Thursday, March 28, 2024

देश की नारीवादियों ने किसान कानून को ड्रैकोनियन बताते हुए पीएम को लिखा खुला खत

देश की नारीवादियों और महिला अधिकार समूहों ने देश के प्रधानमंत्री के नाम एक खुला पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है-

“नारीवादियों और महिलाओं के अधिकार समूहों के रूप में, हम केंद्र सरकार द्वारा पारित ड्रैकोनियन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं, जिसके कार्यान्वयन पर फिलहाल भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। हम अपनी बहनों महिला किसानों को सलाम करते हैं, जिन्होंने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया है, जिन्हें निरस्त किया जाना चाहिए- किसानों का व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, मूल्य आश्वासन का किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020।”

कृषि क्षेत्र में किसान के रूप में महिलाओं के योगदान और बदले में मिलने वाली उपेक्षा के बरअक्स कृषि आंदोलन में महिला किसानों की भूमिका को रेखांकित करते हुए पत्र में कहा गया है, “महिला किसान इस संघर्ष की अगुवाई में दृढ़ता से लगी हैं, जितना वे कृषि की प्रक्रिया का नेतृत्व करते हैं और कृषि ऋणों, आत्महत्याओं, घटती आय और पारिस्थितिक आपदा से उत्पन्न संकट का बोझ उठाती हैं।

फिर चाहे दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैक्टर परेड करना हो, या विरोध स्थलों का आयोजन, या दो महीने से अधिक के आंदोलन में शीतलहर और ठंड शक्तिशाली चेहरा बनना हो, राज्य के दमन और कृषि में महिलाओं की भागीदारी और योगदान पर राज्य-प्रायोजित उपेक्षा, स्त्रियां अदम्य रही हैं। अपने प्रेरक दृढ़ संकल्प के जरिए, हमारी बहनों ने किसानों के आंदोलन को एक ऐतिहासिक, लिंग-विशिष्ट संघर्ष के रूप में क्लेम किया है, क्योंकि महिला किसानों को न तो अपनी भूमि की अनुमति है और न ही कानून या नीति में उनके श्रम को स्वीकार किया जाता है।

हिंसक नवउदारवादी पूंजीवाद द्वारा बहिष्कृत निर्वासन से प्रभावित, कृषि का एक पुरुषवादी ढांचा महिला किसानों को एक संवैधानिक लोकतंत्र के नागरिकों के रूप में अदृश्य बनाता है, जो उन्हें केवल उन सामानों तक सीमित करता है, जिन्हें घर की चारदीवारी के भीतर होना चाहिए। महिला किसानों के लिए, इस संघर्ष में भागीदारी में एक भी विकल्प नहीं है, जिससे वे बाहर निकल सकें। यह उनके नग्न अस्तित्व का मामला है। उनका तर्क है कि जिस तरह ड्रैकियन लेबर कोड घरेलू कामगारों को कामगार के रूप में मान्यता नहीं देते हैं, ये कृषि कानून उनके अस्तित्व को कई गुना संकटपूर्ण बना देते हैं, उनकी असुरक्षा को कई गुना बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनके पास न तो पहुंच है, न ही संस्थागत ऋण का दावा है और न ही खेती की सब्सिडी।”

कृषि क़ानूनों से महिला किसानों के प्रभावित होने वाले हितों को रेखांकित करके पत्र में कहा गया है, “जनगणना 2011 से पता चलता है कि 65.1% महिला श्रमिक खेती में या तो खेतिहर या मजदूर के रूप में काम करती हैं, जबकि PLFS (2017-2018) से पता चलता है कि सभी ग्रामीण महिला श्रमिकों में से 73% कृषक हैं। ये कानून छोटे, सीमांत और महिला किसानों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे। एपीएमसी के विघटन का मतलब होगा कि किसान कीमतों पर बातचीत नहीं कर पाएंगे। मंडी के बाहर व्यापार क्षेत्र को पुनर्परिभाषित करने के कानून बड़े निगमों और एक खतरनाक पर्यावरणीय प्रणाली में प्रवेश करते हैं जो महिला किसानों, किसानों, बटाईदारों और खेतिहर मजदूरों तक पहुंच, गतिशीलता और समानता को नकार देंगे।”

पत्र में कहा गया है, “ये कानून खाद्य आपूर्ति प्रणालियों को विनियमित करने और बड़े कॉरपोरेट्स को अनाज व्यापार में आमंत्रित करने का प्रस्ताव करते हैं। महिला किसान आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 के खिलाफ़ खाद्य सुरक्षा के लिए भी लड़ रही हैं, जिसमें कि प्रस्ताव है कि अनाज, दाल और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया जाना चाहिए। इन कानूनों के तहत कॉन्ट्रैक्ट खेती की अवधारणा यह होगी कि छोटी या सीमांत जोतों पर निर्भर महिलाएं, या तो सीधी खेती करने वाले या किराएदार के रूप में अनुबंध समझौते में अत्यधिक नुकसान उठाएंगी, यह पॉवर या बाजार का दंश है। चौंकाने वाली बात यह है कि किसानों या उनका प्रतिनिधित्व करने वाले को भी अपीलीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी प्रकार के अनुबंधों को चुनौती नहीं दे सकेंगे जो उन्हें ठगते हैं या उन्हें भूमिहीनता और निर्धनता के लिए मजबूर करते हैं।”

भारत की स्त्रीवादियों और महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले समूहों द्वारा महिला किसानों के स्वर में स्वर मिलाने का दावा करते हुए कहा गया है, “हम अपनी आवाज़ विरोध करने वाली बहनों के साथ बुलंद करते हैं, उनकी उग्र और सार्वजनिक उद्घोषणा में, समान नागरिक के रूप में महिला किसानों के अधिकारों को शामिल करते हैं, जिनके पास कल्याण का अधिकार है, आजीविका का अधिकार है, अन्याय का विरोध करने का अधिकार है, और ये अधिकार कानून और नीति बनाने की प्रक्रियाओं से मिटाने नहीं दिया जाएगा।”

पत्र के आखिरी हिस्से में संकल्प के तौर पर दोहराया गया है, “हम चाहते हैं कि सरकार यह जान ले कि: हम, भारत की महिलाएं, कृषि किसानों के साथ ड्रैकॉनियन कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए खड़ी हैं। हम, भारत की महिलाएं, सामान्य भूमि और संसाधनों पर अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत दलित और आदिवासी भूमिहीन महिला किसानों के साथ खड़ी हैं। हम, भारत की महिलाएं, महिलाओं द्वारा और महिलाओं के रूप में, महिलाओं के लिए एक संवैधानिक लोकतंत्र के लिए खड़ी हैं। हम, भारत की महिलाएं, सभी राजनीतिक कैदियों और मानवाधिकार रक्षकों के साथ खड़ी हैं। हम, भारत की महिलाएं, जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गोपनीयता और प्रतिरोध के हमारे अधिकार की रक्षा करेंगी। हम, भारत की महिलाएं, बोलेंगी, विरोध करेंगी, हर अन्याय के खिलाफ, हर कानून, हर दलदलों के खिलाफ असंतोष प्रकट करेंगी। हम, भारत की महिलाएं, सत्ता से सच बोलेंगी।”

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