सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि “जम्मू-कश्मीर के संविधान का भारत के संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है और एकमात्र दस्तावेज जो भारतीय संविधान पर बाध्यकारी है, वह भारतीय संविधान ही है।
भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ ने एक अध्यादेश के माध्यम से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बारे में सवाल उठाए, जब राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन है जैसा कि अनुच्छेद 356 में प्रदान किया गया है। पीठ के सवाल और टिप्पणियां नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और याचिकाकर्ता-वकील मुजफ्फर इकबाल खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम की दलीलों के जवाब में थीं।
वस्तुतः उपस्थित हुए सुब्रमण्यम ने तर्क दिया कि जब राष्ट्रपति द्वारा जम्मू-कश्मीर की पूर्ववर्ती राज्य विधान सभा को निलंबित करने की उद्घोषणा जारी की गई थी, तो अनुच्छेद 370 (3) के प्रयोग पर निहित प्रतिबंध है, जो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 370 कोई सशर्त कानून नहीं है, यह संविधान के प्रावधानों को लागू करने के बारे में है, यह एक संवैधानिक अधिनियम है।
इस पर सीजेआई ने कहा कि हमें ध्यान देना चाहिए कि यद्यपि भारतीय संविधान जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की बात करता है, लेकिन यह जम्मू और कश्मीर के संविधान का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं करता है। किसी ने भी जम्मू और कश्मीर को स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। जम्मू-कश्मीर संविधान में संघ की शक्तियों या भारतीय संविधान के अनुप्रयोग पर बंधन है, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा कोई बंधन नहीं है। मान लीजिए कि अनुच्छेद 356 लागू है, अगर कोई अध्यादेश जारी करना है तो क्या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते? संविधान पर बाध्यकारी एकमात्र दस्तावेज भारतीय संविधान ही है।
सुब्रमण्यम ने जवाब दिया कि ऐसा दावा सही नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान के कई अनुच्छेद कहते हैं कि वे जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 356 एक आकस्मिक प्रावधान है और इसके तहत आदेश बिल्कुल भी अपरिवर्तनीय नहीं हो सकते हैं। यही बात यहां है। अनुच्छेद 370 का इस्तेमाल आत्म-विनाश के लिए नहीं किया जा सकता है और इस अदालत के फैसलों में इसे स्पष्ट किया गया है। बुधवार को मामले में सुनवाई का चौथा दिन था।
अगस्त 2019 में केंद्र सरकार के उस कदम के लगभग चार साल बाद इस मामले की सुनवाई हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर (J&K) की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया गया था। पूर्ववर्ती राज्य को बाद में दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, जम्मू और कश्मीर में अभूतपूर्व स्थिरता और प्रगति देखी गई है, पत्थरबाजी और स्कूल बंद होना अतीत की बात हो गई है।
सुब्रमण्यम ने अपनी दलीलें यह कहते हुए शुरू कीं कि भारत का संविधान और जम्मू-कश्मीर का संविधान दोनों एक साथ मौजूद हैं और एक-दूसरे से बात करते हैं। उनका पूरक अस्तित्व भारत और जम्मू-कश्मीर के बीच संबंधों की सर्वोत्कृष्टता है। संविधान सभा अपनी परिभाषा के अनुसार एक प्राथमिक सभा है, जिसे संविधान तैयार करने का असाधारण कार्य सौंपा गया है। यही कारण है कि संशोधन करने वाली शक्ति को हमेशा कहा जाता है व्युत्पन्न शक्ति। इसलिए, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर के संविधान को निष्प्रभावी बनाने का केंद्र सरकार का कदम अनुचित और अनधिकृत था।
उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान असममित संघवाद को मान्यता देता है जिसका उद्देश्य लोगों की विशेष परिस्थितियों और जरूरतों पर ध्यान देना है। आजादी के समय जम्मू और कश्मीर किसी अन्य राज्य की तरह नहीं था। इसका अपना संविधान था। विलय का दस्तावेज योग्य था क्योंकि लोग अभी भी अपना मन बनाने की प्रक्रिया में थे। ठीक वैसे ही जैसे हमने खुद को संविधान दिया था, हमें संविधान सभा को उनका अधिकार देना होगा।”
सुब्रमण्यम ने जम्मू-कश्मीर की पूर्ववर्ती संविधान सभा के अंतिम प्रस्ताव पर भी प्रकाश डाला। हालांकि अस्थायी शब्द आता है, संकल्प यह था कि भारत का संविधान इन संशोधनों के साथ लागू होना चाहिए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 जारी रहना चाहिए। मैं एक सकारात्मक अनुच्छेद के बारे में बात कर रहा हूं, यह एक गैर-औपचारिक अभिव्यक्ति नहीं है। अनुच्छेद 370 के माध्यम से दो संविधान एक-दूसरे से बात करते हैं। यह अनियंत्रित शक्ति का भंडार नहीं था, बल्कि एक माध्यम था जिसके माध्यम से भारतीय संविधान लागू होगा।
वरिष्ठ वकील ने कहा कि अनुच्छेद 370(3) को अप्रासंगिक मानना गलत होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से पुष्टि की है और यह संकल्प का एक स्पष्ट कार्य था और इसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। मैं प्रस्तुत करता हूं कि एक जटिल प्रश्न जैसे कि संविधान सभा अनुच्छेद 370 के भाग्य पर चुप थी, गलत था। वे चाहते थे कि यह जारी रहे और वे चाहते थे कि यह अनुच्छेद दोनों संविधानों के बीच संचार की भाषा बने। इसलिए यदि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा, जो कि सार्वजनिक निकाय है, ने ये सक्रिय कदम उठाए हैं, तो क्या अब हम इसे एकतरफा रद्द कर सकते हैं?
