Thursday, March 28, 2024

पदोन्नति में रोक और स्थानांतरण जजों को भय में रखने के हथियार बन गए हैं: पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ

क्या देश में न्यायाधीश वास्तव में भय, पक्षपात, स्नेह और दुर्भावना के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की संवैधानिक शपथ के अनुपालन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की स्थिति में हैं? दक्षिण से उत्तर (भारत के) या पूर्व से पश्चिम (भारत के) में स्थानांतरण के डर से, क्या यह गलत संदेश नहीं जा रहा है? यह सवाल उठाते हुए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने शनिवार को न्यायाधीशों को उचित एलिवेशन/ पदोन्नति से वंचित करने या पर्याप्त कारणों के बिना स्थानांतरित किए जाने की प्रवृत्ति की निंदा की, जिसने उन्हें निडर होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोक दिया है।

उन्होंने कहा कि अगर न्यायाधीशों को मालिकों(बासेस)यानि राजसत्ता की बात नहीं सुनने के कारण उनके अधिकार से वंचित किया जाता है, तो यह न्यायपालिका की अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

जस्टिस कुरियन ने कहा कि चार चीजें हैं जिन पर न्यायाधीश शपथ लेते हैं – मैं बिना किसी डर, असफलता, स्नेह या दुर्भावना के न्याय दूंगा। उन्होंने पूछा कि क्या आज न्यायाधीश वास्तव में इस तरह न्याय देने की स्थिति में हैं? यदि आपको अपने आकाओं की बात न सुनने के लिए दंडित किया जा रहा है या स्थानांतरित किया जा रहा है, क्या यह गलत नहीं है ?

जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि ‘बार’ से अपेक्षा की जाती है कि वह चुप रहने के बजाय न्यायाधीशों का बचाव करे और निगरानी करे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हुआ है। जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि जब मेधावी लोगों को उनके सही पद के लिए नजरअंदाज किया जाता है या जब उन्हें किसी भी कारण से स्थानांतरित किया जा रहा है, तो यह ‘बार’ कहां है? मेरे अनुसार ‘बार’ प्रहरी है। अगर कोई ‘बार’ है जो अखंडता के लिए एकता में खड़ा है, तो न्यायपालिका की एक अच्छी संस्था होगी। आप यह नहीं कह सकते कि उन्होंने (निर्णय लेने वालों ने) चयन किया है या स्थानांतरण उनकी चिंता है। आप अपनी आँखें बंद नहीं कर सकते, अपने हाथ नहीं धो सकते हैं और न ही चुप रह सकते हैं। यही मैं ‘बार’ को याद दिलाना चाहता हूं।जस्टिस जोसेफ ने कहा कि वकीलों की संस्था, ध्रुवीकृत बार, को घुटनों पर ले जाया गया है ।

जस्टिस जोसेफ द लॉ ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जिसमें उन्हें जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जस्टिस सीटी रविकुमार द्वारा प्रदान किया गया ।

देश में विभिन्न बार एसोसिएशनों के सदस्यों को संबोधित करते हुए जस्टिस कुरियन जोसेफ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे महत्वपूर्ण है और इसकी रक्षा के लिए बार एसोसिएशन की भूमिका महत्वपूर्ण है।उन्होंने कहा कि यदि न्यायाधीशों को बिना असफलता के कार्य करना है, तो उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि उनके काम को मान्यता दी जाएगी और उनकी वरिष्ठता या पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी।

उन्होंने एक घटना को याद किया जब विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय ‘बार’ के नेताओं ने उच्चतम न्यायालय के लिए एक न्यायाधीश के चयन के विरोध में एक ठोस प्रयास किया था। उन सभी ने एक अभ्यावेदन दिया था जिसमें न्यायाधीश को इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में शामिल होने से रोकने की मांग की गई थी कि वह स्पष्ट रूप से पद धारण करने के योग्य नहीं थे।‘बार’ की इस कारवाई पर भरोसा करते हुए जस्टिस जोसेफ ने जोर देकर कहा कि जब एक योग्य न्यायाधीश को बेंच में शामिल होने से रोका जाता है तो उस दशा में भी ‘बार’ को उसके पक्ष में आवाज उठाना उतना ही महत्वपूर्ण है।

जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि यदि आप एक कथित दागी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में आने से रोकने के लिए सतर्क थे, तो आपको समान रूप से चिंतित होना चाहिए जब अन्यथा मेधावी लोगों को न्यायालय – उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में प्रवेश करते समय अनदेखा किया जाता है, जो दूसरों के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है।

उन्होंने सवाल किया कि क्या देश में न्यायाधीश वास्तव में भय, पक्षपात, स्नेह और दुर्भावना के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की संवैधानिक शपथ के अनुपालन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की स्थिति में हैं?दक्षिण से उत्तर (भारत के) या पूर्व से पश्चिम (भारत के) में स्थानांतरण के डर से, क्या यह गलत संदेश नहीं जा रहा है?

उन्होंने आह्वान किया कि जब तक बार और बेंच में हर कोई न्यायिक संस्थान, इसकी स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा के लिए सतर्क नहीं होगा, तब तक चीजें निश्चित रूप से गलत होंगी।निर्णय निर्माताओं और बार के सदस्यों की अंतरात्मा से अपील करते हुए, जस्टिस जोसेफ ने उनसे उन उदाहरणों के खिलाफ भी आवाज उठाने का अनुरोध किया, जब अन्यथा मेधावी लोगों को उनके सही पदों पर नजरअंदाज कर दिया जाता है या जब अन्य मेधावी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है।

जस्टिस जोसेफ ने कहा कि यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि कोई न्यायाधीश बिना किसी डर के कार्य करे, उसकी सर्वोत्तम क्षमता का पक्ष ले, तो उसे यह भावना रखनी चाहिए कि मुझे अपनी सेवा के लिए संविधान के तहत जो मान्यता मिलेगी, वह मेरी सेवा के लिए मिलेगी, मेरी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी’ और मेरी वैध पदोन्नति या बल्कि पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी ।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल इलाहाबाद में रहते हैं।)

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