सेंथिल बालाजी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर मद्रास HC का खंडित फैसला, अब बड़ी बेंच करेगी सुनवाई

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के खिलाफ बालाजी की पत्नी मेगाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर खंडित फैसला सुनाया। नौकरी के बदले नकदी मामले में फंसे तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की पत्नी ने बीते दिनों मद्रास हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट की बेंच एकमत नहीं है और जजों की अलग-अलग राय है। ऐसे में याचिका को अब बड़ी बेंच के पास भेजा जाएगा।

डिवीजन बेंच में जस्टिस जे निशा बानु और जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती शामिल थे। जस्टिस जे निशा बानु जहां सेंथिल बालाजी को राहत देने पर सहमत थीं, वहीं जस्टिस चक्रवर्ती इसके खिलाफ थे। इसके बाद बेंच ने रजिस्ट्री विभाग को निर्देश दिए कि इस मामले को अन्य बड़ी पीठ के पास भेज दिया जाए। जस्टिस जे निशा बानू और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने कहा कि मामला अब अगले आदेश के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाएगा।

जस्टिस निशा बानू ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य है और प्रवर्तन निदेशालय को धन-शोधन निवारण अधिनियम के तहत पुलिस हिरासत मांगने की शक्तियां नहीं सौंपी गई हैं। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर उस आवेदन को भी खारिज कर दिया, जिसमें हिरासत में पूछताछ की अवधि की गणना करते समय बालाजी द्वारा किए गए उपचार की अवधि को बाहर करने की मांग की गई।

जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने इस राय से अलग कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने पाया कि आम तौर पर एचसीपी तब तक बनाए रखने योग्य नहीं है जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता कि गिरफ्तारी और हिरासत अवैध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने यह मानने के लिए कोई मामला नहीं बनाया कि रिमांड अवैध है और इस प्रकार एचसीपी सुनवाई योग्य नहीं है।

जस्टिस चक्रवर्ती ने आगे कहा कि यह हिरासत में लिए गए व्यक्ति के हित में है कि वह एक दिन के लिए भी ईडी की हिरासत में नहीं है, क्योंकि गिरफ्तारी के दिन से ही उनका इलाज चल रहा है। इस प्रकार, उन्होंने हिरासत में पूछताछ की अवधि की गणना करते समय बालाजी द्वारा किए गए उपचार की अवधि को बाहर करना उचित समझा। इस संबंध में उन्होंने आदेश दिया कि 14 जून से लेकर अस्पताल से छुट्टी मिलने तक की अवधि को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला ने 14 जून को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। इससे पहले, अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन मंत्री को इलाज के लिए कावेरी अस्पताल में ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी। मेगाला की ओर से पेश सीनियर वकील एनआर एलंगो और मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि ईडी ने बालाजी के मौलिक और वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया। यह प्रस्तुत किया गया कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा सीआरपीसी की धारा 41 और संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन किया गया।

परिवार ने यह भी तर्क दिया कि प्रधान सत्र न्यायालय, चेन्नई द्वारा पारित रिमांड आदेश यांत्रिक आदेश है। इस प्रकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि ईडी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार प्रक्रियात्मक कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य है। यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि धन-शोधन निवारण अधिनियम ने ईडी को पुलिस की शक्तियां नहीं दी हैं, इसलिए ईडी पुलिस हिरासत की मांग नहीं कर सकता और इस संबंध में उन्हें 8 दिनों के लिए हिरासत देने का सत्र न्यायालय का आदेश भी अनुचित है।

दूसरी ओर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेसन और विशेष अभियोजक एन रमेश ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की विचारणीयता के खिलाफ तर्क दिया। यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि ट्रायल कोर्ट ने हिरासत को अवैध नहीं माना, इसलिए हाईकोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह तर्क दिया गया कि यद्यपि मौलिक अधिकारों को छीनने पर कार्यकारी कार्यों को चुनौती दी जा सकती है, इस मामले में सत्र न्यायालय ने सभी मामलों पर विचार करने के बाद आदेश पारित किया कि किसी यांत्रिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मेगाला के इस दावे पर कि मंत्री को गिरफ्तारी के आधार के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया और इस प्रकार प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, ईडी ने तर्क दिया कि उन्होंने पंचनामा दिया, जिसे मंत्री ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

