वकील आम आदमी नहीं अदालत के अधिकारी हैं: सीजेआई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने नसीहत दी है कि वकीलों की पहली निष्ठा पक्षपातपूर्ण हितों के बजाय अदालत और संविधान के प्रति होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बार के पदाधिकारियों और सदस्यों को न्यायिक निर्णयों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि वे अदालत के अधिकारी हैं और आम आदमी नहीं हैं।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने पिछले दिनों हरीश साल्वे सहित 600 वकीलों द्वारा उन्हें चिट्ठी लिखे जाने का प्रत्यक्ष उल्लेख करते बिना वकीलों की एक हालिया प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की जिसमें वकील चल रहे मामलों और निर्णयों पर टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा कि, हालांकि न्यायपालिका प्रशंसा और आलोचना दोनों को स्वीकार कर सकती है, लेकिन यह असहज होता है जब कानूनी व्यवसायी अदालत अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ नागपुर के शताब्दी समारोह के दौरान बोलते हुए, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वकीलों की पहली निष्ठा पक्षपातपूर्ण हितों के बजाय अदालत और संविधान के प्रति होनी चाहिए।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कि “हालांकि, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बार की स्वतंत्रता के बीच घनिष्ठ संबंध है। एक संस्था के रूप में बार न्यायिक स्वतंत्रता, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। न्यायालय की गरिमा, भारत जैसे जीवंत और तर्कशील लोकतंत्र में, अधिकांश व्यक्तियों की राजनीतिक विचारधारा या झुकाव होता है।”

सीजेआई ने अपने संबोधन में कहा, “बार के पदाधिकारियों और सदस्यों को न्यायिक निर्णयों पर प्रतिक्रिया करते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि वे अदालत के अधिकारी हैं और आम आदमी नहीं हैं। न्यायपालिका समय-समय पर इस अवसर पर आगे आई है। अपनी स्वतंत्रता और गैर-पक्षपातपूर्णता पर जोर देने के लिए।”

मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अंतर्निहित कठिन प्रक्रिया पर जोर देते हुए कहा कि एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद, यह सार्वजनिक संपत्ति बन जाता है, जो आलोचना और सराहना का विषय बन जाता है। हालांकि, वह चल रहे मामलों और फैसलों पर टिप्पणी करने के लिए बार एसोसिएशन के सदस्यों की मौजूदा प्रवृत्ति से निराश थे। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने अदालत के सेवकों के रूप में अपनी जिम्मेदारी पर जोर देते हुए वकीलों से कानूनी चर्चा की सच्चाई और अखंडता का सम्मान करने को कहा।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने भारत के संविधान की समावेशी विशेषता पर जोर दिया, जिसे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को शामिल करने के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा, “हाल ही में, मैं बार एसोसिएशन के सदस्यों की लंबित मामलों और निर्णयों पर टिप्पणी करने की प्रवृत्ति से बहुत परेशान हूं। आप कोर्ट के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, और हमारे कानूनी प्रवचन की सच्चाई और गरिमा आपके हाथ में है। भारत का संविधान एक समावेशी संविधान है जिसका उद्देश्य कसाई, बेकर और मोमबत्ती बनाने वाले (विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग) सहित हर व्यक्ति को एक साथ लाना है।

सीजेआई ने न्यायपालिका की अखंडता की रक्षा और संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक स्वतंत्र बार और बार एसोसिएशन बनाए रखने के अहम महत्व को रेखांकित किया।एक संस्था के रूप में, हमारे कंधे चौड़े हैं। हम प्रशंसा और आलोचना दोनों प्राप्त करने के लिए तैयार हैं; गुलदस्ते और ईंट-पत्थर, चाहे पत्रकारिता के अंशों के माध्यम से हों, राजनीतिक टिप्पणियों के माध्यम से हों या सोशल मीडिया में हों। लेकिन बार एसोसिएशन के सदस्यों के रूप में, वर्षों के प्रशिक्षण और अनुभव के साथ, आपको अदालत के फैसलों पर प्रतिक्रिया करते समय और कानूनी चर्चाओं में शामिल होने के दौरान खुद को सामान्य व्यक्तियों से अलग करना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों को अदालत और संविधान के प्रति निष्ठा पर राजनीतिक हित हावी होने देने के प्रति आगाह किया, “हमारे जैसे जीवंत और तर्कशील लोकतंत्र में, अधिकांश व्यक्तियों की एक राजनीतिक विचारधारा और झुकाव होता है। अरस्तू के शब्दों में, “मनुष्य राजनीतिक प्राणी हैं।” वकील कोई अपवाद नहीं हैं। हालांकि बार के सदस्यों के लिए, किसी की सर्वोच्च निष्ठा पक्षपातपूर्ण हित के साथ नहीं बल्कि अदालत और संविधान के साथ होनी चाहिए। कई मायनों में, एक स्वतंत्र बार कानून के शासन और संवैधानिक शासन की रक्षा के लिए नैतिक कवच है।

