अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ‘विश्वसनीय’ मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सबूत चाहिए

अडानी समूह को क्लीन चिट देने के मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, जिसने जनवरी और फरवरी में अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमत को हिलाकर रख दिया था और 125 अरब डॉलर की भारी गिरावट का कारण बना था। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को वकील प्रशांत भूषण से पूछा कि शीर्ष अदालत अडानी समूह की कंपनियों पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को कैसे ‘विश्वसनीय’ मान सकती है?

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (24 नवंबर) को जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के उस समूह पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार दोपहर करीब दो घंटे तक मामले की सुनवाई की।

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि शीर्ष अदालत को ‘हमारी जांच एजेंसियों’ पर भरोसा करना होगा क्योंकि भूषण ने सेबी द्वारा की गई जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि हमारे पास सेबी की जांच पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। सेबी एक वैधानिक निकाय है जिसे शेयर बाजार के उल्लंघनों की जांच करने का काम दिया गया है। क्या उच्चतम न्यायालय के लिए यह उचित है- बिना किसी सामग्री के- हमारी खुद की एक एसआईटी का पुनर्गठन करना।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए भूषण ने शीर्ष अदालत से अडानी-हिंडनबर्ग विवाद की जांच के लिए किसी अन्य एसआईटी या विशेषज्ञों के समूह के गठन का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सेबी द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया गया है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि मिस्टर भूषण, उन्होंने (सेबी) जांच पूरी कर ली है। वे कह रहे हैं कि अब यह उनकी न्यायिक शक्ति में है। क्या सेबी को कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले जांच का खुलासा करना चाहिए?

उन्होंने कहा कि जांच के तहत संस्थाओं को सुनवाई का अवसर दिए बिना सेबी अपराध का आरोप नहीं लगा सकती। सुनवाई के दौरान सेबी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बाजार नियामक समय विस्तार की मांग नहीं कर रहा है और 24 में से 22 जांच को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। शेष दो मामलों के संबंध में उन्होंने कहा कि रिपोर्ट अंतरिम प्रकृति की है और सेबी ने विदेशी एजेंसियों से जानकारी मांगी है और उसका ‘समय सीमा पर कोई नियंत्रण’ नहीं है।

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार और सेबी को भविष्य में निवेशकों के नुकसान को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। मुख्य कारणों में से एक जिसके कारण हमें हस्तक्षेप करना पड़ा- वह शेयर बाजार की अत्यधिक अस्थिरता है जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ।

सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने मेहता से पूछा कि अब, शॉर्ट सेलिंग के कारण इस तरह की अस्थिरता से बचाने के लिए सेबी क्या करना चाहती है, जिससे निवेशकों का नुकसान होता है। मेहता ने कहा कि शॉर्ट-सेलिंग से जुड़े मामलों में कानून के मुताबिक सेबी कानूनी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा, “जहां भी हमें शॉर्ट सेलिंग दिखेगी, हम कार्रवाई करेंगे और हम कार्रवाई कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर भी कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आप अदालत से- बिना किसी सबूत के- एसबीआई और एलआईसी की जांच का निर्देश देने के लिए कह रहे हैं। क्या आपको इस तरह के निर्देश के प्रभाव का एहसास है? क्या यह कॉलेज में होने वाली कोई बहस है? पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

सुनवाई में अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) से अडानी के कथित आचरण के बारे में फैसला करने के लिए समाचार पत्रों की रिपोर्ट का पालन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि इस मामले में सेबी का आचरण विश्वसनीय नहीं रहा है।

उन्होंने कहा, “हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सेबी की जांच विश्वसनीय नहीं है। वे कहते हैं कि 13 से 14 प्रविष्टियां अडानी से जुड़ी हैं, लेकिन वे इस पर गौर नहीं कर सकते क्योंकि एफपीआई दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया था।” इसके कारण न्यायालय ने कहा कि प्रतिभूति बाजार नियामक को इस विषय पर मीडिया की बातों के अनुसार चलने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

पीठ ने कहा, “श्री भूषण, मुझे नहीं लगता कि आप किसी वित्तीय नियामक से अखबार में छपी कोई चीज लेने के लिए कह सकते हैं.. यह सेबी को बदनाम नहीं करता है। क्या सेबी को अब पत्रकारों का अनुसरण करना चाहिए?”

