विवाद साक्ष्य पर भरोसा किया था कि अदालत दस्तावेजों की शुद्धता का निर्धारण करने के लिए तथ्यों की खोज में नहीं जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट के सीमित दायरे में तथ्यों की खोज के लिए कोई जगह नहीं थी, उन्हें केवल सामग्री को देखना था और यदि उन्हें एक मजबूत संदेह था, तो उन्हें संज्ञान लेना चाहिए था। सिब्बल ने कहा कि मैंने कहा कि मैं निर्विवाद दस्तावेजों पर भरोसा करूंगा, चाहे तहलका टेप के रूप में, चाहे एसआईटी द्वारा निर्विवाद सामग्री। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करना चाहता था जहां आप बयानों को देखेंगे और जांच करेंगे कि कौन सही है या गलत।

सिब्बल ने कहा कि आपका अधिकार क्षेत्र यह नहीं है, आपका अधिकार क्षेत्र एक मजिस्ट्रेट का है। जब वह क्लोज़र रिपोर्ट को देखता है, तो वह तथ्य के निष्कर्षों में नहीं जा सकता। मजिस्ट्रेट क्लोज़र रिपोर्ट को स्वीकार करता है और मामले को बंद कर देता है। वह संज्ञान ले सकता है और प्रक्रिया जारी कर सकता है, संज्ञान ले सकता है और आगे की जांच जारी कर सकता है या सिर्फ आगे की जांच जारी रख सकता है।

कपिल सिब्बल ने कहा कि जाकिया जाफरी ने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री को किसी भी स्तर पर फंसाने की कोशिश नहीं की थी और उन्होंने अब भी इस पर बहस नहीं की है। सिब्बल ने कहा कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की किसी भी कथित संलिप्तता के बारे में बिल्कुल भी तर्क नहीं दिया है। हमारा जोर इस बात पर है कि साजिश के बड़े मुद्दे हैं जिनकी विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच नहीं की गई थी।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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