लालकिला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को मिली जमानत

लाल किला हिंसा के मास्टर माइंड, एक लाख के इनामी दीप सिंह सिद्धू को तीस हजारी कोर्ट ने आज शनिवार को जमानत दे दी। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के लालकिला में हिंसा, तोड़फोड़ और तिरंगा के अपमान के आरोपी दीप सिद्धू को तीस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। गौरतलब है कि तीस हजारी कोर्ट ने पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इससे पहले 8 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई के दौरान दीप सिद्धू ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था। आठ अप्रैल, 2021 को दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू की जमानत का विरोध किया था. पुलिस के मुताबिक, दीप सिद्धू न सिर्फ उस दिन हिंसा में शामिल था बल्कि एक दिन पहले उसने पूरी साजिश भी रची थी। लोनी का रूट लेकर वह लाल क़िला पहुंचा था।  इतना ही नहीं दीप सिद्धू ने लोगों को झंडा फहराने के लिए भी उकसाया था। इसके लिए 25 जनवरी को सिंघु बॉर्डर पर बाकायदा एक मीटिंग की गई थी। 26 जनवरी को सिद्धू लाल क़िला पर दोपहर 1 बजकर 54 मिनट पर पहुंच गया था। इस हिंसा में 144 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे।

इससे पहले और इसी तरह पिछले साल यानि 16 जून 2020 को दिल्ली की ही एक अदालत ने आतंकवादियों के साथ पकड़े गये जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी देविंदर सिंह को जमानत दे दी थी। देविंदर सिंह को श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर एक वाहन में हिज्बुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों को ले जाते हुए इस साल के प्रारंभ में गिरफ्तार किया गया था।

जबकि भीमा कोरेगांव मामले में फर्जी तरीके से फंसाकर जेल में रखे गये अधिवक्ताओं, नागरिक कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज के लोगों, एक्टिविस्ट और दलित कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाएं लगातार खारिज कर दी गई हैं। स्टेन स्वामी, गौतम नवलखा जैसे बुजुर्ग लोगों को कोरोना टाइम में भी जमानत नहीं दी गई है।

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