सुप्रीम कोर्ट से सुर्खियां: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मामले में फैसला सुरक्षित

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने गुरुवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जा के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ कानून अधिकारियों अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी तथा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अपीलकर्ताओं की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ताओं राजीव धवन, कपिल सिब्बल और अन्य की मौखिक दलीलों पर आज सुनवाई पूरी कर ली।

सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात जजों की पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, सूर्य कांत, जे.बी. पारदीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और एस.सी. शर्मा भी शामिल हैं। संविधान पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 2006 में पारित एक फैसले से उत्पन्न एक संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा देने वाले 1981 के संशोधन को रद्द कर दिया गया था।

संसद ने (संशोधन) अधिनियम, 1981 के आधार पर संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया था। यह कदम 1967 के अज़ीज़ बाशा मामले में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले के बाद आया था जिसमें कहा गया था कि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा नहीं कर सकता है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा था कि किसी शैक्षणिक संस्थान को केवल इसलिए अल्पसंख्यक दर्जे से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह केंद्र या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून द्वारा विनियमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि आज एक विनियमित देश में कुछ भी पूर्ण नहीं है। केवल इसलिए कि प्रशासन का अधिकार एक क़ानून द्वारा विनियमित है, संस्था के अल्पसंख्यक चरित्र पर असर नहीं पड़ता।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज सुधीर सिंह और जज हर्ष बंगर की खंडपीठ ने आम आदमी पार्टी को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया था, जिसने मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी।

हाईकोर्ट ने याचिका पर चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया। तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था।आप पार्षद कुलदीप कुमार ने अंतरिम राहत से इनकार करने और याचिका को तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की है। जो मेयर पद के उम्मीदवार थे।

ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले अपने आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई कराने का असफल प्रयास किया, जिसने हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी थी। 31 जनवरी की दोपहर को जिला कोर्ट द्वारा आदेश पारित करने के कुछ घंटों बाद प्रबंधन समिति अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, वाराणसी ने मस्जिद स्थल पर यथास्थिति की मांग करते हुए वर्तमान आवेदन दायर किया।

मस्जिद समिति के वकीलों ने बुधवार रात सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के आवास पर जाकर रात में ही तत्काल सुनवाई की मांग की, जिससे यह आशंका हुई कि रात के दौरान मस्जिद के अंदर पूजा की जाएगी।

रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) से निर्देश लेने के बाद सूचित करेंगे। गुरुवार सुबह लगभग 8.30 बजे रजिस्ट्रार ने टेलीफोन पर मस्जिद समिति के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड फ़ुज़ैल अहमद अय्यूबी को सीजेआई का संदेश दिया कि उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।

ज्ञानवापी मस्जिद समिति की कानूनी टीम में वकील निज़ाम पाशा, रश्मी सिंह, इबाद मुश्ताक, आकांशा राय भी हैं। अर्जी में मस्जिद कमेटी ने दलील दी कि वाराणसी कोर्ट के रात में ही पूजा करने के आदेश के तुरंत बाद प्रशासन ‘जल्दबाजी’ में काम कर रहा है।

आवेदन में तर्क दिया गया कि आधी रात में होने वाली इन कार्रवाइयों का उद्देश्य मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा किसी भी कानूनी चुनौती को रोकना है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को स्थिति की तात्कालिकता बताते हुए पत्र में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड फ़ुज़ैल अहमद अय्यूबी द्वारा प्रतिनिधित्व की गई समिति ने लिखा- प्रशासन के पास रात के अंधेरे में इस कार्य को जल्दबाजी में करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश में उन्हें आवश्यक व्यवस्था करने के लिए पहले ही एक सप्ताह का समय दिया गया।

ऐसी अनुचित जल्दबाजी का स्पष्ट कारण यह है कि प्रशासन वादी पक्ष के साथ मिलकर मस्जिद प्रबंध समिति द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ उनके उपचार का लाभ उठाने के किसी भी प्रयास को उन्हें निश्चित उपलब्धि के साथ पेश करके रोकने की कोशिश कर रहा।

यह आवेदन समिति द्वारा वाराणसी की अदालत द्वारा पारित 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली लंबित विशेष अनुमति याचिका में अंतरिम आवेदन के रूप में दायर किया गया, जिसमें मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की अनुमति दी गई थी।

एक आंख की रोशनी खो देने वाले मरीज को 2.5 लाख रुपये देने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने 84 वर्षीय व्यक्ति को राहत देते हुए डॉक्टर को चिकित्सा लापरवाही के मामले में 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता मरीज ने एक सर्जरी प्रक्रिया में डॉक्टर द्वारा की गई चिकित्सा लापरवाही के कारण अपनी बाईं आंख में दृष्टि खो देने के बाद डॉक्टर के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। मरीज 20 से अधिक वर्षों से मुआवजे के सही दावे के लिए इस लंबे समय से खींची गई मुकदमेबाजी का विरोध कर रहा है।

विभिन्न उपभोक्ता मंचों के समक्ष मुकदमेबाजी के एक दौर के बाद, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रोगी को मुआवजा देने की अनुमति दी, मरीज ने एनसीडीआरसी के एकपक्षीय आदेश के खिलाफ मुआवजे की राशि जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील की थी, जिसमें दर्ज किया गया था कि मरीज को मुआवजे की राशि मिली थी।

हालांकि, रोगी के संस्करण के अनुसार, उसे डॉक्टर से मुआवजे की राशि का एक पैसा भी नहीं मिला था, और डॉक्टर ने इस तरह के आदेश को पारित करने के लिए एनसीडीआरसी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।

जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने यह देखते हुए कि रोगी को प्रतिवादी डॉक्टर द्वारा की गई चिकित्सा लापरवाही के कारण उसे हुई दृष्टि के नुकसान के मुआवजे के लिए एक पैसा भी नहीं मिला है, डॉक्टर को दो महीने के भीतर रोगी को 12% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिसमें विफल रहने पर ब्याज प्रति वर्ष 15% तक बढ़ जाएगा।

आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधारों के बारे में संतुष्टि बाद ही आरोपी को समन

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को सम्मन आदेश जारी करते समय आकस्मिक तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए; बल्कि उन्हें इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। समन जारी करते समय मजिस्ट्रेट की संतुष्टि की रिकॉर्डिंग गुप्त तरीके से नहीं होनी चाहिए, बल्कि तभी होनी चाहिए जब आरोपों से प्रथम दृष्टया मामला बनता हो।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों को खारिज करते हुए कहा कि समन जारी करते समय मजिस्ट्रेट से विस्तृत तर्क की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट को इस बात की संतुष्टि भी दर्ज करनी होगी कि कार्यवाही के लिए किसी मामले में पर्याप्त आधार मौजूद है।

पीठ ने आगे कहा, “हालांकि यह सच है कि समन जारी करने के चरण में मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने के लिए केवल प्रथम दृष्टया मामले से संतुष्ट होने की आवश्यकता होती है, मजिस्ट्रेट का कर्तव्य यह भी संतुष्ट होना है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।”

सुप्रीम कोर्ट की उक्त टिप्पणी आपराधिक मामले में आई, जहां शिकायतकर्ता द्वारा व्यावसायिक विवाद को आपराधिक रंग देने का आरोप लगाया गया। शिकायत की याचिका दर्शाती है कि पार्टियों के बीच विवाद उस दर के आसपास केंद्रित था जिस पर सौंपा गया कार्य किया जाना था।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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