सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नफरत भरे भाषण को बढ़ावा देने वाले न्यूज एंकरों को ऑफ एयर कर देना चाहिए

टीवी न्यूज मीडिया के कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि टीआरपी की दौड़ में न्यूज चैनल समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं। जस्टिस केएम जोसेफ ने तो यहां तक कह दिया कि अगर एंकर या उनके प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई हो गई तो सभी लाइन पर आ जाएंगे।

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने शुक्रवार को टीवी न्यूज कंटेंट पर रेग्युलेशन की कमी पर अफसोस जताते हुए कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषण (हेटस्पीच) एक ‘बड़ा खतरा” हैं और भारत में ‘स्वतंत्र एवं संतुलित प्रेस’ की जरूरत है। पीठ ने कहा कि आजकल सब कुछ टीआरपी से संचालित होता है और चैनल एक-दूसरे के साथ होड़ कर रहे हैं और इससे समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं। पीठ ने यहाँ तक कहा कि यदि कोई टीवी समाचार एंकर, नफरत फैलाने वाले भाषण के प्रचार की समस्या का हिस्सा बनता है, तो उसे प्रसारण से क्यों नहीं हटाया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिंट मीडिया के उलट, न्यूज चैनलों के लिए कोई भारतीय प्रेस परिषद नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ‘हम स्वतंत्र भाषण चाहते हैं, लेकिन किस कीमत पर। देश भर में नफरती भाषणों की घटनाओं पर अंकुश लगाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि घृणास्पद भाषण एक बड़ा खतरा बन गया है, इसे रोकना होगा।

मीडिया ट्रायल पर चिंता जताते हुए पीठ ने एयर इंडिया के एक विमान में एक व्यक्ति द्वारा महिला सहयात्री पर कथित तौर पर पेशाब किए जाने की हालिया घटना की ओर इशारा करते हुए कहा, ‘उसका नाम लिया गया। मीडिया के लोगों को समझना चाहिए कि उसके खिलाफ अभी भी जांच चल रही है और उसे बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। हर किसी की गरिमा होती है।’

जस्टिस जोसेफ ने कहा कि टीवी चैनल एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं क्योंकि समाचार कवरेज टीआरपी से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि वे हर चीज को सनसनीखेज बनाते हैं और दृश्य तत्व के कारण समाज में विभाजन पैदा करते हैं। अखबार के उलट, विजुअल माध्यम आपको बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है और दुर्भाग्य से दर्शक इस तरह की सामग्री को देखने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं हैं।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर टीवी चैनल नफरती भाषण के प्रचार में शामिल होकर कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो उनके प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हम भारत में स्वतंत्र और संतुलित प्रेस चाहते हैं।

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अरविंद दातार ने दावा किया कि पिछले एक साल में हजारों शिकायतें मिली हैं और चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दातार ने कहा कि सुदर्शन टीवी और रिपब्लिक टीवी जैसे टेलीविजन चैनल इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। पीठ ने कहा कि सीधे प्रसारित किसी कार्यक्रम में, कार्यक्रम की निष्पक्षता की कुंजी एंकर के पास होती है। यदि एंकर निष्पक्ष नहीं है, तो वह वक्ता को म्यूट करके या दूसरी तरफ से सवाल न पूछकर जवाबी मत नहीं आने देगा। यह पूर्वाग्रह का प्रतीक चिह्न है।

पीठ ने कहा कि कितनी बार एंकर के खिलाफ कार्रवाई की गई है? मीडिया के लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि वे बड़ी शक्ति वाले पदों पर बैठे हैं और उनका समाज पर प्रभाव है। वे समस्या का हिस्सा नहीं हो सकते। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि अगर न्यूज एंकर या उनके प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो सभी लाइन में आ जाएंगे।

पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं नाजुक चीज है और सरकार को वास्तव में इसमें हस्तक्षेप किए बिना कुछ कार्रवाई करनी होगी। नटराज ने कहा कि केंद्र इस समस्या से अवगत है और नफरत भरे भाषणों की समस्या से निपटने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में संशोधन लाने पर विचार कर रहा है।

पीठ जिन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, उनमें से एक तथाकथित “यूपीएससी जिहाद” पर एक शो से संबंधित है, जिसे 2020 में टेलीविजन चैनल सुदर्शन न्यूज पर प्रसारित किया गया था। चैनल ने दावा किया था कि मुसलमान विदेश से टेरर फंडिंग का उपयोग करके सिविल सेवाओं में “घुसपैठ” कर रहे हैं।उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कार्यक्रम “कपटी” था और मुसलमानों को बदनाम करने के इरादे से प्रसारित किया गया था।

शुक्रवार को सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने 2013 में इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक द्वारा दिए गए भाषणों का हवाला दिया और दावा किया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अभद्र भाषा से निपटना चाहता है, भले ही अपराधी का धर्म कुछ भी हो।

पीठ ने समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) और केंद्र सरकार से पूछा कि वह इस तरह के प्रसारण को कैसे नियंत्रित कर सकती है। पिछले साल जुलाई में, pith ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को नफरत फैलाने वाले भाषणों पर अंकुश लगाने के लिए शक्ति वाहिनी और तहसीन पूनावाला के निर्णयों में उसके द्वारा जारी सामान्य निर्देशों के राज्यों के अनुपालन की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विस्तृत चार्ट तैयार करने का निर्देश दिया था।

सितंबर में, पीठ ने देश में मुख्यधारा के टेलीविजन समाचार चैनलों के कामकाज के बारे में बहुत ही कम राय रखते हुए कहा था कि वे अक्सर अभद्र भाषा के लिए जगह देते हैं और फिर बिना किसी प्रतिबंध के भाग जाते हैं। इसके अलावा, राजनेताओं को उनके नफरत भरे भाषणों के मंच से सबसे ज्यादा फायदा होता है। अक्टूबर में, पीठ ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को अपराधियों के धर्म को देखे बिना अभद्र भाषा के मामलों में स्वत: कार्रवाई करने का आदेश दिया था।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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