Friday, March 24, 2023

उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे: राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आना चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

जेपी सिंह
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चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र में हालिया राजनीतिक संकट से उत्पन्न संवैधानिक मुद्दों पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा राज्य में सरकार गठन पर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए बुधवार को कहा कि राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में नहीं उतरना चाहिए।

शिवसेना और बीजेपी के बीच सरकार बनने पर राज्यपाल को यह सब कहते हुए कैसे सुना जा सकता है? राज्यपाल ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम केवल यह कह रहे हैं कि राज्यपाल को राजनीतिक (क्षेत्र) में प्रवेश नहीं करना चाहिए।

संविधान पीठ की टिप्पणी महाराष्ट्र के राज्यपाल का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस कथन के बाद आई कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने उन लोगों के साथ सरकार बनाई, जिनके खिलाफ पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। मेहता ने स्पष्ट किया कि वह केवल संवैधानिक रूप से सही निर्णय की सुविधा के लिए तथ्यों की ओर इशारा कर रहे थे।

तुषार मेहता ने कहा कि भाजपा और शिवसेना के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन था। जैसा कि होतो होलोहान के फैसले से पता चलता है, जब आप किसी मतदाता के सामने जाते हैं, तो आप एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि अपने साझा विश्वास या एजेंडे के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। मतदाता व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि पार्टी की विचारधारा के लिए मतदान करता है।

संविधान पीठ ने उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे मामले में शिवसेना पार्टी के भीतर दरार से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि मुद्दों में से निर्णय लेने के लिए कठिन संवैधानिक मुद्दा है। जिस मुद्दे को संविधान पीठ को संदर्भित किया गया, वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2016 के अपने फैसले नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर में लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता है कि स्पीकर अयोग्यता की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है, जब उसे हटाने का प्रस्ताव लंबित हो।

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए उद्धव ठाकरे गुट ने नबाम रेबिया के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए कहा कि यह दलबदलू विधायकों को केवल स्पीकर को हटाने की मांग करने वाला नोटिस भेजकर उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही को रोकने की अनुमति देता है।

दूसरी ओर, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और नीरज किशन कौल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए एकनाथ शिंदे गुट ने नबाम रेबिया पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता का विरोध किया। इसके लिए उन्होंने यह तर्क दिया कि यह मुद्दा अब अकादमिक हो गया है, खासकर उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को यह एहसास होने के बाद कि वह फ्लोर टेस्ट पास नहीं करेंगे।

शिंदे समूह के वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि स्पीकर को विधायकों को अयोग्य ठहराने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब वह खुद हटाने के प्रस्ताव का सामना कर रहा हो।

संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि नबाम रेबिया के संबंध में दोनों विचारों के गंभीर परिणाम हैं और इसलिए यह निर्णय लेने के लिए एक कठिन प्रश्न है। चीफ जस्टिस ने नीरज किशन कौल को संबोधित करते हुए कहा, “इस कारण से जवाब देना कठिन संवैधानिक मुद्दा है कि दोनों पदों के परिणामों का राजनीति पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है।”

चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि आप नबाम रेबिया की स्थिति लेते हैं तो यह कहता है कि एक बार नोटिस जारी करने के कारण अध्यक्ष का अस्तित्व ही संकट में आ जाता है तो अध्यक्ष को अयोग्यता पर निर्णय नहीं लेना चाहिए जब तक कि उनकी खुद की निरंतरता सदन के अनुसमर्थन को पूरा नहीं करती। इसका परिणाम, जैसा कि आपने महाराष्ट्र में देखा, राजनीतिक दल से दूसरे में दलबदल (ह्यूमन कैपिटल) के मुक्त प्रवाह की अनुमति देना है।

इसके बाद कपिल सिब्बल ने यह कहते हुए बीच में ही रोक दिया कि सीजेआई की अभिव्यक्ति “ह्यूमन कैपिटल का राजनीतिक दल से दूसरे में मुक्त प्रवाह” “इतनी अच्छी तरह से रखी गई।

