Thursday, April 25, 2024

सुप्रीम कोर्ट नहीं हटाना चाहता कॉलेजियम सिस्टम

उच्चतम न्यायालय फिलहाल किसी भी कीमत पर कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त नहीं करना चाहता। पहले संसद से पारित एनजेएसी को उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम के स्थान पर जजों की नियुक्ति के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान था। उच्चतम न्यायालय ने एक इन चैंबर फैसले में साल 1993 में दिए गए नौ जजों की पीठ के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। 26 साल पुराने ऐतिहासिक फैसले में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम पेश किया गया था।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिका दायर करने में 9071 दिनों की देरी की गई है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा इस देरी के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पीठ ने कहा कि इस प्रकार, हालांकि वर्तमान याचिका देरी के कारण खारिज होने के लिए उत्तरदायी है, फिर भी हम सावधानीपूर्वक समीक्षा याचिका और संबंधित कागजात देख चुके हैं। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि दिए गए फैसले की समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनता है। पीठ ने खुली अदालत में समीक्षा याचिका पर सुनवाई करने की याचिका को भी खारिज कर दिया।

इस पीठ में सीजेआई के अलावा जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अशोक भूषण भी शामिल थे। 16 अक्तूबर को हुए इस फैसले को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर जारी किया गया है।

सुनवाई के दौरान एनएलसीजेआरटी के अध्यक्ष वकील मैथ्यूज जे नेदमपारा ने कहा कि हम चाहते हैं कि साल 1993 से पहले की व्यवस्था दोबारा लागू हो, जिसमें उच्चतम न्यायालय और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति और तबादले का अंतिम अधिकार केंद्र सरकार के पास होता था। इसमें कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के तहत राष्ट्रपति के पास सीजेआई से परामर्श के बाद उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति का अधिकार है।

गौरतलब है कि नौ जजों की पीठ वाले साल 1993 के फैसले को ‘सेकंड जजेस केस’ भी कहा जाता है। इस फैसले में ये धारणा दी गई कि ‘परामर्श’ का अर्थ भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनिवार्य ‘सहमति’ माना जाए। इस फैसले से पहले कार्यकारी प्रमुख को न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले में प्रधानता प्राप्त थी। इसके बाद साल 1998 में नौ जजों वाली उच्चतम न्यायालय की एक अन्य पीठ ने साल 1993 के फैसले को बरकरार रखते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति का कॉलेजियम सिस्टम पेश किया, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस के नेतृत्व को प्रधानता दी गई।

इसके बाद 16 अक्तूबर, 2015 को जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को खत्म किया और संविधान संशोधन के तहत मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम कायम किया।

इस मामले में निर्णय 24 अक्टूबर 1993 को दिया गया और बहुमत के निर्णय में दिए गए निष्कर्ष इस प्रकार हैं, उच्चतम न्यायालय, न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया नियुक्ति के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम और सबसे उपयुक्त व्यक्तियों के चयन के लिए एक एकीकृत ‘भागीदारी परामर्श प्रक्रिया’ है; और सभी संवैधानिक पदाधिकारियों को संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करते हुए, मुख्य रूप से सहमत निर्णय तक पहुंचने के लिए इस कर्तव्य को सामूहिक रूप से करना चाहिए, ताकि प्रधानता का अवसर पैदा न हो। उच्चतम न्यायालय के मामले में नियुक्ति का प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक उच्च न्यायालय के मामले में होना चाहिए; और एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए, प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू किया जाना चाहिए। यह वह तरीका है जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के साथ-साथ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों/मुख्य न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के लिए नियुक्तियों का प्रस्ताव अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा परस्पर विरोधी राय रखने की स्थिति में, न्यायपालिका की राय ‘भारत के मुख्य न्यायाधीश के दृष्टिकोण से’ और संकेतित तरीके से गठित है, की प्रधानता है। उच्चतम न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति तब तक नहीं की जा सकती, जब तक कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुरूप न हो। असाधारण मामलों में, अकेले मजबूत कारणों के लिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश को सूचित किया गया है, यह दर्शाता है कि सिफारिश नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुशंसित नियुक्ति नहीं की जा सकती है। हालांकि, अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों द्वारा बताए गए कारणों को स्वीकार नहीं किया जाता है, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सिफारिश को रद्द करने पर इस मामले में परामर्श किया जाता है, तो नियुक्ति की जानी चाहिए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की होनी चाहिए जो कार्यालय के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय केवल प्रधानता नहीं है, बल्कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों/मुख्य न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के मामले में निर्धारक है। हस्तांतरित न्यायाधीश/मुख्य न्यायाधीश की सहमति किसी उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी भी बाद के स्थानांतरण के लिए आवश्यक नहीं है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर किए गए किसी भी हस्तांतरण को दंडात्मक नहीं माना जाना चाहिए, और ऐसा स्थानांतरण किसी भी आधार पर उचित नहीं है। सभी नियुक्तियों और स्थानांतरणों में, निर्दिष्ट मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। हालांकि, वही किसी में कोई न्यायोचित अधिकार प्रदान नहीं करता है। पहले निर्दिष्ट मैदानों पर केवल सीमित न्यायिक समीक्षा नियुक्तियों और स्थानांतरण के मामलों में उपलब्ध है।

न्यायाधीश की प्रारंभिक नियुक्ति उच्च न्यायालय में की जा सकती है, इसके अलावा जो प्रस्ताव शुरू किया गया था। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश-शक्ति का निर्धारण न्यायोचित है, लेकिन केवल उस सीमा तक और जिस तरीके से इंगित किया गया है। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) 2 एससीआर 365: एआईआर 1982 एससी 149 में बहुमत की राय, जहां तक यह नियुक्तियों और तबादलों के मामलों में भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका की प्रधानता से संबंधित विपरीत विचार है और इन मामलों की न्यायसंगतता के साथ-साथ न्यायाधीश-शक्ति के संबंध में भी, हमारे लिए सही दृष्टिकोण के रूप में खुद की प्रशंसा नहीं करता है। संवैधानिक योजना सहित संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों को अब हमारे द्वारा बताए गए तरीके से समझना, समझना और कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

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