ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हुए केजरीवाल, AAP ने समन को बताया ‘अवैध’

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरी बार भी ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए; आप ने कहा कि ईडी की मंशा सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है क्योंकि भाजपा उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना चाहती है। ईडी केजरीवाल से दिल्ली की नई आबकारी नीति मामले में पूछताछ करना चाहती है।

अरविंद केजरीवाल आज यानि बुधवार को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने एजेंसी को एक पत्र भेजा। आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि केजरीवाल जांच के लिए ईडी के साथ सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन उसका नोटिस अवैध है।

आप ने दोहराया कि ईडी का इरादा केजरीवाल को गिरफ्तार करना था और भाजपा उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना चाहती है। पार्टी ने यह भी पूछा कि चुनाव से ठीक पहले, नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं?

ईडी ने केजरीवाल को पहला समन अक्टूबर में 2 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए जारी किया था। तब वह पूछताछ छोड़कर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में रोड शो के लिए मध्य प्रदेश चले गए थे। उस समय, उन्होंने समन को राजनीति से प्रेरित बताया था।

अगला समन उन्हें 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए भेजा गया था। सीएम केजरीवाल उस दौरान विपश्यना ध्यान सत्र के लिए दिल्ली से बाहर थे। ईडी को लिखे पत्र में, उन्होंने कहा कि समन “किसी उद्देश्य या तर्कसंगत मानदंड पर आधारित नहीं था” और उन्हें शुद्ध “प्रचार” कहा।

पिछले साल अप्रैल में मुख्यमंत्री से नई आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने पूछताछ की थी। इस मामले में आप के तीन वरिष्ठ नेताओं- पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आप संचार प्रभारी विजय नायर को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

सिसौदिया और सिंह दोनों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया, जिस दिन उनसे पूछताछ की गई थी। आप ने अपने खिलाफ मामले को फर्जी बताते हुए आरोप लगाया है कि ईडी अब इसी तरह केजरीवाल को भी गिरफ्तार करना चाहती है।

कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर सीएम केजरीवाल तीसरी बार पूछताछ के लिए पेश नहीं होते हैं, तो एजेंसी उनके अनुपालन तक नोटिस देना जारी रख सकती है। एजेंसी अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकती है और उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट की मांग कर सकती है या जांचकर्ता उसके घर पहुंच सकते हैं और वहां उनसे पूछताछ कर सकते हैं।

(जनचौक की रिपोर्ट।)

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