चीफ जस्टिस ने इसके बाद अन्य स्थिति के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि सिब्बल के तर्क को अपनाने से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, जहां जो पार्टी नेता बहुमत खो चुका है, स्पीकर को प्रतिद्वंद्वी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए कहकर राजनीतिक यथास्थिति सुनिश्चित कर सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि स्पीकर को खुद को हटाने के लिए संकल्प का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि अब दूसरे छोर को देखें। यदि आप कहते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि नोटिस जारी करने से स्पीकर के पद पर बने रहने पर संकट आ गया है, वह अभी भी अयोग्यता के नोटिस का फैसला कर सकते हैं, इसका परिणाम अनिवार्य रूप से नेता है। जिस राजनीतिक दल ने अपने समर्थन को खो दिया है, वह तब उन्हें समूह में रोक सकता है। हालांकि वास्तविक राजनीति के मामले में उसने समर्थन खो दिया है।

तो, दूसरे चरण को अपनाने का मतलब होगा कि आप वास्तव में सुनिश्चित कर रहे हैं कि राजनीतिक यथास्थिति बनी रहे। हालांकि नेता ने प्रभावी रूप से अपना नेतृत्व खो दिया है। वह दूसरा छोर है, अगर हम नबाम रेबिया को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर हम नबाम रेबिया का उपयोग करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम भी होते हैं, क्योंकि तब यह मुक्त प्रवाह है।

चीफ जस्टिस ने कहा कि तो दोनों समाप्त होते हैं, आप इसे जिस भी तरीके से स्वीकार करते हैं, उसके गंभीर परिणाम होते हैं। दोनों ही वांछनीय नहीं हैं।

इसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि मौजूदा मामले में विधायक दल के भीतर विभाजन हुआ, जिसे संविधान की दसवीं अनुसूची से मान्यता नहीं है। दलबदल विरोधी कानून के तहत एकमात्र बचाव किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय है, जो नहीं हुआ है। उन्होंने नबाम रेबिया की उक्ति का उपयोग करते हुए कहा कि कोई किसी भी पार्टी को विभाजित कर सकता है और किसी भी सरकार का गठन कर सकता है और ह्यूमन कैपिटल का पालन होगा।

चीफ जस्टिस ने सहमति व्यक्त की कि इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के तर्कों के “बाध्यकारी कारण” हैं। इस मुद्दे को अगस्त 2022 में तत्कालीन सीजेआई एनवी रमना के नेतृत्व वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा संविधान पीठ को भेजा गया था।

पिछले साल महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के मद्देनजर, शिंदे गुट के बागी विधायकों को राज्य में विधान परिषद (एमएलसी) चुनावों के दौरान मतदान करते समय पार्टी व्हिप के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष से अयोग्यता नोटिस प्राप्त हुए थे।

इसके बाद बागी विधायकों ने अयोग्यता नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून, 2022 को डिप्टी स्पीकर द्वारा भेजे गए अयोग्यता नोटिस पर जवाब दाखिल करने के लिए समय बढ़ाकर 12 जुलाई कर शिंदे और उनके बागी विधायकों के समूह को अंतरिम राहत दी थी।

इसके बाद, कोर्ट ने 29 जून को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा बुलाए गए फ्लोर टेस्ट को भी हरी झंडी दे दी। इसके कारण ठाकरे सरकार गिर गई, जिसके बाद शिंदे ने भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो कि सदन की सबसे बड़ी पार्टी है।

इस बीच, ठाकरे खेमे ने शीर्ष अदालत के समक्ष कई याचिकाएं दायर कीं। इनमें से एक याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट कराने के लिए विधानसभा बुलाने को चुनौती दी गई। एक अन्य याचिका में तत्कालीन नवनियुक्त अध्यक्ष अजय चौधरी और सुनील प्रभु को क्रमश: शिवसेना विधायक दल के नेता और मुख्य सचेतक के पद से हटाने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

(जे.पी.सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं)

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