ईडी ने यह भी तर्क दिया कि सत्र न्यायाधीश ने भी रिमांड आदेश पारित करने से पहले बालाजी को उनकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किया, जो उसी दिन था। ईडी ने हिरासत में पूछताछ की अवधि की गणना करते समय उपचार की अवधि को इस आधार पर बाहर करने की भी मांग की कि ईडी इस अवधि के दौरान बालाजी से पूछताछ नहीं कर सका। इस पर, बालाजी के परिवार ने तर्क दिया कि इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और एक बार 15 दिनों की अवधि समाप्त हो जाने पर इसे किसी भी स्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता।

इसके पहले मद्रास उच्च न्यायालय में 16 घंटे तक वी सेंथिल बालाजी की विवादास्पद ईडी गिरफ्तारी पर दोनों पक्षों में गरमागरम बहस चली। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे मेहता और बालाजी की पत्नी की ओर से पेश रोहतगी ने सोमवार और मंगलवार को न्यायमूर्ति जे निशा बानू और डी भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ के समक्ष अपने-अपने मामले पेश किए। 16 घंटे से अधिक समय तक चली असाधारण मैराथन सुनवाई में, मद्रास उच्च न्यायालय में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के बीच कानूनी कौशल का एक जबर्दस्त द्वंद्व देखा गया।

यह मामला कथित नौकरी घोटाले के संबंध में चेन्नई में मंत्री के आधिकारिक आवास और कार्यालय की 18 घंटे की कठिन तलाशी के बाद 14 जून की सुबह ईडी द्वारा बालाजी की गिरफ्तारी से जुड़ा है। आधी रात को गिरफ़्तारी के बाद, बालाजी को सीने में दर्द होने की सूचना मिली और उन्हें तुरंत शहर के एक अस्पताल में ले जाया गया। चिकित्सीय जांच में हृदय की गंभीर स्थिति का पता चला जिसके लिए तत्काल बाईपास सर्जरी की आवश्यकता थी।

बालाजी ने अपने पसंदीदा चेन्नई के एक निजी अस्पताल को चुना, जहां पिछले सप्ताह सर्जरी की गई। सुप्रीम कोर्ट में मंत्री की स्वास्थ्य स्थिति की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए, ईडी ने उनकी हिरासत की मांग की।

मामले के केंद्र में यह सवाल था कि क्या ईडी के पास पूर्व-गिरफ्तारी नोटिस के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार था और बाद में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की हिरासत मांगने का अधिकार था। मेहता ने एजेंसी के रुख का बचाव करते हुए तर्क दिया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत, ईडी के पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का व्यापक अधिकार है, अगर उसे लगता है कि वह व्यक्ति अधिनियम के तहत दंडनीय है।

बालाजी की पत्नी ने अदालत के समक्ष एक अतिरिक्त याचिका में ईडी द्वारा मंत्री की गिरफ्तारी, रिमांड और उसके बाद हिरासत में प्रक्रियाओं और कानूनों के कथित उल्लंघन का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि ईडी ने गिरफ्तारी रैपिड एक्शन फोर्स की सहायता से की थी। याचिका में कहा गया कि उनके दोस्त और रिश्तेदार, जो वहां मौजूद थे, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया और मुख्य द्वार बंद कर दिए गए और रैपिड एक्शन फोर्स का भारी पहरा लगा दिया गया। 13 जून 2023 की सुबह 7.45 बजे से 14 जून की रात 2 बजे तक घर के अंदर क्या हो रहा था, किसी को नहीं पता था। लगभग 2.30 बजे, उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के कारण चेन्नई के सरकारी ओमांदुरार जनरल अस्पताल ले जाया गया और ईडी ने खुद उन्हें भर्ती कराया।

बालाजी की पत्नी ने यह भी शिकायत की कि गिरफ्तारी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41, 41ए, 50 और 50ए, धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(1) का उल्लंघन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधान सत्र अदालत के न्यायाधीश द्वारा बालाजी को न्यायिक हिरासत में भेजना बालाजी की आपत्तियों और उचित प्रक्रिया पर विचार किए बिना किया गया था।

उन्होंने जांच के दौरान बालाजी के सहयोग के संबंध में प्रधान सत्र न्यायाधीश के आदेशों में असंगतता का आरोप लगाया। याचिका में कहा गया कि एक आदेश ईडी को पुलिस हिरासत प्रदान करता है, जिसमें बालाजी के असहयोग की बात कही गई है, जबकि जमानत याचिका को खारिज करने के दूसरे आदेश में यह दर्ज किया गया है कि बालाजी ने वास्तव में सहयोग किया है।

