सुप्रीम कोर्ट ने एलडीए को हाईकोर्ट के फैसले तक मकान तोड़ने से रोका

लखनऊ स्थित अकबर नगर में वाणिज्यिक स्थानों के हालिया विध्वंस के मामले में विध्वंस आदेशों की वैधता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। यह कदम इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 24 कब्जाधारियों की याचिकाओं को खारिज करने के बाद आया है, जिससे लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के लिए क्षेत्र में कथित तौर पर अवैध प्रतिष्ठानों को ध्वस्त करने का रास्ता साफ हो गया है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष कल पहली बार याचिकाओं का उल्लेख किया गया था, जिसमें सीनियर एडवोकेट एस मुरलीधर ने हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद जिस जल्दबाजी के साथ विध्वंस किया गया था, उस पर चिंता जताई थी। हालांकि, जस्टिस खन्ना ने कहा कि विशेष अनुमति याचिका अभी तक अदालत के समक्ष विचार के लिए नहीं रखी गई है और वरिष्ठ वकील से मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए अदालत के रजिस्ट्रार जनरल से संपर्क करने को कहा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कैविएट दायर की है, जिसमें औपचारिक नोटिस जारी करने से पहले सुनवाई की मांग की गई है। बेंच ने आवासीय संपत्तियों को ध्वस्त करने से पहले मौखिक रूप से सात दिन के नोटिस पर जोर दिया आज, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने तत्काल उल्लेख के बाद दोपहर 2 बजे याचिकाओं पर सुनवाई की। बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ पर चिंताओं के जवाब में, राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने आज कहा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा केवल 23 वाणिज्यिक संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है।

तूतीकोरिन में तांबा गलाने की इकाई को फिर से खोलने की वेदांता की याचिका खारिज

वेदांता की ओर से “बार-बार उल्लंघन” और “गंभीर उल्लंघन” का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 फरवरी) को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट को फिर से खोलने की अनुमति देने से इनकार किया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अगस्त 2020 के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वेदांता लिमिटेड द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। उक्त फैसले में कंपनी द्वारा तूतीकोरिन और अन्य में अपने तांबा संयंत्र को बंद करने के खिलाफ दायर याचिकाओं के बैच को खारिज कर दिया गया था।

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, “उद्योग को बंद करना निस्संदेह पहली पसंद का मामला नहीं है। हालांकि, उल्लंघनों की बार-बार प्रकृति, उल्लंघनों की गंभीरता के साथ मिलकर इस विश्लेषण में न तो वैधानिक प्राधिकारी और न ही एचसी कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाएंगे, जब तक कि वे इससे बेखबर न हों।“

न्यायालय ने कहा कि वैधानिक अधिकारियों ने तथ्यों के कई निष्कर्ष दर्ज किए हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने अपनी न्यायिक पुनर्विचार शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता के लिए हाईकोर्ट के दृष्टिकोण में कोई गंभीर त्रुटि नहीं दिखाई गई।

सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वीआई और अन्य पर कर का बोझ कम किया

सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अन्य की अपील स्वीकार कर ली और आयकर विभाग की अपील खारिज कर दी। टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली और कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेशों को खारिज कर दिया और कहा कि इस मामले में आयकर की धारा 194H उन पर लागू नहीं होती है।

सुप्रीम कोर्ट ने सिम/रिचार्ज वाउचर की बिक्री पर प्री-पेड वितरकों को दी गई छूट पर टीडीएस की प्रयोज्यता पर भारती एयरटेल के नेतृत्व में 40 अपीलों पर अपना फैसला सुनाया।

इसमें शामिल मुद्दा यह है कि क्या एक दूरसंचार सेवा प्रदाता आयकर अधिनियम की धारा 194एच के तहत टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि करदाता और वितरक के बीच का संबंध कथित तौर पर मूलधन से एजेंट का है और करदाता द्वारा भुगतान कमीशन के रूप में होता है। अधिनियम की धारा 194H के तहत परिकल्पित।