उन्होंने कहा,“इस अर्थ में, बार में अदालत और नागरिकों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करने की क्षमता है। अपनी भूमिका को पूरा करने में, बार जटिल कानूनी अवधारणाओं और उदाहरणों को प्रभावी ढंग से जनता के लिए सुलभ भाषा में अनुवाद कर सकती है, जिससे हमारे संवैधानिक मूल्यों और हमारे निर्णयों के वास्तविक उद्देश्य की गहरी समझ को बढ़ावा मिलता है।”

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड मामले की स्वत: संज्ञान लेते हुए पुनर्विचार की मांग को लेकर पत्र लिखने पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अदीश सी अग्रवाल को फटकार लगाई थी।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने न्यायाधीशों के बीच सौहार्द्र पर विचार करते हुए शुरुआत की, और साथी न्यायाधीशों के साथ अपनी बातचीत के उपाख्यानों का हवाला देते हुए, विचारों में मतभेद के बावजूद न्यायाधीशों के बीच साझा आपसी सम्मान और दोस्ती पर प्रकाश डाला।

मुख्य न्यायाधीश ने कानूनी बिरादरी के वरिष्ठ सदस्यों से प्राप्त अमूल्य सीख के अनुभवों के लिए आभार व्यक्त करते हुए, नागपुर बार में अपने शुरुआती दिनों को याद किया। उन्होंने भाऊसाहेब बोबडे और वीआर मनोहर जैसे कानूनी दिग्गजों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनसे उन्होंने न केवल कानूनी ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि मामलों को संभालने में रणनीतिक कौशल भी प्राप्त किया।

इसके अलावा, सीजेआई चंद्रचूड़ ने नागपुर और मुंबई के बीच क्रॉस-माइग्रेशन के महत्व को रेखांकित किया, और मुंबई में कानूनी परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नागपुर के कानूनी दिग्गजों की परंपरा की सराहना की।

सीजेआई ने कहा,”मेरा मानना है कि स्थिति की परवाह किए बिना पदानुक्रम की परवाह किए बिना विचारों का यह परस्पर आदान- प्रदान एक संस्था के रूप में हाईकोर्ट की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।”

बार एसोसिएशनों के महत्वपूर्ण कार्य पर जोर देते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिन-प्रतिदिन के आधार पर अदालत और इसकी रजिस्ट्री के साथ सीधे जुड़ने में वकीलों के प्रतिनिधियों के रूप में उनकी भूमिका को रेखांकित किया। मुख्य न्यायाधीश ने अदालत कक्ष को लोकतांत्रिक बनाने और बार और बेंच के बीच संवाद को बढ़ावा देने में बार एसोसिएशन की भूमिका की सराहना की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायपालिका कानूनी पेशेवरों द्वारा सामना की जाने वाली रोजमर्रा की वास्तविकताओं से अवगत रहे।

हालांकि, जस्टिस चंद्रचूड़ ने बार एसोसिएशनों से वकीलों की तत्काल चिंताओं को आगे बढ़ाने और व्यापक संस्थागत जिम्मेदारी अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, बार एसोसिएशनों को कानूनी पेशे के भीतर वकालत की गुणवत्ता बढ़ाने और अदालत कक्षों को सभी नागरिकों के लिए अधिक सुलभ और सुरक्षित बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने एचसीबीए नागपुर द्वारा संचालित कानूनी सहायता परियोजना “न्यायदूत” जैसी पहल की सराहना की, जो विदर्भ क्षेत्र के गांवों के निवासियों को निःशुल्क कानूनी संसाधन प्रदान करती है। उन्होंने बार के युवा सदस्यों से ऐसे प्रयासों में सक्रिय रूप से योगदान देने का आग्रह किया, कानूनी कौशल को तेज करने और न्याय की वकालत करने में उनके महत्व पर प्रकाश डाला।

कानूनी पेशे में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व को देखते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने महिला वकीलों को कानूनी पेशे में अपनी उपस्थिति का दावा करने के लिए प्रोत्साहित किया।उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए बार एसोसिएशनों के भीतर अधिक समावेशी और न्यायसंगत वातावरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने संविधान की समावेशी भावना का आह्वान करते हुए और सभी व्यक्तियों के लिए, पृष्ठभूमि या पेशे की परवाह किए बिना, न्याय बनाए रखने में कानूनी पेशेवरों की जिम्मेदारी पर जोर देकर अपना संबोधन समाप्त किया।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस ओक, जस्टिस प्रसन्ना वराले और जस्टिस दीपांकर दत्ता, पूर्व सीजेआई एसए बोबडे, साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस नितिन डब्ल्यू साम्ब्रे भी इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं)

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