अगर पत्रकारों को ये दस्तावेज मिल रहे हैं तो सेबी को ये कैसे नहीं मिल सकते? जिससे पता चलता है कि विनोद अडानी इन फंडों को नियंत्रित कर रहे थे? उन्हें इतने वर्षों तक ये दस्तावेज कैसे नहीं मिल सके? ओसीसीआरपी, द गार्डियन आदि ने दिखाया है कि अडानी के शेयरों में निवेश करने वाली इन ऑफशोर कंपनियों में से अधिकांश विनोद अडानी द्वारा नियंत्रित थीं। न्यायालय ने कहा कि सेबी केवल इस तरह के समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है।

अदालत के समक्ष मामला इन आरोपों से जुड़ा हुआ है कि अडानी ने अपने शेयर की कीमतों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था। इन आरोपों (शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट का हिस्सा) प्रकाशित होने के बाद, इससे अडानी की विभिन्न कंपनियों के शेयर मूल्य में तेज गिरावट आई, जो कथित तौर पर 100 अरब डॉलर तक पहुंच गई। इसके चलते शीर्ष अदालत के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें एक याचिका भी शामिल थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सेबी अधिनियम में बदलाव ने अडानी समूह के नियामक उल्लंघनों और बाजार में हेरफेर के लिए एक ‘ढाल और बहाना’ प्रदान किया है।

इस साल की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने के लिए कहा, इसके अलावा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एएम सप्रे की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया। विशेषज्ञ समिति ने मई में जारी अपनी रिपोर्ट में इस मामले में सेबी की ओर से प्रथम दृष्टया कोई चूक नहीं पाई।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि मीडिया में आई खबरों को अब भारत की कार्रवाइयों को प्रभावित करने के लिए ‘प्लांट’ किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘भारत के भीतर फैसलों को प्रभावित करने के लिए भारत के बाहर कहानियां गढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एक उदाहरण ओसीसीआरपी रिपोर्ट है।”

भूषण ने हालांकि कहा कि सेबी की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है क्योंकि उसने 2014 में उपलब्ध होने के बावजूद संबंधित सूचना पर कार्रवाई नहीं की। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया।

एसजी मेहता ने जवाब दिया कि आरोप ट्विटर या ऑनलाइन पर उपलब्ध “यादृच्छिक जानकारी” के आधार पर लगाए जा रहे हैं।

अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि “आरोप लगाना आसान है”, हालांकि उसने भूषण को यह दिखाने के लिए कहा कि क्या रिपोर्ट का कोई क्षेत्र था जो आगे की जांच की आवश्यकता थी।

विशेष रूप से, आज की सुनवाई में सेबी और न्यायालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की निष्पक्षता पर तीखी बहस हुई।

याचिकाकर्ताओं में से एक अनामिका जायसवाल ने सेबी पर हितों के टकराव और तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया था। जायसवाल ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि सेबी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी में सिरिल श्रॉफ एक सदस्य थे, जिनकी बेटी की शादी गौतम अडानी के बेटे से हुई है।

इस बीच, भूषण ने विशेषज्ञ समिति में अधिवक्ता सोमशेखर सुंदरेसन (अब बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) और न्यायमूर्ति ओपी भट्ट को शामिल करने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सुंदरेसन ने अपनी कानूनी प्रैक्टिस के दौरान सेबी के समक्ष अडानी का प्रतिनिधित्व किया था जबकि न्यायमूर्ति भट उस कंपनी के चेयरपर्सन थे जिसने अडानी समूह के साथ भागीदारी की थी। भूषण ने कहा कि इसलिए यह हितों का टकराव है।

हालांकि, अदालत इससे सहमत नहीं थी।

इस बीच, सेबी ने न्यायालय को सूचित किया कि उसने इस मामले में अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा, “हम समय के विस्तार की मांग नहीं कर रहे हैं। जांच के लिए 24 मामलों की पहचान की गई थी। इसमें से 22 जांच सेबी द्वारा पहले ही पूरी हो चुकी हैं। बाकी दो के लिए हमें विदेशी नियामकों से जानकारी चाहिए।”

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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