आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम को बेल, मगर जारी रहेगी जेल

आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत दे दी है। चिदंबरम को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। इस जमानत के बाद भी चिदंबरम तिहाड़ जेल में रहेंगे। वह 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में हैं। सीबीआई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में सोमवार को चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट का संज्ञान लिया था। कोर्ट ने पूर्व मंत्री को 24 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है।

अदालत ने इसके आलावा आरोप पत्र में नामित सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है। उनकी पेशी की तिथि का ऐलान बाद में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चिदंबरम अदालत से इजाजत लिए बेगैर देश ने बाहर नहीं जा सकते।

चिदंबरम को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने हाल ही में उनके तथा अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। इनमें उनके बेटे कार्ति और कुछ नौकरशाह शामिल हैं। इन पर कथित रूप से भ्रष्टाचार निरोधक कानून तथा भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध कर के राजकोष को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया था। चिदंबरम फिलहाल आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं।

सीबीआई ने 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा लेने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की एक मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी।

इसके बाद ईडी ने 2017 में इस मामले में धनशोधन का मामला दर्ज किया था। 74 साल के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने उच्च न्यायालय के 30 सितंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने सीबीआई के दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था।

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