लोकसभा चुनाव के दौरान आयकर पर कांग्रेस के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वचन दिया कि आसन्न लोकसभा चुनावों के कारण जुलाई 2024 तक लगभग 3500 करोड़ रुपये की आयकर मांग के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से यह वचन दिया।

पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के 2016 के फैसले के खिलाफ 2018 में कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर एक नागरिक अपील पर सुनवाई कर रही थी। अपील में, पार्टी ने मार्च में आयकर विभाग द्वारा जारी हालिया डिमांड नोटिस और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक अंतरिम आवेदन दायर किया था।

एसजी ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपील में मुद्दा कांग्रेस पार्टी को जारी किए गए हालिया कर नोटिस से संबंधित नहीं था; फिर भी, आसन्न चुनावों को देखते हुए, विभाग कठोर कदमों को टाल देगा। एसजी ने कहा, “आक्षेपित फैसला 2016 का है। जब तक मामले की सुनवाई नहीं हो जाती, हम वसूली/जबरदस्ती कदम नहीं उठाएंगे क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। कृपया मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में करें।”

आदेश में कहा गया है कि इन अपीलों में जो मुद्दे उठे हैं, उन पर अभी निर्णय होना बाकी है, लेकिन अब की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयकर विभाग इस मामले को तूल नहीं देना चाहता है और कहता है कि लगभग 3,500 करोड़ की कर मांग के संबंध में कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। मामले को अगली सुनवाई 24 जुलाई, 2024 को सूचीबद्ध किया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट पर कांग्रेस के वकील को आश्चर्य हुआ। कांग्रेस पार्टी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने कहा, “मैं निःशब्द हो गया हूं और बहुत कम बार होता हूं।”

“आपको (कांग्रेस) हर समय किसी के बारे में नकारात्मक धारणा नहीं रखनी चाहिए!” न्यायमूर्ति नागरत्ना ने मौखिक रूप से अवलोकन किया।

इससे पहले, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने कांग्रेस को संबंधित मामलों में कोई राहत देने से इनकार कर दिया था।

इनकम टैक्स विभाग का ताजा नोटिस 2014-15 (663 करोड़ रुपये), 2015-16 (करीब 664 करोड़ रुपये) और 2016-17 (करीब 417 करोड़ रुपये) से संबंधित हैं। इसके पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस को एक बार फिर से नया नोटिस भेजा है। इस नोटिस के जरिए कांग्रेस से आकलन वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लिए 1,745 करोड़ रुपये के कर की मांग की गई है। इस रकम को जोड़कर आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस से अब तक कुल 3,567 करोड़ रुपये के कर की मांग की जा चुकी है।

इनकम टैक्स विभाग का ताजा नोटिस 2014-15 (663 करोड़ रुपये), 2015-16 (करीब 664 करोड़ रुपये) और 2016-17 (करीब 417 करोड़ रुपये) से संबंधित हैं। सूत्रों ने बताया है कि अधिकारियों ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली कर छूट समाप्त कर दी है और पार्टी पर कर लगा दिया है।

कांग्रेस ने बीते शुक्रवार को जानकारी दी थी कि उसे आयकर विभाग से नोटिस मिला है, जिसमें करीब 1,823 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है। पार्टी ने कहा था कि अधिकारियों ने पिछले वर्षों से संबंधित कर मांग के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपये पहले ही निकाल लिये हैं।

कांग्रेस पार्टी को मूल्यांकन वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए नए नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिससे कुल कर मांग बढ़कर 3,567 करोड़ रुपये हो गई है- जो पार्टी की घोषित नकदी और संपत्ति से अधिक है। शुक्रवार तक 1,823 करोड़ रुपये की आयकर मांग के बाद, कांग्रेस को शनिवार को तीन और नोटिस मिले – 2014-15 (663.05 करोड़ रुपये), 2015-16 (663.89 करोड़ रुपये) और 2016-17 (रु.) से संबंधित 1,744 करोड़ रुपये से अधिक के लिए। 417.31)।

सितंबर 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये कांग्रेस पार्टी की घोषित संपत्ति हैं – 2013-14 में 767 करोड़ रुपये, 2019-20 में 929 करोड़ रुपये और 2021-22 में 806 करोड़ रुपये, द इंडियन के अनुसार। अगर इसमें कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले 1,351 करोड़ रुपये भी जोड़ दें तो भी ये रकम 2157 करोड़ रुपये ही बैठती है ) मार्च 2023 के अंत में कांग्रेस की कुल घोषित संपत्ति 1,385 करोड़ रुपये की है।

आयकर विभाग की मांगों में कांग्रेस पर नकद दान के संबंध में कानूनों का पालन करने में विफल रहने के आरोप शामिल हैं और यह कई राज्यों में दस्तावेजों और छापों से मिले सबूतों पर आधारित हैं।

कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने अपने प्रतिद्वंद्वी को निशाना बनाने के लिए भाजपा द्वारा एक राजनीतिक कदम के रूप में कर मांगों की आलोचना की है और आयकर विभाग द्वारा भाजपा नेताओं से जुड़े ऐसे ही मामलों से निपटने के तरीके में असंगतता का आरोप लगाया है।

कांग्रेस ने 135 करोड़ रुपये की वसूली नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस मामले को 1994-95 मामले की मांग से संबंधित एक पूर्व विशेष अनुमति याचिका के साथ जोड़ने की मांग की।दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग द्वारा पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई के खिलाफ रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जो कर खोजों के दौरान जब्ती पर आधारित थी।

इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस को आयकर विभाग का नोटिस देश के सभी राजनीतिक दलों और जनता के लिए भी एक चेतावनी है जिससे दलों को नष्ट करने की भाजपा की मंशा का पता चलता है। आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस में कांग्रेस पर 135 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

चिदंबरम ने यहां संवाददाताओं से कहा, “बीजेपी सरकार ने कांग्रेस पार्टी पर 135 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि भगवा पार्टी ने चुनावी बांड के माध्यम से 8,250 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। यह राजनीतिक दलों और लोगों के लिए एक चेतावनी है कि बीजेपी सभी दलों को नष्ट करना चाहती है।”

उन्होंने कहा कि इस कदम से बीजेपी को देश में खुद के एकमात्र पार्टी बने रहने की उम्मीद है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘इसका (बीजेपी का) ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का एजेंडा कुछ और नहीं, बल्कि ‘एक देश, एक पार्टी’ है। यह चेतावनी सभी के लिए है।’’ उन्होंने कहा कि लोगों को जल्द ही इसका एहसास होगा।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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