बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ कानून बनाये सुप्रीम कोर्ट: दुष्यंत दवे

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से कानून बनाने का आग्रह किया और कहा कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई कई राज्यों में फैशन बन गई है।

सीनियर एडवोकेट दवे ने मंगलवार को राज्य सरकारों द्वारा अपराध के आरोपी लोगों के घरों को ध्वस्त करने की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि घर का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक पहलू है।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ दिल्ली के जहांगीरपुरी में अप्रैल 2022 में आयोजित विध्वंस अभियान से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसके अलावा, कोर्ट अपराधों में अभियुक्त व्यक्तियों के घर विध्वंस का सहारा लेने वाले राज्यों के खिलाफ अलग याचिका पर भी सुनवाई कर रहा है। पीठ द्वारा अन्य संबंधित मामलों की भी सुनवाई की जा रही है।

पिछली सुनवाई पर सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने अपराधों में शामिल लोगों के परिवारों पर ‘बुलडोजर न्याय’ के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की, जिनके घर ध्वस्त कर दिए गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस पर ‘कानून तय करने’ का आग्रह किया कि क्या राज्य द्वारा विशेष रूप से समाज के एक विशेष वर्ग को लक्षित करने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

सीनियर वकील ने जहांगीरपुरी में स्थानीय प्राधिकारी के विध्वंस नोटिस से प्रभावित लोगों के समूह की बड़े पैमाने पर मुस्लिम संरचना के बारे में भी आशंका जताई, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे ‘बिना सोचे समझे प्रस्तुतीकरण’ के रूप में कठोर आलोचना की। मेहता ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में बहुसंख्यक हिंदू थे, जिनमें से कई विध्वंस अभियान से प्रभावित हुए थे।

सॉलिसिटर जनरल की अनुपलब्धता के कारण मंगलवार की सुनवाई अगले बुधवार तक के लिए टल गई। हालांकि, संक्षिप्त अदालती बातचीत के दौरान दवे ने एक बार फिर राज्य को सजा के रूप में लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने से रोकने के लिए कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा, “लेकिन आपको यह एक बार और सभी के लिए तय करना होगा। हर राज्य बुलडोजर का उपयोग करने और घरों को ध्वस्त करने की इस पद्धति को अपना रहा है। हर जगह, यह एक फैशन बन गया है। परिवारों की दुर्दशा की आप कल्पना करें। आरोपी लोगों के घर नष्ट किए जा रहे हैं, उनकी सजा से पहले ही।“

दवे मे आगे कहा कि अगर उन्हें दोषी ठहराया गया है, तब भी अदालत उनके घरों को ध्वस्त करने की सजा नहीं दे सकती। तमाम परिवार पीड़ित हैं। कथित अपराध कितना भी जघन्य क्यों न हो, आप जाकर लोगों के घर नहीं तोड़ सकते। उनके परिवारों ने इस सज़ा को आमंत्रित करने के लिए क्या किया है? इस पर सुनवाई की आवश्यकता होगी और कानून बनाने की आवश्यकता होगी। इस मामले पर अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि घर का अधिकार जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है”।

दवे ने आग्रह किया कि न्यायालय को ध्वस्त किये गये मकानों के पुनर्निर्माण का आदेश देना चाहिए। इस्लामिक मौलवियों के निकाय द्वारा दायर याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई कि अधिकारी सजा के रूप में बुलडोजर कार्रवाई का सहारा नहीं ले सकते।

पूर्व राज्यसभा सांसद और सीपीआई (एम) नेता बृंदा करात ने भी पिछले साल अप्रैल में शोभा यात्रा जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा के बाद जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई तोड़फोड़ के खिलाफ एक और याचिका दायर की है।

(जे पी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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