महाराष्ट्र में भी पेगासस खरीद का आरोप, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस

बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार को उस जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2019 में राज्य के अधिकारियों का इजरायल का अध्ययन दौरा पेगासस साफ्टवेयर को खरीदने के लिए था। मीडिया प्रबंधन प्रशिक्षण और अन्य संबद्ध गतिविधियों की आड़ में, राज्य सरकार ने अपने अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान उनका दुरुपयोग करने के लिए देश में अन्य तौर-तरीकों को लाने के लिए भेजा था।

इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेगासस मुद्दे को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है और मांग की है कि कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच होनी चाहिए। कल उच्चतम न्यायालय ने पेगासस मामले के सभी याचिकाकर्ताओं से यह कहा है कि वह केंद्र सरकार को अपनी याचिका सौंपें। इस पर केंद्र का जवाब सुनने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि मामले पर औपचारिक नोटिस जारी किया जाए या नहीं।

बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2019 में एक अध्ययन दौरे के लिए महाराष्ट्र सूचना और जनसंपर्क (डीजीआईपीआर) के वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को इजरायल भेजने के पीछे उद्देश्य पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर जासूसी के लिए हासिल करना था। खंडपीठ ने भेजे गए अधिकारियों और ऐसे अधिकारियों को दौरे पर जाने की मंजूरी देने वाले अधिकारियों के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग वाली जनहित याचिका में डीजीआईपीआर और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया।

याचिका के अनुसार, 15 नवंबर, 2019 को, राज्य में विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद, डीजीआईपीआर के पांच चुने हुए वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल वेब मीडिया के विकास का अध्ययन करने के लिए 10 दिनों के लिए इजरायल भेजा गया था। याचिका में कहा गया है कि दौरे में जिन विषयों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था, वे थे “सरकारी पीआर में नए रुझान, वेब मीडिया के उपयोग के नए तरीके, डिजिटल मार्केटिंग टूल का उपयोग और आपात स्थिति के समय में मीडिया का उपयोग, समग्र और तैयारी की तैयारी तथा दूसरों के बीच में सरकारी संदेशों के प्रसार के लिए व्यापक मीडिया योजना”।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इजरायल कृषि और गोला-बारूद की तकनीक में विशेषज्ञता वाला देश है।याचिका में कहा गया है किमीडिया प्रबंधन प्रशिक्षण और अन्य संबद्ध गतिविधियों की आड़ में, सरकार चुनाव प्रक्रिया के दौरान उनका दुरुपयोग करने के लिए देश में अन्य तौर-तरीकों को लाने के लिए अपने अधिकारी को भेजा था।ऐसा प्रतीत होता है कि फोन टैपिंग मामले और इजरायल दौरे के बीच एक सांठगांठ है।

इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इजरायल अध्ययन दौरे के प्रस्तावों को मंजूरी देने से दौरे के उद्देश्य पर एक उचित संदेह पैदा होता है।आरटीआई कार्यकर्ता लक्ष्मण बुरा और दिगंबर जेंट्याल द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि अध्ययन दौरे के प्रस्ताव को 29 दिसंबर, 2014 के सरकारी संकल्प (जीआर) के उल्लंघन में मंजूरी दी गई थी। जीआर ने कहा कि एक अधिकारी द्वारा विदेश दौरे के लिए राज्य के मुख्यमंत्री से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण था कि इसे सरकारी खजाने से वित्त पोषित किया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 14 लाख की राशि जो दौरे के लिए स्वीकृत की गई थी, उसे वित्त मंत्रालय से कोई स्वीकृति नहीं मिली थी, जिसका अर्थ है कि यह सरकारी संकल्प के उल्लंघन में था और इस प्रकार जनता के धन का पूर्ण दुरुपयोग था।

दौरे का विवरण मांगने वाले अपने आरटीआई आवेदनों पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने पाया कि प्रस्ताव कथित रूप से राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के समक्ष निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया था। अध्ययन दौरे ने कथित तौर पर कोई प्रमुख विशेषता नहीं बताई या कोई महत्वपूर्ण और विशिष्ट महत्व प्रकट नहीं किया ताकि इजरायल जाने के लिए डीजीआईपीआर के कार्यालय से कुछ योग्य अधिकारियों को प्रत्यायोजित किया जा सके।

इसे देखते हुए, याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया कि वे यात्रा के संबंध में रिकॉर्ड मांगें और उच्च न्यायालय को सूचित करें कि अधिकारियों ने क्या विशेष ज्ञान हासिल किया है और इससे देश को क्या लाभ होगा।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

जेपी सिंह
Published by
जेपी सिंह