जाति गणना की रिपोर्ट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जनवरी 24 में अगली सुनवाई

बिहार में हुई जाति गणना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार द्वारा किए गए जाति-आधारित सर्वेक्षण की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई जनवरी 2024 तक के लिए स्थगित कर दी है। विशेष रूप से, कोर्ट ने राज्य पर जाति-सर्वेक्षण पर कार्य करने से रोक लगाने के लिए रोक या यथास्थिति का कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने मौखिक रूप से कहा, “हम राज्य सरकार या किसी भी सरकार को निर्णय लेने से नहीं रोक सकते। इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी। पीठ ने कहा कि इस मामले पर विस्तृत सुनवाई करने की आवश्यकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बिहार सरकार से चार सप्ताह के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

पीठ ने कहा कि फिलहाल बिहार में जाति गणना के आंकड़े को प्रकाशित करने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। पीठ ने कहा कि कोर्ट किसी भी राज्य सरकार को फैसला लेने से नहीं रोक सकती। यदि ऐसा होता है तो यह गलत होगा। अगर याचिकाकर्ता को जाति गणना के आंकड़ों पर किसी तरह की कोई आपत्ति है तो उस पर कोर्ट गौर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अब यह जांच करेंगे कि राज्य सरकार के पास जाति गणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने का हक है या नहीं।

बिहार सरकार की ओर से कराए गए जाति सर्वेक्षण के आंकड़े 2 अक्टूबर को जारी कर दिए गए हैं। जातियों की गणना और उसके आंकड़े जारी करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है।

इन आंकड़ों में बताया गया था कि बिहार में सबसे ज्यादा आबादी अति पिछड़ा वर्ग की 36.01 प्रतिशत है। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12 प्रतिशत है। दोनों की आबादी को जोड़ दिया जाए तो इनकी आबादी 63 प्रतिशत से अधिक हो जाती है। वहीं अनुसूचित जाति की आबादी भी 19.65 प्रतिशत है। दूसरी तरफ सामान्य वर्ग की आबादी मात्र 15.52 प्रतिशत है।

सुनवाई के दौरान, सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने राज्य सरकार द्वारा इस सप्ताह के शुरू में जाति-सर्वेक्षण डेटा प्रकाशित करने पर आपत्ति जताई, जबकि मामला विचाराधीन था। उन्होंने कहा, “उन्होंने अदालत से भी छूट ले ली है। हम रोक पर बहस कर रहे थे।” सिंह ने तर्क दिया कि जाति विवरण मांगने का राज्य का निर्णय केएस पुट्टास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत था, जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, क्योंकि राज्य ने अभी तक सर्वेक्षण के लिए कोई “वैध उद्देश्य” नहीं दिखाया है।

उन्होंने न्यायालय से यथास्थिति का एक अंतरिम आदेश पारित करने का अनुरोध किया, जिसमें राज्य को सर्वेक्षण डेटा पर कार्रवाई न करने के लिए कहा जाए। इस डेटा पर कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि इसे गैरकानूनी तरीके से एकत्र किया गया था।

इस बिंदु पर, जस्टिस खन्ना ने राज्य से पूछा, “मिस्टर दीवान, आपने इसे क्यों प्रकाशित किया?” बिहार सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने संकेत दिया कि अदालत ने तारीख के प्रकाशन के खिलाफ कभी कोई आदेश पारित नहीं किया। इस अदालत ने संकेत दिया कि सबसे पहले वह यह तय करेगी कि नोटिस जारी किया जाए या नहीं।”

यह देखते हुए कि मामले को विस्तार से सुनने की आवश्यकता है, पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी और याचिकाओं पर राज्य सरकार को औपचारिक नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला काफी विस्तृत है। हालांकि सिंह ने यथास्थिति आदेश की दलील दोहराई, लेकिन पीठ ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया।

जस्टिस खन्ना ने कहा, “हम राज्य सरकार या किसी भी सरकार को निर्णय लेने से नहीं रोक सकते। यह गलत होगा। लेकिन, यदि डेटा के संबंध में कोई मुद्दा है, तो उस पर विचार किया जाएगा। हम इस अभ्यास का संचालन करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति के संबंध में अन्य मुद्दे की जांच करने जा रहे हैं। पीठ ने यह भी कहा कि विचार किए जाने वाले मुद्दों में से एक तारीख का निर्धारण है।

जस्टिस खन्ना ने कहा, “मुद्दों में से एक, मिस्टर दीवान, डेटा के ब्रेकअप के संबंध में होगा और क्या हमें इस पर बिल्कुल भी विचार करना चाहिए। यदि हम सब कुछ बरकरार रखते हैं, तो क्या इसे छोड़ दिया जाना चाहिए.. क्योंकि डेटा पहले ही एकत्र किया जा चुका है।” इस पर न्यायालय की सहायता करने पर सहमति व्यक्त करते हुए, दीवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार राज्य को डेटा एकत्र करना भी अनिवार्य है।

सुप्रीम कोर्ट ने पक्षों को सुने बिना सर्वेक्षण को अस्थायी रूप से रोकने से इनकार कर दिया है, जो अब पूरा हो चुका है। इसने कई मौकों पर प्रथम दृष्टया मामले के अभाव में कोई भी स्थगन आदेश जारी करने के खिलाफ अपना रुख दोहराया है।

