नई दिल्ली। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक जज ने कहा है कि “दो केंद्रीय मंत्रियों के कर्मचारी” होने का दावा करने वाले व्यक्तियों ने चेक बाउंस मामले में लंबे समय तक केस स्थगन की मांग करने के लिए उन्हें बार-बार फोन कॉल करके और एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर उनकी अदालत को प्रभावित करने की कोशिश की।
कुरुक्षेत्र के एडिशनल सेशन जज आशु कुमार जैन ने 6 जुलाई को एक न्यायिक आदेश में, पूरा प्रकरण सुनाया और अपीलकर्ताओं को चेतावनी दी कि “भविष्य में इस तरह की दबाव रणनीति का सहारा न लें, वरना उनके खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू की जाएगी।” आदेश की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरूक्षेत्र को भेज दी गई है।
मामला मेसर्स श्याम ओवरसीज एंड ऑर्स बनाम हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड के मामले से जुड़ा हुआ है। तीन व्यक्तियों, श्याम लाल, बीना देवी और मोहित गर्ग (जो वर्तमान में जमानत पर हैं) ने 2018 में धारा 138 के तहत एक आपराधिक शिकायत में अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर की थी।
इस साल 1 जून को, उन्होंने मध्यस्थता कार्यवाही को अंतिम रूप देने तक अपील में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। न्यायाधीश ने आवेदन खारिज कर दिया और फिर विस्तार से बताया कि कैसे अदालत को प्रभावित करने के कोशिश की गई। उन्होंने उन मोबाइल फ़ोन नंबरों का जिक्र किया जिनसे उनको बार-बार कॉल किए गए थे।
जज ने अपने आदेश में कहा कि, “अपीलकर्ता अलग-अलग मोबाइल नंबरों से केंद्रीय मंत्रियों के नाम पर बार-बार फोन करके इस अदालत से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस अदालत पर मामले को लंबी तारीख के लिए स्थगित करने के लिए दबाव डाला जा सके।”
“28.06.2023 को, एक मोबाइल नंबर से जज को एक फोन कॉल आया… और कॉल करने वाली महिला ने खुद को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का निजी सचिव बताया। उन्होंने वर्तमान मामले में लंबे समय तक स्थगन का अनुरोध किया। तब जज ने उन्हें बताया कि अदालतों में मामलों का फैसला योग्यता के आधार पर किया जाता है, सिफारिशों के आधार पर नहीं।”
आदेश में कहा गया है कि अपीलकर्ता पीछे नहीं हटे और न्यायाधीश को “01.07.2023 को मोबाइल नंबर से” एक और कॉल की। जिसमें फोन करने वाले ने खुद को केंद्रीय कानून मंत्री का निजी सचिव बताया और मामले में लंबे समय तक स्थगन का अनुरोध किया। आदेश में कहा गया, “उन्हें यह भी बताया गया कि ऐसी सिफारिशें सराहनीय नहीं हैं और मामले को योग्यता के अनुसार निपटाया जाएगा।”
न्यायाधीश ने यह भी उल्लेख किया कि 6 जुलाई को, जिस दिन उन्होंने आदेश सुनाया था, उन्हें बार-बार फोन कॉल आते रहे। जज ने कहा कि “आज भी, मेरे मोबाइल नंबर पर उक्त मोबाइल नंबर से सात कॉलें आई हैं।” जब न्यायाधीश ने कॉल का जवाब नहीं दिया, तो अपीलकर्ताओं ने एक मोबाइल नंबर से एक एसएमएस भेजा, जिसमें लिखा था:
“गुड मॉर्निंग सर, सर मैं सचिन शिंदे, माननीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का निजी सचिव, कानून मंत्रालय दिल्ली हूं। सर, मैंने आपसे 1 जुलाई को एग्रो केस के संबंध में बात की थी, आज सुनवाई है। हमारा कहना है कि आज आप 5-6 महीने की तारीख दीजिएगा क्योंकि…बातचीत चल रही है इसलिए थोड़ा और वक्त चाहिए। आज लिस्टिंग नं.-43 मै. श्याम लाल ओवरसीज बनाम. हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज. केस नंबर CRA/14/2018।”
न्यायाधीश के मुताबिक, चूंकि उन्होंने पहला मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था, इसलिए अपीलकर्ताओं ने दूसरे मोबाइल नंबर से कॉल करना शुरू कर दिया। आदेश में कहा गया है कि “उक्त मोबाइल नंबर से तीन कॉल टालने के बाद, जज ने चौथी कॉल उठाई और पाया कि यह वही व्यक्ति था जो खुद को केंद्रीय कानून मंत्री का निजी सचिव होने का दावा कर रहा था। कॉल करने वाले को फटकार लगाई गई और चेतावनी दी गई कि यदि उसने दोबारा कॉल किया तो आपराधिक कार्यवाही की जाएगी।”
इस बारे में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साफ इनकार करते हुए इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि, ”हमने अपने कार्यालय में कभी भी किसी मामले पर चर्चा नहीं की है, न ही न्यायाधीशों को बुलाना हमारी आदत है। इसका मुझसे या मेरे कार्यालय से कोई लेना-देना नहीं है।” मंत्री के कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि, “हमारे कार्यालय में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, और हमारी ओर से ऐसी कोई कॉल या संपर्क करने की कोशिश नहीं की गई है।”
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस के कार्यालय ने कहा कि मंत्री के स्टाफ में कोई महिला थी ही नहीं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के अलावा निजी सचिव प्रसन्न कुमार साही ने कहा कि मंत्री के स्टाफ में कभी कोई महिला सदस्य नहीं रही है। शाही ने कहा, यहां तक कि जब पारस संसद सदस्य थे, तब भी उनके स्टाफ में कोई महिला नहीं थी।
(द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर आधारित।)