2019 के लोकसभा चुनावों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच कोई अंतर का गोरखधंधा चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनावों में एक बार फिर शुरू कर दिया है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए हुआ था। उस दिन, आयोग ने शाम 7 बजे तक लगभग 60 प्रतिशत मतदान की सूचना दी। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों के लिए हुआ था और उस दिन आयोग ने लगभग 61 प्रतिशत मतदान होने का अनुमान लगाया था। हालांकि, पहले चरण के मतदान के 10 दिन बाद और दूसरे चरण के मतदान के 3 दिन बाद, आयोग ने अंतिम आंकड़े नहीं दिए थे और केवल “अनुमानित” डेटा ही उपलब्ध कराया था।
इस बार ईवीएम वीवीपेट पर्चियों के शतप्रतिशत मिलान की याचिका ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को क्लीन चिट दिए जाने के बाद उत्पन्न जागरूकता के परिणामस्वरूप जब आयोग ने अकड़े जारी नहीं किये तो मतदान प्रतिशत के संबंध में डेटा का खुलासा न करने पर हिन्दू बिजनेसलाइन की रिपोर्ट के बाद भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को आंकड़े जारी किए, जिससे पता चलता है कि चल रहे आम चुनाव के पहले दो चरणों में मतदाता मतदान 66 प्रतिशत से अधिक था। चुनाव. यह मतदान की तारीख पर सार्वजनिक की गई प्रारंभिक संख्या से लगभग 6 प्रतिशत अधिक है।
दरअसल भारत के चुनाव आयोग (इसीआई I) ने पिछले 2019 के आम लोकसभा चुनावों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच कथित विसंगतियों के संबंध में ‘द क्विंट’ की 2019 की समाचार रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में प्रतिक्रिया दी थी। रिपोर्ट के अनुसार, 373 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच अंतर था। सुप्रीम कोर्ट ईवीएम वीवीपेट मामले में याचिकाकर्ताओं ने रिपोर्ट का हवाला देकर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। इस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2019 के लोकसभा चुनावों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच कोई अंतर नहीं था ।
इसीआई ने कहा था कि विसंगति लाइव मतदाता मतदान डेटा के साथ थी, जो उसकी वेबसाइट पर अपलोड किया गया, न कि इसीआई के साथ। इसमें आगे सफाई दी गयी थी कि डेटा मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारियों के इनपुट के आधार पर वास्तविक समय के आधार पर वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया। आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव संचालन नियम, 1961 के तहत फॉर्म 17 सी के अनुसार डाले गए वोटों और फॉर्म 20 के अनुसार घोषित परिणामों के बीच कोई विसंगति नहीं थी।
चुनाव संचालन नियम 1951 का फॉर्म 17 वोटिंग मशीन में दर्ज वोटों की संख्या का लेखा-जोखा है। मतदान केंद्रों पर मतदान के परिणाम दर्ज करने के लिए फॉर्म 20 अंतिम परिणाम पत्रक है। ECI कह रहा है कि डाले गए वोटों और गिने गए वोटों की संख्या के बीच कोई बेमेल नहीं है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रहे थे ।सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने इस रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि चुनाव आयोग इस पर “पूरी तरह से चुप” है।
बिजनेस लाइन ने बताया कि पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए हुआ था। उस दिन, आयोग ने शाम 7 बजे तक लगभग 60 प्रतिशत मतदान की सूचना दी। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों के लिए हुआ था और उस दिन आयोग ने लगभग 61 प्रतिशत मतदान होने का अनुमान लगाया था।हालाँकि, पहले चरण के मतदान के 10 दिन बाद और दूसरे चरण के मतदान के 3 दिन बाद, आयोग ने अंतिम आंकड़े नहीं दिए थे और केवल “अनुमानित” डेटा ही उपलब्ध कराया था।
आयोग के शीर्ष अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि दो चरणों के लिए अंतिम मतदान प्रतिशत क्रमशः 66.14 और 66.71 प्रतिशत था, हालांकि उस समय यह आंकड़ा आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया था। अंतिम आंकड़े जारी करने में हुई लंबी देरी के बारे में नहीं बताया गया।
डेटा संग्रह के बारे में बात करते हुए, आयोग ने कहा कि संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-वार डेटा को मतदाता मतदान ऐप के साथ-साथ आईटी प्रणाली में फॉर्म 17 सी के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। सभी उम्मीदवारों को उनके मतदान एजेंटों के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केंद्र पर फॉर्म 17सी की एक प्रति भी प्रदान की जाती है। अंतिम मतदान केवल डाक मतपत्रों की गिनती और कुल मतों की गिनती में जोड़ने के बाद ही उपलब्ध कराया जाता है। डाक मतपत्रों में सेवा मतदाताओं, अनुपस्थित मतदाताओं (85 वर्ष या उससे अधिक आयु), पीडब्ल्यूडी (विकलांग व्यक्तियों), आवश्यक सेवाओं आदि और चुनाव ड्यूटी पर मतदाताओं को दिए गए मतपत्र शामिल हैं।