अगस्त में, सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन ने जाति सर्वेक्षण को चुनौती देने वाले वादियों के पक्ष का नेतृत्व किया। एनजीओ यूथ फॉर इक्वेलिटी की ओर से पेश होते हुए, सीनियर एडवोकेट ने तर्क दिया कि निजता के मौलिक अधिकार पर 2017 के पुट्टास्वामी फैसले के कारण निजता का उल्लंघन करने के लिए एक न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित कानून की आवश्यकता है।

सीनियर एडवोकेट ने कहा कि इस तरह के कानून को अतिरिक्त रूप से आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए और इसका एक वैध उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए, सरकार का एक कार्यकारी आदेश ऐसे कानून की जगह नहीं ले सकता है, खासकर जब यह इस अभ्यास को करने के सभी कारणों का संकेत नहीं देता है।

इसके अलावा, वैद्यनाथन ने सर्वेक्षण के तहत अनिवार्य प्रकटीकरण आवश्यकता पर गोपनीयता की चिंता भी जताई। जवाब में, पीठ ने सवाल किया कि क्या संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार प्रभावित होगा, क्योंकि सरकार की योजना केवल समग्र डेटा जारी करने की है, व्यक्तिगत नहीं।

जस्टिस संजीव खन्ना ने यह भी पूछा था कि क्या बिहार जैसे राज्य में जाति सर्वेक्षण करना, जहां हर कोई अपने पड़ोसियों की जाति जानता है, प्रतिभागी की गोपनीयता का उल्लंघन है।

एक अन्य अवसर पर, भारत के सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने इस तरह के सर्वेक्षण के आसपास की कानूनी स्थिति पर केंद्र सरकार के विचारों को रिकॉर्ड पर यह कहते हुए कि रखने के लिए एक हलफनामा दायर करने की अदालत से अनुमति मांगी, इसके कुछ ‘प्रभाव’ हो सकते हैं। हालांकि, कानून अधिकारी ने तुरंत स्पष्ट किया कि केंद्र मुकदमेबाजी का न तो विरोध कर रहा है और न ही समर्थन कर रहा है। केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय देने के लिए सुनवाई स्थगित करते हुए भी, पीठ ने सर्वेक्षण पर अस्थायी रोक देने के खिलाफ अपना रुख दोहराया।

इसके तुरंत बाद, केंद्र ने एक नहीं, बल्कि एक के बाद एक दो हलफनामे पेश किए। नवीनतम हलफनामा पहले वाले हलफनामे को वापस लेते हुए प्रस्तुत किया गया था जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार के अलावा किसी भी इकाई को जनगणना या ‘जनगणना जैसी कोई कार्रवाई’ करने का अधिकार नहीं है। दूसरे हलफनामे में स्पष्ट किया गया कि यह बयान- राजनीतिक आक्रोश को भड़काने वाली रिपोर्ट- अनजाने में शामिल किया गया था।

हालांकि, नवीनतम हलफनामे में यह दलील बरकरार रखी गई है कि जनगणना 1948 के जनगणना अधिनियम द्वारा शासित एक वैधानिक प्रक्रिया है, जिसे संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 69 के तहत शक्तियों के प्रयोग में अधिनियमित किया गया था और उक्त अधिनियम के तहत केवल केंद्र सरकार जनगणना कराएगी।

केंद्र सरकार ने संविधान और लागू कानूनों के अनुसार अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी), और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित लोगों के उत्थान के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

इस मुकदमे में जांच के दायरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार का जाति-आधारित सर्वेक्षण कराने का निर्णय है, जिसे इस साल 7 जनवरी को शुरू किया गया था, ताकि पंचायत से लेकर जिला स्तर पर- एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से प्रत्येक परिवार पर डेटा को डिजिटल रूप से संकलित किया जा सके।

बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे जाति-आधारित सर्वेक्षण पर मई में अस्थायी रोक लगाने के बाद, इस महीने की शुरुआत में, पटना हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया को ‘उचित सक्षमता के साथ शुरू की गई पूरी तरह से वैध’ बताते हुए अपना फैसला सुनाया और जाति आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। अपने 101 पन्नों के फैसले में, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य के इस तर्क को खारिज नहीं किया जा सकता है कि “सर्वेक्षण का उद्देश्य” पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पहचान करना था ताकि उनका उत्थान किया जा सके और समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।”

न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य सरकार सर्वेक्षण करने के लिए सक्षम है क्योंकि अनुच्छेद 16 के तहत कोई भी सकारात्मक कार्रवाई या अनुच्छेद 15 के तहत लाभकारी कानून या योजना “सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक के संबंध में प्रासंगिक डेटा के संग्रह के बाद ही डिजाइन और वह स्थिति कार्यान्वित की जा सकती है जिसमें राज्य में विभिन्न समूह या समुदाय रहते हैं और अस्तित्व में हैं।

बिहार सरकार के जाति-आधारित सर्वेक्षण को बरकरार रखने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने, अन्य बातों के अलावा, शीर्ष अदालत के समक्ष दोहराया है कि बिहार सरकार द्वारा की जा रही क़वायद एक जनगणना के बराबर है जिसे जनगणना अधिनियम, 1948 में सातवीं अनुसूची की सूची की प्रविष्टि 69 के संचालन के कारण केवल केंद्र को करने का अधिकार है ।

(जे.पी.सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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