ईडी के इस दावे को कि बालाजी ने गिरफ्तारी मेमो प्राप्त करने से इनकार कर दिया, इस प्रकार गिरफ्तारी में देरी हुई, को पंचनामा रिकॉर्ड के साथ भी चुनौती दी गई है, जो ईडी के दावे के खिलाफ था क्योंकि तलाशी गिरफ्तारी से बहुत पहले समाप्त हो गई थी।

पत्नी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 के तहत हिरासत की मांग करने वाली ईडी की वैधता पर भी सवाल उठाया, यह तर्क देते हुए कि केवल एक पुलिस अधिकारी को ऐसा करने का अधिकार है और ईडी अधिकारियों को पुलिस नहीं माना जाता है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि धन-शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 19 के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद किसी व्यक्ति की ईडी के पास हिरासत 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकती।

सॉलिसिटर जनरल मेहता के अनुसार, पीएमएलए और सीआरपीसी के तहत गिरफ्तारी की शक्ति के बीच स्पष्ट अंतर था। उन्होंने तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी पूर्व नोटिस की आवश्यकता केवल तभी होती है जब ईडी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करना चाहता हो। और इसके विपरीत, इस मामले में, एजेंसी का इरादा शुरू से ही बालाजी को गिरफ्तार करने का था। उन्होंने कहा, पीएमएलए के तहत किसी व्यक्ति को संभावित सबूत नष्ट करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है।

गिरफ्तारी प्रक्रिया के दौरान गिरफ्तारी की सूचना न देने के आरोपों के बारे में, मेहता ने तर्क दिया कि कानून गिरफ्तारी के आधार को ‘जितनी जल्दी हो सके’ प्रदान करने की मांग करता है, जरूरी नहीं कि गिरफ्तारी के समय ही। उन्होंने यह भी बताया कि गिरफ्तारी के 11 घंटे के भीतर अस्पताल के दौरे के दौरान सत्र न्यायाधीश ने मंत्री को कारण पढ़कर सुनाए।

मेहता ने अदालत से हिरासत में पूछताछ की अनुमति पर विचार करते समय बालाजी की अस्पताल में भर्ती अवधि को बाहर करने की भी प्रार्थना की, यह तर्क देते हुए कि सत्र न्यायाधीश द्वारा लगाई गई शर्तों ने प्रभावी पूछताछ को असंभव बना दिया है।

रोहतगी ने बालाजी की पत्नी का प्रतिनिधित्व करते हुए तर्क दिया कि कोई भी कानूनी प्रावधान हिरासत में पूछताछ की अनुमति देते समय अस्पताल में भर्ती होने की अवधि को बाहर करने की अनुमति नहीं देता है। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि “भले ही भूकंप या महामारी हो, आरोपी की गिरफ्तारी के 15 दिनों से अधिक हिरासत में पूछताछ नहीं की जा सकती।” उन्होंने कहा कि 15 दिन की अवधि 28 जून को समाप्त हो गई, जिससे ईडी के पास आगे हिरासत में पूछताछ के लिए कोई कानूनी आधार नहीं रह गया।

रोहतगी ने यह भी तर्क दिया कि बालाजी की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका वैध थी, क्योंकि गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध और यांत्रिक तरीके से निष्पादित किया गया था। उन्होंने हिरासत मांगने के ईडी के अधिकार पर सवाल उठाया और याद दिलाया कि एजेंसी पारंपरिक पुलिस बल के रूप में काम नहीं करती है।

बालाजी की गिरफ्तारी की वैधता मद्रास उच्च न्यायालय की व्याख्या पर निर्भर है। अंतिम फैसला, जो अभी के लिए सुरक्षित है, न केवल ईडी की शक्तियों और कार्यप्रणाली के संबंध में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर सकता है, बल्कि बालाजी और डीएमके के लिए भी मायने रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके तर्कों के खिलाफ कुछ भी करने का मतलब है कि एक या दो महीने या उससे अधिक समय के बाद बालाजी के स्वास्थ्य में सुधार होने पर हिरासत में पूछताछ की जाएगी, एक ऐसा परिदृश्य जिसे सत्तारूढ़ दल पसंद नहीं करेगा। क्योंकि वह राज्य मंत्रिमंडल में ‘बिना विभाग के मंत्री’ बने रहेंगे।

बहस मंगलवार को समाप्त हो गई जब पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और दोनों वकीलों को 28 जून तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया था।

(जे.पी.सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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