खनन पट्टों पर एकत्रित रॉयल्टी पर 9 जजों की बेंच कर रही सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की 9-जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार (27 फरवरी) को खनिज-भूमि के बहुआयामी कराधान मामले पर अपनी सुनवाई शुरू की। वर्तमान मामले में शामिल मुख्य संदर्भ प्रश्न खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 9 के तहत निर्धारित रॉयल्टी की प्रकृति और दायरे की जांच करना है और क्या इसे कर कहा जा सकता है।

सुनवाई के पहले दिन, न्यायालय ने सुनवाई के दौरान विचार किए जाने वाले महत्वपूर्ण फॉर्मूलेशन और केंद्र और राज्य के बीच कर कानून बनाने की शक्तियों से संबंधित संवैधानिक प्रविष्टियों की महत्वपूर्ण व्याख्या पर चर्चा की।

सुप्रीम कोर्ट सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस अभय ओका, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस एजी मसीह शामिल हैं। इस बैच में बिहार कोयला खनन क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1992 और उसके तहत बनाए गए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाएं शामिल हैं, जो खनिज-युक्त भूमि से भूमि राजस्व पर अतिरिक्त उपकर और कर लगाते हैं।

अगर क्रूरता का कोई सबूत नहीं तो शादी के सात साल के भीतर पत्नी की आत्महत्या पर पति के उकसावे का आरोप नहीं

सुप्रीम कोर्ट अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोष में पति को दी गई सजा को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के तहत अनुमान लगाकर, किसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जब उत्पीड़न या क्रूरता का ठोस सबूत अनुपस्थित हो।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा, “आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के मामले में, अदालत को आत्महत्या के लिए उकसाने के कृत्य के ठोस सबूत की तलाश करनी चाहिए और इस तरह की कार्रवाई घटना के समय के करीब होनी चाहिए।”

मृतक के भाई और पिता की गवाही देखने के बाद, अदालत ने पाया कि किस कारण से मृतक को अपना जीवन समाप्त करना पड़ा यह स्पष्ट नहीं है। यह माना गया कि मृतक या उसके माता-पिता से बिना कुछ और मांगे केवल पैसे की मांग करना “क्रूरता या उत्पीड़न” नहीं है।

यह नोट किया गया कि वर्तमान मामले में, लगातार उत्पीड़न का कोई ठोस सबूत नहीं था, जिसके कारण मृतक के पास अपने जीवन को समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। यदि ऐसा था, तो यह कहा जा सकता था कि अपीलकर्ता का इरादा कृत्य के परिणामों (अर्थात् मृतक की आत्महत्या) का था।

30 साल पुराने मामले में दोषसिद्धि खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा शुरू होने के लगभग 30 साल बाद अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी एक व्यक्ति की सजा रद्द कर दी। ऐसा करते समय न्यायालय ने इस बात पर अफसोस जताया कि यदि आपराधिक न्याय प्रणाली को आरोपी को बरी करने में 30 साल लग गए तो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली स्वयं ही आरोपी के लिए सजा बन सकती है।

कोर्ट ने कहा, “इस मामले से अलग होने से पहले हम केवल यह देख सकते हैं कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली स्वयं सज़ा हो सकती है। इस मामले में बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस न्यायालय को इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचने में 10 मिनट से अधिक समय नहीं लगा कि आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता दोषी की सजा कानून में टिकाऊ नहीं है।

मौजूदा मामले में मृतक पत्नी ने 1993 में आत्महत्या कर ली और आरोप लगाया कि उसके पति (अपीलकर्ता-अभियुक्त) और उसके ससुराल वालों ने पैसे की मांग के लिए उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। इसके बाद आरोपी पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। 1998 में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और 2008 में हाई कोर्ट ने इसकी पुष्टि की। दोषसिद्धि के विरुद्ध अभियुक्त ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आपराधिक अपील दायर की।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार एवं कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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