100 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी: भाजपा नेता और उनकी कंपनी के खिलाफ सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज

नई दिल्ली। मुंबई में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड कोर्ट) ने लगभग 100 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में टेनेट एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और भाजपा नेता मोहित कंबोज और अन्य के खिलाफ एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है।

सीबीआई की मुंबई शाखा ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नरीमन पॉइंट के उप महाप्रबंधक पीके जगन की एफआईआर के आधार पर टेनेट एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों/गारंटरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ मुखबिर बैंक को धोखा देने के लिए मामला दर्ज किया था  क्लोजर रिपोर्ट की जांच करने के बाद, मजिस्ट्रेट ने पाया कि “प्रथम दृष्टया एफआईआर में आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त सामग्री है।”

यह आरोप लगाया गया था कि उधारकर्ता फर्म टेनेट एक्ज़िम ने अपने सीएमडी कंबोज और निदेशकों जितेंद्र कपूर नरेश एम कपूर, सिद्धांत आर बागला, हितेश मिश्रा, रुद्राक्ष मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारंटर), मैसर्स के माध्यम से ललित और सुरेंद्र (चार्टर्ड अकाउंटेंट) और सूचना देने वाले बैंक के एक अज्ञात लोक सेवक ने कथित तौर पर झूठे दस्तावेज जमा करके धोखाधड़ी और जालसाजी की।

आरोपों में देनदारों/लेनदारों के साथ छेड़छाड़ करना और बैंक से 50 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने के लिए गलत बही और ऋण विवरण प्रस्तुत करना शामिल है। एफआईआर में दावा किया गया था कि आरोपी व्यक्तियों ने बेईमानी से धन की हेराफेरी की और शुरुआत में बैंक को 103.81 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया, और 26 फरवरी, 2020 को किए गए एकमुश्त निपटान के बाद, यह घटकर 94.39 करोड़ रुपये हो गया।

आरोपी के खिलाफ एक अन्य मामले में, विशेष सीबीआई अदालत ने इस साल 16 जनवरी को जांच एजेंसी द्वारा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली, जब मुखबिर बैंक ने उक्त रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए अनापत्ति दे दी थी। हालांकि, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयवंत सी यादव ने 23 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा कि वर्तमान मामले में, कोर्ट को सूचना देने वाले बैंक ने क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए पूर्ण अनापत्ति नहीं दी थी और अपने जवाब के माध्यम से इसे चुनौती दी है।

क्लोजर रिपोर्ट की जांच करने के बाद, मजिस्ट्रेट ने पाया कि “प्रथम दृष्टया एफआईआर में आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त सामग्री है।” अदालत ने कहा कि एक अन्य मामले में क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने का विशेष अदालत का आदेश “अभियोजन पक्ष को वर्तमान क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने में कोई मदद नहीं करता है।”

अदालत ने कहा कि माल की बिक्री/खरीद का कोई वास्तविक लेन-देन नहीं होने, देनदार/लेनदारों को माल की बिक्री/खरीद को गलत तरीके से दिखाने और इक्विटी पूंजी के निवेश को दर्शाने के लिए की गई अंतरराष्ट्रीय गलतबयानी की जांच के संबंध में सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट अधूरी थी।

अदालत ने कहा कि एफआईआर से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध जालसाजी और झूठे दस्तावेज जमा करने के अपराध का आरोप लगाया गया था, लेकिन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की केवल धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) ही लागू की गई थी।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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