चुनाव आयोग ने मंगलवार को लोकसभा के पहले और दूसरे फेज की वोटिंग का फाइनल डेटा जारी किया। पहले चरण में 66.14 प्रतिशत और दूसरे चरण में 66.71 प्रतिशत मतदान हुआ।चुनाव आयोग के पोल पैनल के मुताबिक, पहले चरण में, 66.22 प्रतिशत पुरुष और 66.07 महिला मतदाता मतदान करने आए। थर्ड जेंडर वोटर्स का मतदान प्रतिशत 31.32% रहा। दूसरे चरण में पुरुष मतदान 66.99%, जबकि महिला मतदान 66.42% रहा। थर्ड जेंडर की वोटिंग 23.86% रही।
विपक्षी दल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम ने देरी से फाइनल डेटा आने पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। विपक्ष का कहना है कि आमतौर पर यह आंकड़ा मतदान के 24 घंटों के भीतर जारी कर दिया जाता है। लेकिन इस बार यह काफी देर से जारी हुआ है।
सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ECI के पहले दो चरणों में मतदान का आंकड़ा शुरुआती आंकड़ों से काफी ज्यादा है। उन्होंने पूछा कि हर संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की पूरी संख्या क्यों नहीं बताई जाती? जब तक यह आंकड़ा पता न चले, आंकड़ा बेकार है।
येचुरी ने कहा कि नतीजों में हेरफेर की आशंका बनी हुई है, क्योंकि गिनती के समय कुल मतदाता संख्या में बदलाव किया जा सकता है। 2014 तक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या हमेशा इसीआई वेबसाइट पर उपलब्ध थी। आयोग को पारदर्शी होना चाहिए और इस डेटा को बाहर रखना चाहिए।
इस आंकड़े के आने से पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इसीआई को चुनाव से जुड़े सभी आंकड़े पारदर्शी तरीके के साथ सार्वजनिक करना चाहिए।उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में लिखा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के चार दिन बाद भी चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत का अंतिम डेटा जारी नहीं किया है। पहले चुनाव आयोग मतदान के तुरंत बाद या 24 घंटों के भीतर मतदान प्रतिशत का अंतिम डेटा जारी करता था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर केवल अनुमानित रुझान आंकड़े ही उपलब्ध हैं। इस देरी का कारण क्या है? इसके अतिरिक्त, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र और उस लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। यह केवल एक राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या और प्रत्येक बूथ में मतदाताओं की संख्या दिखाता है, ”उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया।
टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने चुनाव आयोग के आंकड़ों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सेकेंड फेज के खत्म होने के चार दिन बाद फाइनल डेटा जारी किया। चुनाव आयोग द्वारा 4 दिन पहले जारी किए गए आंकड़े में 5.75% की बढ़ोतरी हुई है। क्या यह नॉर्मल है? या फिर कुछ मिस कर रहा हूं?
चुनाव आयोग (ईसीआई) ने 30 अप्रैल को दो दौर के लिए अंतिम मतदाता आंकड़े जारी किए। हालाँकि, चुनाव निकाय ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या जारी नहीं की। विपक्षी दलों, जिन्होंने पहले दिन में इस मुद्दे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता से उठाया था, ने चुनाव आयोग द्वारा डेटा जारी करने के बाद इस ओर ध्यान दिलाया।
जैसे ही चुनाव आयोग ने मंगलवार देर रात आंकड़े जारी किए, सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी ने एक्स पर पोस्ट किया: “आखिरकार ईसीआई ने पहले 2 चरणों के लिए अंतिम मतदान आंकड़े पेश किए हैं जो काफी हद तक, सामान्य से मामूली नहीं, बल्कि अधिक हैं। शुरुआती आंकड़े. लेकिन प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की पूर्ण संख्या क्यों नहीं बताई जाती? जब तक यह आंकड़ा ज्ञात न हो, प्रतिशत निरर्थक है।”
“परिणामों में हेरफेर की आशंकाएं जारी हैं क्योंकि गिनती के समय कुल मतदाता संख्या में बदलाव किया जा सकता है। 2014 तक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या हमेशा ईसीआई वेबसाइट पर उपलब्ध थी! ईसीआई को पारदर्शी होना चाहिए और इस डेटा को सामने रखना चाहिए।”
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में स्पष्ट किया: “मैं प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की पूर्ण संख्या की बात कर रहा हूं, न कि मतदान किए गए वोटों की संख्या की, जो डाक मतपत्रों की गिनती के बाद ही पता चलेगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या क्यों नहीं बताई जा रही है? ईसीआई को जवाब देना होगा”।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)