उन्होंने कहा कि क्या हम कभी इस व्यवस्था को रद्द कर सकते हैं? उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 370 (1) (डी) को एक व्याख्या खंड (अनुच्छेद 367) के माध्यम से संशोधित करके निरस्त किया गया था, जो स्वीकार्य नहीं था। हालांकि, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि अनुच्छेद 370 लचीला है और इसे भारतीय संविधान को जम्मू-कश्मीर पर लागू करने के लिए संशोधित किया जा सकता है।
सुब्रमण्यम ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर संविधान को जम्मू-कश्मीर की विधायिका द्वारा पलटा या निरस्त किया जा सकता है, लेकिन भारतीय संसद द्वारा नहीं। सुब्रमण्यम ने तर्क दिया कि यह लचीला है लेकिन अगर द्विपक्षीय सहमति या राज्य विधानसभा के साथ चर्चा के बिना निर्णय लिए जाते हैं तो यह उचित नहीं है।
सुब्रमण्यम के समापन के बाद, वरिष्ठ अधिवक्ता ज़फ़र शाह ने ‘जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन’ की ओर से अपनी दलीलें शुरू कीं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की कानूनी संप्रभुता कभी भी भारत को हस्तांतरित नहीं की गई। अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर राज्य और भारत संघ के बीच एक विशेष संबंध है। अनुच्छेद 370 में संविधान बनाने का उल्लेख है और हमारे राज्य ने राज्य का कुछ हिस्सा बरकरार रखा और सब कुछ आत्मसमर्पण नहीं किया; जब मैं कहता हूं कि मेरे लिए एक कानून बनाओ, फिर ऐसा कानून संघ द्वारा बनाया जाता है।
इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार की सुनवाई में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जम्मू और कश्मीर राज्य को एक केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करने की संवैधानिकता पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल इस मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को खत्म करने वाले राष्ट्रपति के आदेश और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को चुनौती दी है, जिसने राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित और डाउनग्रेड कर दिया।
सिब्बल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जम्मू-कश्मीर के चरित्र को बदलने के लिए ‘बहुसंख्यक शक्ति’ के प्रयोग का संघवाद, शक्तियों के पृथक्करण और लोकतंत्र के संवैधानिक मूल्यों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इसके बाद उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान करता है, लेकिन इसका विस्तार पूरे राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करके राज्य के मौलिक चरित्र को मिटाने तक नहीं है।
सिब्बल ने तर्क दिया कि यह सरकार के प्रतिनिधि स्वरूप के सिद्धांतों और संवैधानिक लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत होगा। उन्होंने कहा- कि अनुच्छेद 3 के तहत शक्ति किसी राज्य के चरित्र को नष्ट करके केंद्र शासित प्रदेश बनाने तक विस्तारित नहीं है। यह संघवाद, शक्तियों के पृथक्करण, लोकतंत्र के संविधान के मूल्यों की परस्पर क्रिया है जिसे लेना होगा।
सिब्बल ने यह भी सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार में निहित शक्ति का उपयोग उस क्षेत्र के लोगों के साथ आवश्यक परामर्श के बिना किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में अपग्रेड करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि उचित परामर्श और लोगों के विचारों पर विचार किए बिना सत्ता का यह प्रयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्रतिनिधि शासन के सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है।
उन्होंने तर्क दिया कि क्या किसी राज्य को लोगों से परामर्श किए बिना अपनी मर्जी से केंद्र शासित प्रदेश में पदावनत किया जा सकता है?
अनुच्छेद 356 के ऐतिहासिक दुरुपयोग की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सिब्बल ने इस बात पर भी जोर दिया कि इसका मूल उद्देश्य किसी राज्य की संवैधानिक स्थिति में ऐसे व्यापक बदलाव की सुविधा प्रदान करना नहीं था। उन्होंने संवैधानिक मापदंडों का पालन करने और लोगों की इच्छा का सम्मान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, खासकर जब शासन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हों।
सिब्बल ने तर्क दिया कि जब संसद राज्य के विचारों पर विचार करने की संवैधानिक आवश्यकता की उपेक्षा करते हुए किसी क्षेत्र की इच्छाओं के लिए एकमात्र प्रवक्ता बन जाती है तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का सार अपना अर्थ खोने लगता है। उन्होंने बताया कि प्रासंगिक संवैधानिक खंडों में “राज्य” के लिए “केंद्र शासित प्रदेश” शब्द को प्रतिस्थापित करने से प्रावधान लोकतांत्रिक मानदंडों के विपरीत हो जाएंगे।
सीनियर एडवोकेट ने देश के अन्य राज्यों में भी इस दृष्टिकोण को लागू करने पर इसके संभावित प्रभावों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह की मिसाल अन्य राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में मनमाने ढंग से बदलने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जिससे सरकार के प्रतिनिधि स्वरूप की नींव कमजोर हो सकती है।
उन्होंने तर्क दिया कि आप एक राज्य से एक केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं, लेकिन यह किसी राज्य को ख़त्म करने की अनुमति नहीं देता है। अगर आपके पास दो या दो से अधिक राज्य एक साथ आते हैं तो आप एक केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं। लेकिन आप एक राज्य में दो केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना सकते। मूलतः इसके दो पहलू हैं। संविधान का पाठ आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है और संवैधानिक लोकतंत्र के मूल सिद्धांत इसकी अनुमति नहीं देते हैं। अन्यथा इस शक्ति का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है।
सिब्बल ने कहा कि अगर इसकी अनुमति दी गई तो यह किसी भी राज्य के साथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि यदि आप इसे एक के साथ कर सकते हैं तो आप इसे सभी के साथ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह हो सकता है कि कल मध्य प्रदेश जैसे राज्य या किसी अन्य राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया जा सकता है।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)
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